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राजस्थान में 38 पहाड़ियां गायब! सुप्रीम कोर्ट भी हैरत में, तुरंत अवैध खनन रोकने के आदेश

फारेस्ट सर्वे ऑफ़ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पिछले 50 सालों में अरावली पर्वत श्रृंखला की 128 पहाड़ियों में से 38 पहाड़ियां खनन की वजह से गायब हो गई हैं।
Aravalis
Image Courtesy: India Today

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को दो दिन के भीतर गैरकानूनी खनन पर रोक लगाने को कहा है। यह आदेश तब दिया गया जब फारेस्ट सर्वे ऑफ़ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पिछले 50 सालों में अरावली पर्वत श्रृंखला की 128 पहाड़ियों में से 38 पहाड़ियां खनन की वजह से गायब हो गई हैं। कोर्ट ने कहा कि इस वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है और लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है।

सरकार को लताड़ लगाते हुए जजों कहा कि "यह राजस्थान में क्या हो आ रहा है? इंसान हनुमान की तरह पहाड़ गायब करके उड़ रहे हैं।" कोर्ट ने अरावली के 115. 34 हेक्टेयर में चल रहे गैरकानूनी खनन को रोकने के आदेश राज्य सरकार और मुख्य सचिव दोनों को दिए हैं। राजस्थान सरकार ने भी इलाके में चल रहे गैरकानूनी खनन की बात को माना है। 

दरअसल यह मामला तब सामने आया जब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ़ इंडिया ने अपनी सर्वे रिपोर्ट कोर्ट को दी। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले सालों में कुल 20% पहाड़ियां ही गायब हो गई हैं। हालाँकि राजस्थान सरकार ने माना है कि गैरकानूनी खनन चल रहा है लेकिन साथ ही कहा कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट  पर पूरा भरोसा नहीं है। सरकार ने यह भी कहा है कि फारेस्ट सर्वे ऑफ़ इंडिया ने उनसे बिना पूछे यह सर्वे किया है। कोर्ट ने इसके जवाब में सरकार को लताड़ते हुए कहा है कि "आप इतनी बड़ी सरकारी संस्था पर इस तरह कोई भी आरोप नहीं लगा सकते।"

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मुख्य सचिव को 26 अक्टूबर तक एफिडेविट (शपथ पत्र) दाखिल करने को कहा है और इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 29 अक्टूबर तय की है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार कुछ लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए दिल्ली में मौजूद लाखों लोगों की ज़िन्दगी खतरे में डाल रही है। कोर्ट के सामने जब यह तथ्य आया कि राजस्थान सरकार को खनन से 5000 करोड़ की रॉयल्टी मिलती है, तो इस पर कोर्ट का कहना था कि "आप रॉयल्टी पाने के लिए दिल्ली के लोगों की ज़िंदगियाँ खतरे में डाल रहें हैं। आपने माना है कि वहाँ गैरकानूनी खनन चल रहा है, तो फिर वो पैसा आप दिल्ली के लोगों को दें।" साथ ही कोर्ट ने कहा कि अरावली के पहाड़ राजस्थान की धूलभरी आंधी  की रक्षा करते रहे हैं। इसी बात पर पर्यावरण के विशेषज्ञ भी मुहर लगाते हैं। 

कोर्ट का आदेश राजस्थान सरकार के कामकाज पर कई गंभीर सवाल उठाता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि 128 में से 38 पहाड़ गायब हो जाते हैं और सरकार को पता भी नहीं चलता? लेकिन यह पहली बार नहीं है जब राजस्थान सरकार पर राज्य में गैरकानूनी खनन को बढ़ावा देने के आरोप लगे हों। पिछले कुछ सालों में सामने आए मामले खनन में बड़े भ्रष्टाचार कि ओर इशारा कर रहे हैं।

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2015 में राज्य में एक खनन घोटाले का खुलासा हुआ। बताया गया कि इससे राजकोष को करीब 45,000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। दरअसल आरोप ये है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने राजस्थान के विभिन्न इलाकों में 653 खदानें पूँजीपतियों को "पहले आओ पहले पाओ" के तरीके से बाँट दी।  इन खदानों में खनिज  की कीमत दो लाख करोड़ की बताई गयी थी। राज्य सरकार का ये कार्य नीलामी के केंद्रीय नियमों की अवेहलना है और कुछ पूंजीपतियों को फायदा पहुँचाने की कोशिश है।  

सितम्बर 2015 में मीडिया में खबर छपी कि एक आईएएस अफसर और खनन सचिव आशोक सिंघवी जिन्हे भ्रष्टाचार के आरोप में पहले ही निलंबित किया जा चुका था, ने एक और बड़ा भ्रष्टाचार किया था। आरोप ये है कि उन्होंने 2,828 हैक्टेयर में फैली जिप्सम खदानें बहुत से लोगों को बिना इजाज़त के लीज़ पर दे दी। ये  30 अक्टूबर 2014 को केंद्र सरकार द्वारा इस मामले में आये दिशा-निर्देश का पूरा उल्लंघन है। बताया ये भी गया कि राजस्थान सरकार में एक मंत्री ने इसमें  से दो कंपनियों को फायदा  पहुँचाने  के लिए खुद अशोक सिंघवी का साथ दिया था। देश का 90% जिप्सम राजस्थान  से ही निकलता है और खदानों  के आवंटन  के लिए आवेदन पत्र भरे जाते हैं और नीलामी कराई जाती है। इसीलिए इस तरह खदानें देना पूरी तरह गैरकानूनी है। 

अगस्त 2017 में एक और खुलासा हुआ। आरोप लगा कि राजस्थान सरकार ने वेदांता कंपनी को रॉक फॉस्फेट की 600 रुपये करोड़ मूल्य की खदाने सौंप दी। ये पूरी तरह गैरकानूनी है क्योंकि नियमों के मुताबिक रॉक फॉस्फेट की खदाने किसी भी निजी कम्पनी को नहीं दी जा सकती हैं। इस मामले में हाईकोर्ट ने 23 जनवरी 2018 को सरकार से जवाब माँगा था और ये भी पूछा था कि यह केस इतनी धीरे क्यों चलाया जा रहा है। यह मामला कोर्ट में पिछले 2 सालों से चल रहा है। 

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