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संसद सत्रः बीजेपी सरकार कई विवादित बिल पेश करेगी

राज्यसभा में लंबित 55 में से 22 विधेयकों की वैधता 16वीं लोकसभा के भंग होने के साथ समाप्त हो गई है।
संसद सत्रः बीजेपी सरकार कई विवादित बिल पेश करेगी

17वीं लोकसभा के गठन के बाद चल रहे संसद के पहले सत्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास कई ऐसे विवादास्पद बिल हैं जिन्हें पेश करना है, चर्चा करनी है और पारित कराना है।

ज्ञात हो कि केंद्रीय बजट 5 जुलाई को पेश किया जाना है और ये सत्र 26 जुलाई तक चलेगा।

विपक्षी दलों द्वारा किए गए विरोध के बीच केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मुस्लिम महिला (विवाह के संबंध में अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 पेश किया जिसमें लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में दिए गए ट्रिपल तलाक़ को अवैध घोषित किया गया। ये विधेयक अध्यादेश का स्थान लेगा।

इस सत्र में वेतन विधेयक, 2019 पेश किया जाएगा जिसमें न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948, मज़दूरी भुगतान अधिनियम, 1936, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 तथा समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 शामिल होंगे। वेतन विधेयक पारित होने के बाद ये सभी अधिनियम एक क़ानून के दायरे में आ जाएंगे। ट्रेड यूनियनों ने वेतन विधेयक का विरोध किया है क्योंकि यह मज़दूर-विरोधी और उद्योगपतियों का समर्थक है। यूनियनों ने इसे श्रमिकों के हितों में सबसे ज़्यादा हानि पहुँचाने वाला कहा है।

निचले सदन अर्थात लोकसभा में केंद्र सरकार का बहुमत (543 में से 353 सदस्य) है लेकिन राज्यसभा में समर्थन के लिए विपक्ष पर निर्भर रहना पड़ेगा। राज्य सभा में लंबित 55 विधेयकों में से 22 विधेयक 16 वीं लोकसभा के भंग होने के साथ अवैध हो गए हैं।

लोकसभा में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 को फिर से पेश किए जाने की संभावना है। सरकार का दावा है कि ये विधेयक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है और उनका कल्याण करता है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रस्तावित क़ानून हिंसा, रोज़गार, शिक्षा और आरक्षण जैसे प्रमुख मुद्दों पर मौन है।

लोकसभा और राज्यसभा के बुलेटिनों के अनुसार इस सत्र में राज्यसभा में चर्चा करने तथा पारित करने के लिए सूचीबद्ध दो बिल हैं। इनमें द अलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफ़ेशन्स बिल, 2018, जिसमें अलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफ़ेशनल्स की शिक्षा तथा कार्य को विनियमित और मानकीकृत करने का प्रावधान है तथा सिनेमैटोग्राफ़ (संशोधन) बिल, 2019 जिसमें फ़िल्म की अनधिकृत रिकॉर्डिंग को अवैध करने का प्रावधान है, शामिल हैं। इस सत्र के दौरान 40 नए बिल संसद में पेश करने, चर्चा करने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं।

लोकसभा में पेश किए गए अन्य विधेयक (या पेश किया जाना है) जो अध्यादेशों का स्थान लेगा उनमें आधार तथा अन्य क़ानून (संशोधन) विधेयक, 2019, जम्मू तथा कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, 2019 शामिल हैं। इन विधेयकों में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019, भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019 और केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, 2019 शामिल हैं।

21 जून को राज्यसभा सांसदों ने कई निजी बिल पेश किए हैं जिसमें विज़ुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स (अधिकारों का संरक्षण) बिल, 2019 , द होली सिटी ऑफ़ काशी (सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण) विधेयक, 2019; जनप्रतिनिधि (संशोधन) विधेयक, 2019; संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (अनुच्छेद 85 का संशोधन); संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (अनुच्छेद 15 का संशोधन); और फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट इन फ़ाइनेंशियल सर्विसेज़, क्रिटिकल इंफ़्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी अफ़ेक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी (रेगुलेशन) बिल, 2018 शामिल हैं।

(पीआरएस विधायी शोध से इनपुट के साथ।)

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