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योगी आदित्यनाथ के खिलाफ़ मामले ख़तम करने की फ़िराक में यूपी सरकार

जहाँ एक तरफ़ योगी अपने खिलाफ केस ख़तम करने की कोशिश कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ़ उनके खिलाफ काफी और केस दर्ज हैं जिनमें 2007 के दो काफी गंभीर मामले शामिल हैं I
yogi adityanath

योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी आदित्यनाथ , शिव प्रताप शुक्ला (केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री), शिवानी पाण्डेय (बीजेपी विधायक) के साथ 11 और लोगों के खिलाफ़ एक मुकद्दमें को ख़तम करने का आदेश दिया हैI दरअसल 27 मई 1995 को इन सभी लोगों के खिलाफ इलाके में रोक के बावजूद एक बैठक करने के आरोप पर केस दर्ज़ किया गया था I गौरतलब है कि ये आदेश तब आया है जब 21 दिसंबर को योगी सरकार उत्तर प्रदेश ने क्रिमिनल लॉ बिल विधान सभा में पेश किया है I इस बिल के पेश होने से पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न लोगों पर 20000 केस ऐसे हैं जो राजनीति से प्रेरित हैं और जिन्हें इस संशोधन से ख़तम कर दिया जायेगा I

1995 का ये मामला जहाँ रोक के आदेश की अवेहलना पर केस दर्ज किया गया था,काफी समय से कोर्ट में लंबित था I यहाँ तक कि इस मामले में सभी आरोपियों के कोर्ट में पेश न होने पर गैरज़मानती वारंट निकालने का आदेश भी दिया गया था I पर आदेश के बावजूद वारंट नहीं निकाले गए I

20 दिसंबर को क्रिमिनल लॉ बिल के पेश होने के एक दिन पहले राज्य सरकार ने डिसट्रिक्ट मैजिसट्रेट को चिठ्ठी लिखी जिनमें ये कहा गया था कि इस मामले को कोर्ट से वापस ले लिया जाए I सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि सभी तथ्यों की जाँच के बाद ये फैसला लिया गया है कि इस केस को वापस के लिया जाय I

इस मामले पर सामाजिक कार्यकर्त्ता और रिहाई मंच के सचिव राजीव यादव ने कहा “योगी आदित्यनाथ अपने ही खिलाफ दर्ज़ हुए केस के जज नहीं बन सकते हैं, साथ ही उनके खिलाफ 2007 के दो केस हाई कोर्ट में अभी पेंडिंग हैं , जिन्हें वह पहले ही रफा दफा करने की कोशिश कर चुके हैं I सवाल ये है कि जब वह सांसद रहते हुए ये कर सकते हैं तो मुख्यमंत्री रहते हुए क्या करेंगे ?” रिहाई मंच एक संस्था है जो 2005 से साम्प्रदायिकता के खिलाफ काम कर रही है I इसी कड़ी में 2011 में इन्होने “सैफरन टेरर” नाम की एक डोक्यूमेंटरी रिलीज़ करी थी जिसमें योगी आदित्यनाथ और बाकी हिन्दू अतिवादी नेताओं के ज़हरीले भाषणों के विडियो फुटेज सम्मलित किये गए थे I

जहाँ एक तरफ़ योगी अपने खिलाफ केस ख़तम करने की कोशिश कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ़ उनके खिलाफ काफी और केस दर्ज हैं जिनमें 2007 के दो काफी गंभीर मामले शामिल हैं I आरोप है कि 27 जनवरी 2007 में योगी आदित्यनाथ और उनके कुछ साथी ने गोरखपुर के खुनीपुर स्थित एक मज़ार और इमाम चौक पर तोड़ फोड़ , धार्मिक पुस्तक का अपमान और आगज़नी करवाई थी I इसी मामले में उन्हें एक हफ्ते के लिए जेल भी जाना पड़ा था I इसके आलावा 2007 में ही आदित्यनाथ पर गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ सांप्रदायिक भाषण देने का भी आरोप है , जिसके बाद शहर में दंगे भड़क गए थे I ये दोनों मामले हाई कोर्ट में चल रहे हैं और इनमें योगी आदित्यनाथ को मुख्य आरोपी बनाये जाने पर भी काफी समय से विचार हो रहा हैI

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