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विशेषज्ञों के मुताबिक उच्च शिक्षा आयोग संस्थानों की स्वायत्तता को प्रभावित करेगा

यूजीसी की जगह नए निकाय की स्थापना इस क्षेत्र में निजी खिलाड़ियों को शिक्षा के क्षेत्र में खुले खेल की छूट देगीI
UGC

केंद्र सरकार ने बुधवार को 'भारत के उच्च शिक्षा आयोग अधिनियम 2018' का एक मसौदा जारी कियाI इसके तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की जगह एक न्य निकाय लाया जायेगा जिसके पास कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को धन देने का अधिकार नहीं होगी। उसकी जगह मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब निधि मंजूर करेगा। केंद्र सरकार की मंशा है कि संसद के मानसून सत्र में इससे जुड़ा अधिनियम पेश किया जाये। अकादमिक मानकों को निर्धारित करने और उच्च शिक्षा के लिए नीतियाँ तैयार करने के अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्तमान में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कॉलेजों और विभागों को निधि प्रदान करता है।

स्पष्ट और अनावश्यक कदम

जबकि सरकारी अधिकारियों ने कहा कि नया निकाय अकादमिक मानकों में सुधार करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगा, अन्य हितधारकों को यह विश्वास नहीं है कि यह कदम उच्च शिक्षा क्षेत्र के संकट को हल करने में मदद करेगा।

दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (डीयूटीए) ने एक गंभीर बयान देते हुए कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि नया बदलाव उच्च शिक्षा की ज़रूरतों को कैसे संबोधित करेगा।

डूटा ने कहा कि "मौजूदा ढाँचे के संस्थापक लक्ष्यों, उपलब्धियों, कमियों और संभावित कारणों और यूजीसी के स्वास्थ्य में सुधार के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपायों का विस्तृत अध्ययन किए बिना पूरी तरह से बदला जा रहा है।"

बयान में कहा गया कि, "सरकार को विपक्ष के कारण ‘हीरा’ [उच्च शिक्षा सशक्तिकरण विनियमन एजेंसी] बनाने के प्रस्ताव को रोकना पड़ा था, फिर भी एक नई एजेंसी बनाने के लिए यूजीसी को खत्म करना उसी दिशा में एक जल्दबाज़ी में लिया बौखलाहट भरे कदम लगता है।" यूईआरसी और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन को बदलने के लिए ‘हीरा, का इस आधार पर विरोध किया गया था कि इससे इस क्षेत्र के प्रभावी विनियमन को रोका जा सकेगा और निजी क्षेत्र को खुली छूट दी जायेगी।

बयान में आगे जोर दिया गया कि प्रस्तावित कमीशन में सामाजिक रूप से हाशिए वाले समूहों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा। "12 सदस्यीय आयोग में एससी/ एसटी/ ओबीसी/ पीडब्ल्यूडी/ महिला वर्गों से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। उच्च शिक्षा में सुधारों को शिक्षा को सार्वभौमिक करने, उसकी पहुँच और गुणवत्ता की आवश्यकता पर ज़ोर देना होगा। सुधारों को सामाजिक ज़िम्मेदारी का भी जवाब देना चाहिए और यह महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले निकाय में विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए”।

प्रस्तावित बिल ने अपनी सीमा से राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को निकाल दिया है। एस.ऍफ़.आई. के  महासचिव विक्रम सिंह ने कहा कि नए बिल ने इन संस्थानों के अस्तित्व को चुनौती दी क्योंकि यह स्पष्ट नहीं था कि वे यूजीसी की अनुपस्थिति में कैसे कार्य करेंगे। "उन्हें धन कैसे मिलेगा और किससे वे संबद्ध होंगे- ये सभी प्रश्न अनुत्तरित हैं। सरकार के हस्तक्षेप की अनुपस्थिति में, उनके निजी क्षेत्र पर वित्त पोषण के लिए निर्भर होने की संभावना है। इससे उच्च शिक्षा पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण बढ़ जायेगा” सिंह ने कहा।

एक खतरनाक उदहारण

सिंह ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वित्त पोषण शक्तियों के प्रावधान को भी चुनौती दी। "यह राजनीतिक दलों द्वारा संस्थानों के प्रत्यक्ष नियंत्रण को सुनिश्चित करने का एक प्रयास है। यदि एक विभाग अपनी पत्रिका में नीति को मापने पर सरकार की आलोचना करते हुए एक पत्र प्रकाशित करता है, तो इसके वित्त पोषण को कम किया जा सकता है।"

"यूजीसी के सदस्यों के पास अकादमिक पृष्ठभूमि है और वे धन की ज़रूरतों और उपयोग को अच्छी तरह से जानते हैं, मंत्रालय के अधिकारी विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं को नहीं जानते हैं। इससे संस्थानों की गुणवत्ता पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।" सिंह ने कहा।

विशेषज्ञों ने नोट किया कि यूजीसी ने अक्सर शैक्षिक संस्थानों में सरकारों के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप को रोक दिया था। दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कार्यकारी परिषद की सदस्य आभा देव हबीब ने कहा कि यदि यह प्रस्ताव लागू किया गया, तो विश्वविद्यालय भी सत्ता में बैठे लोगों से अनौपचारिक आदेशों का पालन करना शुरू कर देंगे।

उन्होंने कहा, "पिछले कुछ समय से, हमने नीतिगत बनाने के दायरे से बाहर शिक्षाविदों को रखते हुए अकादमिक संरचनाओं, उद्देश्य और शिक्षा का ध्यान केंद्रित करने में सरकारों की बढ़ती हस्तक्षेप देखी है।"

यूजीसी सरकारों के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप और प्रभाव को रोक सकता है। लेकिन जब संस्थागत प्रमुखों का मानना है कि वित्त पोषण मंत्रालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है, तो उन्हें अनौपचारिक रूप से उनसे क्या कहा जाता है, उन्हें पूरा करने के लिए मजबूर किया जाएगा। हबीब ने कहा, "यह देखने की बात है यह परिवर्तन आने वाले वर्षों में क्या गुल खिलायेगा।"

नया निकाय को वर्गीकृत स्वायत्तता के मानदंड निर्दिष्ट करने के लिए भी कहा जाएगा। इस पर टिप्पणी करते हुए हबीब ने कहा कि इससे केवल शिक्षा को आगे और ज्यादा निजीकरण की ओर अग्रसर किया जाएगा। "मान्यता और वर्गीकृत स्वायत्तता की अवधारणाओं को उच्च शिक्षा के निजीकरण से जोड़ा जाता है। ग्रेडियड स्वायत्तता पर हालिया विनियम रेटिंग और रैंकिंग के आधार पर विश्वविद्यालयों को स्तरीकृत करते हैं। 'स्वायत्तता' की इतनी मंजूरी दी जाती है कि नए पाठ्यक्रम, अनुसंधान, ऊष्मायन केंद्र शुरू करें और विश्वविद्यालय समाज संबंध केंद्र, बशर्ते कि वे इन परियोजनाओं के लिए व्यय उत्पन्न कर सकें। विश्वविद्यालयों के मामले में, इसका मतलब केवल फीस में वृद्धि होगी। इन परिवर्तनों को लागू करने के लिए मान्यता एक नई चाबुक बन गई है।" हबीब ने कहा।

 

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