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दिल्ली: अदालत ने बिना राशन कार्ड वाले लाभार्थियों की सीमा को चुनौती देने वाली अर्ज़ी पर दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया

“27 मई के संबंधित दिशानिर्देश में इस योजना के तहत लाभार्थियों की 20 लाख की मनमानी सीमा तय कर दी गयी है। बीस लाख की इस सीमा का कोई तर्कसंगत आधार नहीं जान पड़ता है। इस योजना के तहत जिन लोगों को लाभों की जरूरत है, उनकी संख्या का आकलन उन लोगों के आंकड़े पर आधारित हो जो पिछले साल ऐसी ही योजना में लाभान्वित हुए थे। ’’
दिल्ली: अदालत ने बिना राशन कार्ड वाले लाभार्थियों की सीमा को चुनौती देने वाली अर्ज़ी पर दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया
Image courtesy : ThePrint

नई दिल्ली: लॉकडाउन के लगभग अब 50 दिन बाद जाकर दिल्ली सरकार ने ज़रूरतमंदों को राशन कार्ड नहीं होने पर भी 5 जून से मुफ्त राशन देना शुरू किया है। लेकिन इसमें में भी कई गड़बड़ियां हैं और इसको लेकर ही अब दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार से जबाब तलब किया है।  दिल्ली उच्च न्यायालय ने गैर पीडीएस श्रेणी  यानी  जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें राशन देने की योजना के तहत राशन के लिए लाभार्थियों की सीमा ‘मनमाने ढंग से’ 20 लाख सीमित करने संबंधी दिशानिर्देशों को चुनौती देने वाली एक अर्जी पर बुधवार को दिल्ली सरकार से जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति आशा मेनन की अवकाशकालीन पीठ ने दिल्ली रोजी रोटी अधिकार अभियान नामक गैर सरकारी संगठन की अर्जी पर दिल्ली सरकार और केंद्र को नोटिस जारी किये। याचिकाकर्ता ने कहा कि सभी जरूरतमंदों को खाद्यान्न दिया जाना चाहिए।

आवेदन में आप सरकार को 27 मई के दिशानिर्देश में यह संशोधन करने का भी निर्देश देने का अनुरोध किया है कि यह एकबारगी राहत नहीं होनी चाहिए बल्कि लाभार्थियों को अगले आदेश तक हर महीने अनाज मिले। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि दिल्ली सरकार ने कई केंद्रों पर गैर पीडीएस लाभार्थियों को खाद्यान्न देना बंद कर दिया है।

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आवेदन में आगे कहा गया है, ‘ 27 मई के संबंधित दिशानिर्देश में इस योजना के तहत लाभार्थियों की 20 लाख की मनमानी सीमा तय कर दी गयी है। बीस लाख की इस सीमा का कोई तर्कसंगत आधार नहीं जान पड़ता है। इस योजना के तहत जिन लोगों को लाभों की जरूरत है, उनकी संख्या का आकलन उन लोगों के आंकड़े पर आधारित हो जो पिछले साल ऐसी ही योजना में लाभान्वित हुए थे।’’

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आवेदन के अनुसार, ‘‘2020 में जब कोविड-19 की पहली लहर आयी थी तब इसी अदालत के आदेश पर.....करीब 69.6 लाख व्यक्तियों, जिनके पास राशनकार्ड नहीं थे, ने ई-कूपन के तहत पंजीकरण कराया था और उन्हें राशन दिया गया था। इसलिए उनसभी लोगों को राशन दिया जाना चाहिए जिन्हें जरूरत है, इस संबंध में पिछले साल भी आदेश जारी किया गया था।’’

पहले ही दिल्ली में प्रवासियों को राशन को लेकर दिल्ली सरकार पर सवाल उठते रहे हैं। लॉकडाउन के लगभग अब 50 दिन पूरे हो गए हैं, तब जाकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को कहा कि दिल्ली सरकार ज़रूरतमंदों को राशन कार्ड नहीं होने पर भी 5 जून से मुफ्त राशन देना शुरू किया है। इस पर भी सवाल उठे की कि इसमें इतनी देरी क्यों? मज़दूर उस सरकार पर क्यों विश्वास करे, जो सरकार उसे भोजन तक की व्यवस्था न करा सकी, अब जब दिल्ली लॉकडाउन से अनलॉक हो रही तब जाकर सरकार सूखा आनाज दे रही है। और यह भि सिर्फ़ खानापूर्ति ही लग रही है क्योंकि सरकार जो दे रही है वो सिर्फ गेहूं और चावल है। क्या भोजन इसी से तैयार हो सकता है?

(समाचार एजेंसी भाषा इनपुट के साथ )

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