Skip to main content
xआप एक स्वतंत्र और सवाल पूछने वाले मीडिया के हक़दार हैं। हमें आप जैसे पाठक चाहिए। स्वतंत्र और बेबाक मीडिया का समर्थन करें।

तुतीकोरिन संयंत्र मामला: नेताओं ने वेदांत और तमिलनाडु सरकार के बीच सांठगांठ का आरोप लगाया

इस साल की शुरुआत में इस संयंत्र को बंद करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस फायरिंग में 13 लोग मारे गए और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थें।
तुतीकोरिन संयंत्र मामला

वेदांता के स्टरलाइट कॉपर संयंत्र को बंद करने का आदेश देने के कारणों का ज़िक्र करते हुए तमिलनाडु सरकार ने 18 जुलाई को राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के समक्ष संयंत्र को फिर से खोलने के लिए उस अपील के ख़िलाफ़ एक याचिका दायर की। संयंत्र को बंद करने की मांग को लेकर एमडीएमके के महासचिव वाएको और सीपीआई (एम) तुतीकोरिन ज़िला सचिव केएस अर्जुनम ने इसी तारीख़ को रोक लगाने के लिए दो याचिका दायर की है। वाएको ने पहले कथित तौर पर आरोप लगाया था कि वेदांता समूह और राज्य सरकार के बीच "गुप्त समझौता" है और औऱ दावा करते हुए कहा कि स्थायी रूप से इस संयंत्र को बंद करने का सरकार का इरादा नहीं था।

राज्य सरकार द्वारा दायर की गई आपत्तियां ज़्यादातर तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएनपीसीबी) के पूर्व निर्देशों पर निर्भर है। शून्य तरल रिसाव को न कायम रखना, उपपर नदी के किनारे तांबा धातुमल को जमा करना या भंडारण करना, धूल उत्सर्जन, स्क्रबर से सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिसाव जैसे संयंत्र द्वारा उल्लंघनों को इंगित किया और कहा कि 10 जुलाई 2008 को इस संयंत्र को जारी की गई स्वीकृति 9 जुलाई, 2013 को समाप्त हो गई थी और संबंधित नियमों के अनुसार इस यूनिट को अन्य स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी।

सरकार ने यह भी कहा कि "जनता को डर है कि इस संयंत्र के संचालन के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा है, भूजल दूषित हुए और इससे निकलने वाले उत्सर्जन के कारण आंखों और गले में परेशानी हुई है। इस इकाई ने सार्वजनिक शिकायतों की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए उपर्युक्त पहलुओं पर कोई प्रमाणित अध्ययन रिपोर्ट जमा नहीं की है।" इसके अलावा इसमें कहा गया है कि टीएनपीसीबी ने अप्रैल में स्वीकृति के नवीनीकरण से इनकार कर दिया था और संयंत्र से कहा था कि "सभी प्रकार का उत्पादन बंद करें और टीएनपीसीबी की स्वीकृति के नवीनीकरण के बिना उत्पादन फिर से शुरू न करें।" ये अभी भी लंबित है।

22 मई और 23 मई को संयंत्र के बंद होने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस गोलीबारी के चलते 13 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। जिसके बाद 27 मई को तमिलनाडु सरकार ने जल अधिनियम की धारा 18 (1) (बी) के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए इस संयंत्र को बंद करने का आदेश दिया।

मारुमालार्ची द्रविड़ मुनेत्र कझगम थायागम के नेता वाएरो वर्षों से स्टरलाइट स्मेल्टिंग की इस इकाई के आसपास रहने वाले लोगों की पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को लगातार उठाते रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए वाएरो ने दावा किया कि अगर इस संयंत्र को स्थायी रूप से बंद करने का सरकार का इरादा था तो "नीति के निर्णयण के रूप में इस संबंध में एक कानून पारित करना होगा।"

वेदांता समूह ने अपनी याचिका में एनजीटी से आग्रह किया कि "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को स्वीकृति के नवीनीकरण के लिए आवेदन पर विचार करने का निर्देश दे और एक महीने की अवधि के भीतर पांच वर्ष के लिए इस स्वीकृति की तारीख़ से इसे मंज़ूर करते हुए उचित आदेश पारित करने का निर्देश दे।"

इस बीच थूथुकुड़ी में मदाथुर के ग्रामीणों ने 16 जुलाई को ज़िला क़ानूनी सेवा प्राधिकरण को याचिका सौंपी। इस याचिका में राज्य सरकार से स्टरलाइट संयंत्र को बंद करने के लिए अनुरोध किया गया है। अपने पत्र में ग्रामीणों ने कहा, "थूथुकुडी पुलिस ने विरोध प्रदर्शन में शामिल कई प्रदर्शनकारियों और समर्थकों को गिरफ़्तार कर लिया है और उन पर झूठे मामले दर्ज किए हैं। हमारे गांव और आस पास के गांवों में कोई पुरुष नहीं हैं। अफवाहें हैं कि स्टरलाइट के ख़िलाफ़ विरोध करने के लिए हमलोगों का ब्रेनवाश किया गया है। हम कहते हैं कि हमने स्वयं विरोध किया और हमारा ब्रेनवाश किसी ने नहीं किया था। पूरी ईमानदारी से, स्टरलाइट विरोधी आंदोलन पूरी तरह लोगों द्वारा किया गया था।" यह भी कहा गया कि वकील वंचिनाथन और हरि राघवन जो ग्रामीणों को विरोध करने के लिए उत्तेजित करने के आरोपों का सामना कर रहे थे उन्होंने केवल उनके विरोध में क़ानूनी रूप से मदद की है।

 

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।

टेलीग्राम पर न्यूज़क्लिक को सब्सक्राइब करें

Latest