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भारत
राजनीति
ज्ञानवापी पर फेसबुक पर टिप्पणी के मामले में डीयू के एसोसिएट प्रोफेसर रतन लाल को ज़मानत मिली
अदालत ने लाल को 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि जमा करने पर राहत दी।
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
21 May 2022
Ratan Lal

नयी दिल्ली/भाषा: दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के एसोसिएट प्रोफेसर रतन लाल को जमानत दे दी। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में एक शिवलिंग मिलने के दावे को लेकर फेसबुक पर टिप्पणी करने के लिए एक दिन पहले लाल को गिरफ्तार किया गया था।

अदालत ने लाल को 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि जमा करने पर राहत दी।

लाल को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव बिगाड़ने का कृत्य करना) और 295 ए (धर्म का अपमान कर किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाना) के तहत दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था।     

दिल्ली के एक वकील की शिकायत के आधार पर मंगलवार रात लाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। अधिवक्ता विनीत जिंदल ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि लाल ने हाल में शिवलिंग के संबंध में एक अपमानजनक और भड़काऊ ट्वीट किया था। 

दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ, स्टूडेंट्स फेडरैशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को हिंदू कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर लाल की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली विश्वविद्यालय के कला संकाय के बाहर प्रदर्शन किया।

छात्रों ने लाल की गिरफ़्तारी के खिलाफ मौरिस नगर साइबर पुलिस थाना के बाहर रात भर प्रदर्शन किया था। छात्रों का कहना है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के नाम पर सरकार और पुलिस लाल को दलित कार्यकर्ता होने के कारण और सामाजिक मुद्दों पर सक्रियता के चलते उनको प्रताड़ित कर रही है।

आपको बता दें कि लाल को लगातार हिन्दुत्ववादी संघठनों से सम्बद्ध लोगों की ओर से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा था और उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियाँ मिल रहीं थीं। इसकी शिकायत उन्होंने मौरिस नगर पुलिस थाने में भी की थी।

(भाषा इनपुट के साथ)

Professor Ratan Lal Hanglu
Ratan Lal Bail
Delhi University
Gyanvapi Masjid

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