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सबूतों के 'अभाव' में मैंगलुरु पब हमले के सभी आरोपी बरी

श्री राम सेना 2009 के मैंगलुरु हमले के मामले में बरी हुई I
PRAMOD MUTHALIK

जुडीशियल मजिस्ट्रेट के III कोर्ट ने मैंगलुरु पब हमले मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है I ये तब हुआ जब इस मामले के विडियो क्लिप टीवी और सोशल मीडिया पर लगातार प्रसारित होते रहे हैं I श्री राम सेना, जिस संगठन जिसने ये हमला किया, के अधक्ष प्रमोद मुतालिक ने इसे न्याय की जीत बताया है I

मैंगलुरु पब हमला हिंदुत्व संगठन द्वारा “मॉरल पोलिसिंग” का मामला था I 2009 जनवरी में काफी बड़ी मात्रा में लोग मैंगलुरु के एम्नेसिया पब में दाखिल हुए और वहाँ बैठे लोगों पर खासकर महिलाओं पर हमला करने लगे I इस घटना को प्रचारित करने के लिए वह खुद कैमरा लेकर आये थे और इस पूरे घटना का विडियो बनाने लगे I इस घटना के खिलाफ देश भर में लगातार गुस्सा बढ़ता गया और यही वजह थी कि इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज़ हुआ I लेकिन 9 सालों के बाद अब सभी अभियुक्तों को रिहा कर दिया गया है I

इस निर्णय पर राज्य सभा सांसद रेणुका चौधरी और कनिमोझी ने प्रतिक्रियाएं दी हैं  I कनिमोझी ने श्री राम सेना पर निशाना साधते हुए कहा कि वो लोग जो भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, वही लोग हैं जो महिलाओं पर हमला करते हैं I वहीँ रेणुका चौधरी जो कि कांग्रेस सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री रह चुकी हैं ने कहा कि वह कोर्ट के निर्णय का आदर करतीं हैं पर उन्हें लगता है कि लोगों को बहुत बार न्याय नहीं मिलता है I 2009 में इस घटना के तुरंत बाद उन्होंने इस मामले में जाँच करने के लिए एक ज्वाइंट सेक्रेटरी को मैंगलुरु भेजा और NCW द्वारा भी इस मामले की जाँच की गयी I

आरोपियों ने लगतार अपनी इस हरकत को सही ठहराते हुए कहा है कि ये ड्रग्स और वैश्यावृत्ति के खिलाफ है और महिलाओं को अनैतिक आचरण से बचाने के लिए है I मुतालिक ने तो जेल में हिन्दू राष्ट्र बनाने की बात भी कही I अजीब बात ये है कि निर्मला वेंकटेश की अध्यक्षता वाली NCW की टीम ने हमले की जाँच कम की और पब की सुरक्षा की जाँच ज़्यादा I उन्होंने कहा कि उन्हें पीड़ित लड़कियों का पता नहीं चल पाया और उन्होंने आरोपियों की इस बात पर यकीन किया कि वह लड़कियाँ कर्नाटक के बहार की थीं I

रिपोर्टों के मुताबिक पुलिस ने इस घटना के विडियो को कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश नहीं किया I जिन दस्तावेजों को पेश किया गया उनमें पब से सम्बंधित दस्तावेज़ और पुरुष पीड़ितों की मेडिकल रिपोर्टें थीं I पुलिस ने कहा कि वह महिला पीड़ितों को ढूंढ नहीं पाई I यही वजह थी कि ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को रिहा कर दिया I यहाँ ये सवाल खड़ा होता है कि क्यों विडियो को सबूत के तौर पर पेश नहीं किया गया I अगर पुलिस को पहली चार्टशीट फाइल करने के बाद ये विडियो मिला तो भी उनके पास ये विकल्प था कि वह एक दूसरी चार्टशीट फाइल कर सकते थे I दूसरा सवाल है कि ये महिलाएं कहाँ हैं ? पुलिस गवाहों से पीड़ित महिलाओं के हुलिए के बारे में जानकारी ले सकती थी I संभव है कि इस जानकारी से उनका पता चल सकता था I

हो सकता है कि महिलाऐं इसीलिए अपनी पहचान छुपा रही हों क्योंकि उन्हें हमलावरों द्वारा वैश्या कहा था गया था I ये भी हो सकता है कि कर्नाटक में बढ़ते सांप्रदायिक माहौल के कारण  वह अपनी पहचान ज़ाहिर करने से डर रही हों या उन्हें चुप रहने के लिए मजबूर किया जा रहा हो I खैर जो ज़ाहिर है वो ये है कि इस मामले में बहुत ख़राब जाँच की गयी और केस को भी बड़ी ढीलाई से लड़ा गया I कर्नाटक सरकार ने कहा कि वह इस निर्णय की जाँच करेगी और इसके खिलाफ अपील करेगी I

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