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चंद्रशेखर मामले में कोर्ट की दिल्ली पुलिस को फटकार, कहा- प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार

सीएए प्रदर्शन पर अदालत ने कहा- संसद में जो कहा जाना चाहिए था, नहीं कहा गया, इसलिए लोग सड़कों पर हैं। जामा मस्जिद जाने पर भी कोर्ट ने कहा कि पुलिस ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे जामा मस्जिद पाकिस्तान है।
चंद्रशेखर आजाद
Image for representational use only.Image Courtesy : The Indian Express

दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कोई सबूत नहीं दिखा पाने को लेकर मंगलवार को दिल्ली पुलिस की खिंचाई की और कहा कि लोग सड़कों पर इसलिए हैं क्योंकि जो चीजें संसद के अंदर कही जानी चाहिए थी, वे नहीं कही गयीं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाऊ ने कहा कि दिल्ली पुलिस ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे कि जामा मस्जिद पाकिस्तान है और यदि ऐसा है तो भी कोई भी व्यक्ति वहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकता है।

न्यायाधीश ने कहा कि पाकिस्तान एक समय अविभाजित भारत का हिस्सा था। अदालत की टिप्पणी आज़ाद की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान आयी। आज़ाद को पुरानी दिल्ली के दरियागंज में सीएए विरोधी प्रदर्शन से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘ संसद के अंदर जो बातें कही जानी चाहिए थीं, वे नहीं कही गयीं। यही वजह है कि लोग सड़कों पर उतर गये हैं। हमें अपना विचार व्यक्त करने का पूरा हक़ है लेकिन हम देश को नष्ट नहीं कर सकते।’’

अदालत ने पुलिस के जांच अधिकारी से उन सारे सबूतों को पेश करने को कहा जो दर्शाते हों कि आज़ाद जामा मस्जिद में सभा को कथित रूप से भड़काऊ भाषण दे रहे थे। जांच अधिकारी से ऐसा कानून भी बताने को कहा गया जिससे पता चले कि सभा असंवैधानिक थी।

इसी दौरान सरकारी वकील ने आज़ाद की कुछ सोशल मीडिया पोस्ट पर सवाल उठाए। इस पर आज़ाद के वकील ने ऐतराज़ जताया और पोस्ट बताने के लिए कहा। लेकिन सरकारी वकील ने कहा कि वे उसे उनके साथ साझा नहीं कर सकते, जिसपर आज़ाद के वकील ने कहा कि उनके पास ऐसा कौन सा विशेषाधिकार है जिसकी वजह से वे उसे साझा नहीं कर सकते। इस पर सरकारी वकील ने आज़ाद की जामा मस्जिद जाने की अपील वाली पोस्ट पढ़ी।

अदालत ने कहा, ‘‘ आप ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे जामा मस्जिद पाकिस्तान हो और यदि वह पाकिस्तान है तो भी आप वहां जा सकते हैं और प्रदर्शन कर सकते हैं। पाकिस्तान अविभाजित भारत का हिस्सा था।’’

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख बुधवार, 15 जनवरी तय की है। सुनवाई के दौरान पुलिस ने कहा कि उसके पास सबूत के तौर पर बस सभा की ड्रोन तस्वीरें हैं, अन्य कोई रिकार्डिंग नहीं है।

इस पर न्यायाधीश ने कहा, ‘‘ क्या आप सोचते हैं कि दिल्ली पुलिस इतनी पिछड़ी है कि उसके पास किसी चीज की रिकार्डिंग करने के यंत्र नहीं हैं?’’ अदालत ने कहा, ‘‘मुझे कुछ ऐसी चीज या कानून दिखाइए जो ऐसी सभा को रोकता हो... हिंसा कहां हुई? कौन कहता है कि आप प्रदर्शन नहीं कर सकते... क्या आपने संविधान पढ़ा है। प्रदर्शन करना किसी भी व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है।’’

(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)

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