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सीबीआई बनाम सीबीआई : विशेष निदेशक अस्थाना की गिरफ्तारी पर रोक, डीएसपी रिमांड पर

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई को अपने विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ मौजूदा जांच के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया और सोमवार तक उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की।
cbi chief. सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा (दाएं) और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना (बाएं)।
Image Courtesy: Opinion Express

सीबीआई बनाम सीबीआई की जंग गहरा गई है। आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज़ है और इस पूरे मामले की आंच केंद्र सरकार तक भी पहुंच रही है। इस पूरे मामले में सीबीआई के शीर्ष अधिकारियों के साथ उसके उपयोग को लेकर सरकार भी कठघरे में है।  

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज, मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को अपने विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ मौजूदा जांच के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया और सोमवार तक उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की। उधर दिल्ली की एक अन्य अदालत ने सीबीआई के डीएसपी देवेंद्र कुमार को सात दिनों के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया। कुमार को दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में सोमवार को गिरफ्तार किया गया था।
विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। 'यथास्थिति' का मतलब सामान्यत: मामले की मौजूदा स्थिति या परिस्थिति को कहा जाता है और अब विवाद में संलिप्त दोनों पक्ष मामले की अगली सुनवाई तक कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकेंगे।

न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने सीबीआई को एजेंसी के उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) देवेंद्र कुमार द्वारा उनके खिलाफ दायर एफआईआर को निरस्त करने की याचिका के संबंध में प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए भी कहा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को मुकर्रर की है।

अदालत ने अस्थाना को सभी इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड की सुरक्षित निगरानी सुनिश्चित करने का आदेश दिया।

कुमार और अस्थाना ने अपनी याचिका में अदालत से मामले के संबंध में दस्तावेज मंगवाने का आग्रह किया है।

कुमार ने उच्च न्यायालय से कहा कि मामले की जांच में उनका जबरदस्त रिकार्ड होने के बावजूद उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें फर्जी, तुच्छ और बाद में सोच समझकर मामले में फंसाया गया है।

उन्होंने खुद के विरुद्ध एफआईआर को मामले में अचंभित करने वाली स्थिति बताया और खुद के विरुद्ध शिकायत को अवैध और दुर्भावनापूर्ण बताया।

सीबीआई ने सोमवार को कुमार को अस्थाना के विरुद्ध घूस मामले में दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए गिरफ्तार किया था। सीबीआई के अनुसार, धनशोधन और भ्रष्टाचार के कई मामलों का सामना कर रहे मांस व्यापारी मोइन कुरैशी ने खुद पर चल रहे मामले को निपटाने के लिए उन्हें घूस दी थी।

सीबीआई के अनुसार, कुमार ने कुरैशी मामले में एक गवाह सतीश साना के बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया था, जिसमें यह दिखाया गया था कि उसने बयान दिल्ली में 26 सितंबर 2018 को दर्ज कराया था। हालांकि जांच से यह खुलासा हुआ कि साना दिल्ली में उस दिन था ही नहीं। उस दिन वह हैदराबाद में था और 1 अक्टूबर 2018 को वह जांच में शामिल हुआ था।

एजेंसी ने अस्थाना और कई अन्य के खिलाफ कथित रूप से मांस निर्यातक मोइन कुरैशी से घूस लेने के आरोप में रविवार को एफआईआर दर्ज की थी। इसके एक दिन बाद डीएसपी देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया था।

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि दिसंबर 2017 और अक्टूबर 2018 के बीच कम से कम पांच बार रिश्वत दी गई।

गुजरात कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के 1984 बैच के अधिकारी अस्थाना पर एक व्यापारी से दो करोड़ रुपये घूस लेने का आरोप है, जो कुरैशी मामले में जांच को 'नुकसान' पहुंचाने के तहत जांच के घेरे में है। इस मामले की जांच अस्थाना की अगुवाई में गठित विशेष जांच टीम (एसआईटी) कर रही थी।

(इनपुट आईएएनएस)

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