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जेलों में बंद कैदियों में से 66% कैदी एससी/एसटी और ओबीसी हैं: सरकारी आंकड़े

कैदी जेलों में नारकीय ज़िंदगी जीने को मज़बूर हैं। आजादी के बाद जेल सुधार के लिए कई समितियां बनीं, लेकिन इन सारी समितियों के सुझावों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।
जेलों में बंद कैदियों में से 66% कैदी एससी/एसटी और ओबीसी हैं: सरकारी आंकड़े
प्रतीकात्मक तस्वीर

दिल्ली:  सरकार ने बुधवार को बताया कि देश की जेलों में बंद 4,78,600 कैदियों में से 3,15,409 (कुल 65.90 फीसदी) कैदी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के हैं। जबकि एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक देश में कैदियों की संख्या लगातर बढ़ रही है, जबकि जेलों की संख्या कम हुई है। कैदी जेलों में नारकीय ज़िंदगी जीने को मज़बूर हैं।  

गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये आंकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा, 31 दिसंबर 2019 तक अद्यतन किए गए आंकड़ों के संकलन पर आधारित हैं।

उन्होंने बताया कि देश की जेलों में बंद 4,78,600 कैदियों में से 3,15,409 कैदी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के हैं। शेष 1,26,393 कैदी अन्य समूहों से हैं।

रेड्डी ने बताया कि आंकड़ों के अनुसार, 1,62,800 कैदी (34.01 फीसदी) अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, जबकि 99,273 कैदी (20.74 फीसदी) अनुसूचित जाति से और 53,336 कैदी (11.14 फीसदी) अनुसूचित जनजाति से हैं।

उन्होंने बताया कि कुल 4,78,600 कैदियों में से 4,58,687 कैदी (95.83 फीसदी) पुरुष और 19,913 कैदी (4.16 फीसदी) महिलाएं हैं।

जेलों में अमानवीय स्थिति में कैदी

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अध्ययन में काई आँकड़ें सामने आएँ हैं। बता दें कि हाल ही में टाटा ट्रस्ट ने कुछ अन्य संस्थानों के सहयोग से तैयार इंडिया जस्टिस रिपोर्ट-2020 को  सार्वजानिक किया है।  
रिपोर्ट के अनुसार  जेलों  में क्षमता से अधिक कैदी हैं।  2016 में जेल ऑक्युपेंसी रेट 114% थी जो 2019 में बढ़कर 119% हो गई। 2016 में देश में 4 लाख 33 हजार 3 कैदी थे, जबकि 2019 में ये संख्या बढ़कर 478600 हो गई. हालांकि इस दौरान देश में जेलों की संख्या कम हुई। 2016 में देश में 1412 जेलें थीं जो अब कम होकर 1350 रह गई हैं।  इससे जेलों में भीड़ और बढ़ गई है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में 2013 में एक पीआईएल दाखिल कर कहा गया था कि देश भर के जेलों में बंद कैदियों की स्थिति अमानवीय हो गई है। लिहाजा जेल सुधार के लिए निर्देश जारी किया जाना चाहिए। दिक्कत यह है कि जेल सुधारों के प्रति प्रशासन का रवैया बेहद ढीला-ढाला रहा है।

आजादी के बाद जेल सुधार के लिए कई समितियां बनीं जैसे वर्ष 1983 में मुल्ला समिति, 1986 में कपूर समिति और 1987 में अय्यर समिति लेकिन इन सारी समितियों के सुझावों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सितंबर 2018 में जस्टिस अमिताव रॉय की अध्यक्षता में दोषियों के जेल से छूटने और पैरोल के मुद्दों पर उनके लिये कानूनी सलाह की उपलब्धता में कमी एवं जेलों की विभिन्न समस्याओं की जाँच करने के लिये एक समिति का गठन किया गया था।

इस साल फरवरी में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। द हिंदू के मुताबिक समिति ने कुछ सुझाव दिए हैं। इसके अनुसार, प्रत्येक नए कैदी को जेल में उसके पहले सप्ताह के दौरान दिन में एक बार अपने परिवार के सदस्यों से फोन पर बात करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

चूँकि जेलों में विचाराधीन कैदियों का अनुपात दोषियों के अनुपात से अधिक है इसलिए समिति ने इस संदर्भ में सुझाव दिया है कि प्रत्येक 30 कैदियों के लिए कम-से-कम एक वकील होना चाहिए।

साथ ही त्वरित मुकदमा जेलों में अप्रत्याशित भीड़ को कम करने का एक महत्त्वपूर्ण उपाय है। जेल विभाग में पिछले कुछ वर्षों से 30% से 40% रिक्तियाँ लगातार बनी हुई हैं, इस दिशा में भी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

हालांकि इस समिति के सुझावों पर अमल कब होगा यह पता नहीं है। चूंकि कैदी मतदान के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं इसलिए अक्सर वे राजनीतिक दलों के मुद्दों से बाहर रहते हैं। यही वजह है कि आज जेलों का बुरा हाल होता जा रहा है।

उनमें कैदी नारकीय जीवन जी रहे हैं। आए दिन विभिन्न जेलों से कैदियों के संदिग्ध स्थिति में मरने, उनके हंगामा मचाने और भागने की खबरें आती रहती हैं।

(समाचार एजेंसी भाषा इनपुट के साथ)

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