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कोरोना अपडेट: भारत में दिन भर में 436 नये मामले, 4 लोगों की मौत

आज, शनिवार को दिन भर में 8 राज्यों से 436 नये मामले आये हैं जिनमें से सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश से सामने आये हैं।
कोरोना वायरस

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 25 अप्रैल, शनिवार, शाम 5 बजे जारी आकड़ों के मुताबिक दिन भर में 436 नये मामले सामने आये हैं और 4 लोगों की मौत भी हुई है। अगर हम बीते 24 घंटों की बात करें तो 1,490 मामले 24 अप्रैल शाम 5 बजे से लेकर आज शाम 5 बजे तक आये हैं और 56 लोगों की मौत हुई है। साथ ही 396 लोगों को ठीक भी किया जा चुका है।

भारत में अब कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 24,942 पहुंच गयी है। इनमें से कुल 5,210 मरीज़ों को ठीक किया जा चुका है, मरने वाले लोगों की संख्या 779 हो गयी है। साथ ही देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़ कर 18,953 पहुंच गयी।

राज्य वार कोरोना के नये मामले

आज दिन भर में 8 राज्यों से 436 नये मामले आये है जिनमें से सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश से सामने आये है। उत्तर प्रदेश से 157 मामले आये और एक की मौत हुई, आंध्र प्रदेश से 106 मामले और 2 लोगों की मौत हुई,  मध्य प्रदेश से 100 मामले, कर्नाटक से 15 मामले, झारखंड से 2 मामले, केरल और चंडीगढ़ से एक-एक मामला सामने आया है और केरल में एक की मौत भी हुई है |  

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गृह मंत्रालय ने दुकानों को खोलने की अनुमति देने के लिए लॉकडाउन उपायों पर जारी समेकित संशोधित दिशा-निर्देशों में संशोधनों पर कल एक आदेश जारी किया था। इस आदेश का तात्पर्य यह है कि:

1.ग्रामीण क्षेत्रों में, सभी दुकानों को खोलने की अनुमति है। हालांकि, शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानें इनमें शामिल नहीं हैं।

2.शहरी क्षेत्रों में, सभी एकल दुकानों, आस-पड़ोस की दुकानों और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति है। हालांकि, बाजारों/बाजार परिसरों और शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है।

साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक वस्तुओं की ही बिक्री करने की अनुमति है। और शराब की बिक्री के साथ-साथ उन अन्य वस्तुओं की भी बिक्री प्रतिबंधित है, जिनके बारे में कोविड-19 के प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय निर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है। 

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है की उपर्युक्त दुकानों को उन सभी क्षेत्रों, चाहे वे ग्रामीण हों या शहरी, में खोलने की अनुमति नहीं है,  जिन्हें संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नियंत्रण क्षेत्र (कंटेनमेंट जोन) घोषित किया गया है।

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