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'बाल विवाह पर अंकुश लगाएं' जनवादी महिला समिति ने राजस्थान सरकार से कहा

जनवादी महिला समिति ने कहा कि संशोधन से पहले भी 2009 का क़ानून बाल विवाह को दर्ज करने की इजाज़त देता था जिससे ऐसी शादियों को वैधता मिलती थी।
Reduce Child Marriages
तस्वीर सौजन्य : रॉयटर्स

जनवादी महिला समिति(एआईडीडब्ल्यूए) ने राजस्थान सरकार से बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए ज़रूरी क़दम उठाने को कहा है। हाल ही में विधानसभा में शोरगुल के बीच 2009 के क़ानून में संशोधन किया गया है।

राजस्थान राज्य विधानसभा ने शुक्रवार को राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम, 2009 में संशोधन के लिए एक विधेयक पारित किया, जो बाल विवाह सहित विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य करता है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह संशोधन बाल विवाह को मान्य करता है। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने दावा किया कि पुराने कानून में तकनीकी बदलाव के अलावा संशोधन में कुछ भी नया नहीं है।

जनवादी महिला समिति ने अपने बयान में कहा, "2009 के अधिनियम में पहले ही बाल विवाह के पंजीकरण का प्रावधान था और संशोधन अधिनियम केवल धारा 8 में इसे दोहराता है।" इसमें कहा गया है कि "यद्यपि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (पीसीएमए, 2006) के तहत बाल विवाह अमान्य नहीं हैं, राजस्थान 2009 अधिनियम बाल विवाहों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाकर उन्हें और वैधता प्रदान करता है।"

राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण (संशोधन) विधेयक ने 2009 के अधिनियम की धारा 8 को यह कहते हुए बदल दिया गया है कि अगर दुल्हन की उम्र 18 साल से कम है और दूल्हे की उम्र 21 साल से कम है, तो उनके माता-पिता को समारोह के 30 दिनों के भीतर शादी का पंजीकरण कराना होगा। 2009 के अधिनियम के पुराने संस्करण में, दोनों के लिए आयु मानदंड 21 वर्ष थी।

यह कहते हुए कि संशोधन पारित करने के पीछे सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं थी, जनवादी महिला समिति ने बताया कि पीसीएमए, 2006 इसे बच्चों(महिलाओं के अलावा) के माता-पिता और अभिभावकों के लिए जानबूझकर या लापरवाही में बाल विवाह को बढ़ावा देने के जुर्म में 2 साल तक की कैद और जुर्माना लगाने का प्रावधान रखता है। जनवादी महिला समिति ने कहा, "इसलिए, यह सोचना बेतुका है कि जिन्हें पीसीएमए, 2006 के तहत दोषी बनाया गया है, वे संशोधित राजस्थान अधिनियम के तहत विवाह पंजीकरण के लिए आगे आएंगे।"

यह देखते हुए कि सरकार बाल विवाह के मुख्य मुद्दों से निपट नहीं रही है, जनवादी महिला समिति ने रेखांकित किया कि महामारी के दौरान बाल विवाह में वृद्धि हुई है। महिला संगठन ने कहा कि यह घटना गरीबी और बेरोजगारी जैसे विभिन्न सामाजिक और आर्थिक कारकों से जुड़ी हुई थी, जिन्हें सरकार को बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए संबोधित करना चाहिए।

जनवादी महिला समिति ने कहा, "बाल विवाह लड़कियों के खिलाफ असमान रूप से प्रभावित और भेदभाव करते हैं और उन्हें घरेलू हिंसा और वैवाहिक बलात्कार, मृत्यु दर और बच्चे के जन्म के दौरान रुग्णता के प्रति संवेदनशील बनाते हैं और शिक्षा सहित उनकी भलाई और विकास में बाधा डालते हैं।"

जनवादी महिला समिति की चिंताएं एक गंभीर वास्तविकता पर आधारित हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले वर्ष की तुलना में 2020 में बाल विवाह के मामलों में 50% की वृद्धि हुई है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें से कुछ का कारण बढ़ी हुई रिपोर्टिंग हो सकती है, लेकिन बाल विवाह में वास्तविक वृद्धि से इनकार नहीं किया जा सकता है।

इसके अलावा, इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, यूनिसेफ ने एक विश्लेषण चेतावनी प्रकाशित की कि कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण दशक के अंत से पहले दस मिलियन अतिरिक्त बाल विवाह हो सकते हैं। कोविड-19: बाल विवाह के ख़िलाफ़ प्रगति के लिए ख़तरा शीर्षक वाली रिपोर्ट में, यूनिसेफ़ का कहना है कि स्कूल बंद होने, आर्थिक तनाव, सेवा में व्यवधान, गर्भावस्था और महामारी के कारण माता-पिता की मृत्यु लड़कियों को दुनिया भर में बाल विवाह के बढ़ते जोखिम में डाल रही है। उस ने कहा, महामारी से पहले भी, अगले दशक में लगभग 100 मिलियन लड़कियों को पहले से ही बाल विवाह का खतरा था।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने शनिवार को कहा कि वह बच्चों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित संशोधनों की जांच करेगा।

इस लेख को मूल अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

'Reduce Child Marriages,' AIDWA Tells Rajasthan Govt After Assembly Passes Controversial Amendments

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