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राजस्थान : रामदेव के फ़ूड पार्क पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

इस मामला में शुरू से ही नियमों से खिलवाड़ किया जा रहा था। मीडिया के मुताबिक जो ज़मीन रामदेव को दी जा रही थी वह मंदिर की ज़मीन है और नियमों के हिसाब  उसे केवल कृषि कार्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
baba ramdev

 

राजस्थान के करौली में बनने वाले बाबा रामदेव के फ़ूड पार्कके लिए दी गयी ज़मीन को लीज़ पर देने , कब्ज़ा करने  और यहाँ निर्माण करने पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने देवस्थान विभाग से मंदिर की ज़मीन के संगरक्षण संरक्षण के लिए उठाये कदमों पर 17 नवम्बर तक रिपोर्ट माँगी है। इस मामले में अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। 

इस मामले में करौली निवासी राम कुमार सिंह ने पातंजलि ट्रस्ट और गोविन्द देव जी मंदिर ट्रस्ट के बीच ज़मीन को सम्बन्धी समझौते को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। इस समझौते के अंतर्गत रामदेव का पातंजलि ट्रस्ट गोविन्द देव जी मंदिर ट्रस्ट की 400 बीघा ज़मीन को 12 लाख रुपये की सालाना कीमत पर लीज़ पर लिया जाना था। यह सौदा 11 अगस्त 2016  को पूरा हुआ और इस ज़मीन पर योगपीठ, गुरुकुल, आयुर्वेदिक अस्पताल, आयुर्वेदिक दवाइयों का उत्पादन केंद्र और गोशाला बनाने की योजना थी। रामदेव इस तरह के फ़ूड पार्क देश भर बना रहे हैं। 

बताया जा रहा है कि राज्य की वसुंधरा राजे सरकार ने इस योजना  को हरी झंडी दे दी थी। इसका उद्घाटन इसी साल 12 अप्रैल को किया गया था और वसुंधरा राजे खुद इस अवसर पर मौजूद थीं। 

इस मामला में शुरू से ही नियमों से खिलवाड़ किया जा रहा था। मीडिया के मुताबिक जो ज़मीन रामदेव को दी जा रही थी वह मंदिर की ज़मीन है और नियमों के हिसाब  उसे केवल कृषि कार्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन नियमों को ताक पर रखते हुए राज्य की बीजेपी सरकार ने रामदेव को ज़मीन देने  का निर्णय किया था। बाद में जब यह मामला तूल पकड़ने लगा तो सरकार ने इस समझौते को ख़तम कर दिया । रामदेव ने कहा गया कि वह कृषि से जुड़े कार्य ही करेंगे और इसीलिए एक नया समझौता तैयार किया गया  । लेकिन मीडिया के मुताबिक सरकार और ज़मीन के मालिक गोविन्द देव जी ट्रस्ट ने नियमों को तोड़ मरोड़कर इस ज़मीन को गैर कृषि ज़मीन बनाने के प्रयास करते रहे। 

 कोर्ट में जाने के बाद इस मामले में कुछ और नए तथ्य सामने आये हैं। बताया जा रहा है कि जिस गोविन्द देव जी ट्रस्ट से ये यह ज़मीन लीज़  पर ली जा रही थी उस पर ही कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं।तथ्यों  तथ्यों से पता चलता है कि जिन लोगों को ट्रस्टी बताया रहा है  वे ट्रस्टी नहीं हैंI , इस मंदिर ट्रस्ट ने बहुत सी अचल संपत्ति होने के बावजूद कभी ऑडिट नहीं करवाया है। इन्होंने अपना सालाना बजट भी नहीं दिखाया है और  मंदिर की ज़मीन होने के बावजूद उन्होंने  प्रॉपर्टियों को लीज़ पर भी दिया है। तथ्यों के मुताबिक ट्रस्ट ने एक मकान 99 सैलून के लिए लीज़  पर दिया है और इस ज़मीन के एक हिस्से को एक पेट्रोलियम कम्पनी को 19 साल की लीज़ पर दे दिया गया है। ऐसे ही कई और तथ्य सामने आये हैं जो इस समझौते पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। यही वजह है कि कोर्ट ने देवस्थान विभाग को इस मामले में जवाब माँगा है। 

इससे पहले भी बाबा रामदेव पर विभिन्न  राज्यों की बीजेपी सरकारें मेहरबान रहीं हैं। उन्हें फायदा पहुँचाने के लिए कई बार नियमों को ताक पर रखा गया है। इस साल जून में उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा में इसी परियोजना के तहत फ़ूड पार्क बनाने को अनुमति दे दी थी। 6,000 करोड़ रुपये की इस परियोजना के लिए न सिर्फ 425 एकड़ ज़मीन दी गयी बल्कि ज़मीन पर 25 % सब्सिडी पर भी दी गयी। इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट की शुरूआत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी सहायता भी देगी। 

इसी तरह महाराष्ट्र में पातंजलि 600 एकड़ ज़मीन पर फूड पार्क बना रही है। यहाँ देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने पातंजलि आयुर्वेद को 1 करोड़ प्रति एकड़ की कीमत वाली ज़मीन 25 लाख प्रति एकड़ की कीमत पर रातों-रात बिना टेंडर निकाले दे दी थी । यह साफ़ तौर पर नियमों को ताक पर रखना हुआ।  पीटीआई के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बिडिंग देने वाली यह इकलौती कंपनी थी इसलिए हमने यह ज़मीन कंपनी को हस्तांतरित कर दी। 

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