Skip to main content
xआप एक स्वतंत्र और सवाल पूछने वाले मीडिया के हक़दार हैं। हमें आप जैसे पाठक चाहिए। स्वतंत्र और बेबाक मीडिया का समर्थन करें।

अकेले ड्राइविंग करते हुए भी मास्क पहनना अनिवार्य है : दिल्ली उच्च न्यायालय

अदालत ने कहा कि अगर किसी वाहन में केवल एक व्यक्ति बैठा है तो उसे भी सार्वजनिक स्थान माना जाएगा।
Delhi High Court
फोटो साभार: आईएएनएस

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान चेहरे को ढकना सुरक्षा कवच’ की तरह है और निजी वाहन में ड्राइविंग करते हुए अकेले होने के बावजूद भी मास्क पहनना अनिवार्य है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने निजी वाहन में अकेले ड्राइविंग करते हुए मास्क नहीं पहनने पर चालान काटने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से भी इनकार करते हुए कहा कि अगर किसी वाहन में केवल एक व्यक्ति बैठा है तो उसे भी सार्वजनिक स्थान माना जाएगा।

अदालत ने कहा, ‘‘कोविड-19 महामारी के संदर्भ में मास्क पहनना अनिवार्य है।’’ अदालत ने कहा कि मास्क पहनना जरूरी है चाहे किसी व्यक्ति ने टीका लगवा रखा हो या नहीं।

न्यायमूर्ति सिंह ने वकीलों की उन चार याचिकाओं को खारिज करते हुए ये टिप्पणियां की जिनमें अकेले निजी वाहन चलाते हुए मास्क न पहनने के लिए भी चालान’ काटने को चुनौती दी गई थी।

उन्होंने कहा, ‘‘मास्क पहनना कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सुरक्षा कवच’ की तरह है।’’ अदालत ने कहा कि मास्क व्यक्ति की रक्षा करता है और साथ ही उस व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों की भी रक्षा करता है।

उसने कहा कि चेहरे पर मास्क पहनना ‘‘ऐसा कदम है जिसने महामारी के दौरान लाखों लोग की जान बचाई।’’

अदालत ने कहा, ‘‘वकील होने के नाते याचिकाकर्ताओं को महामारी को फैलने से रोकने के लिए इन कदमों को लागू करने में मदद करनी चाहिए न कि इसकी वैधता पर सवाल उठाने चाहिए।’’

उसने कहा कि वकीलों द्वारा इन कदमों का पालन करने से आम जनता भी ऐसा करने के लिए प्रेरित होगी।

सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील फरमान अली माग्रे ने अदालत को बताया कि उसने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है जिसमें लोगों को कार में अकेले बैठे रहने के दौरान भी मास्क पहनने के लिए कहा गया है।

मंत्रालय ने कहा कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है और दिल्ली सरकार को इस पर फैसला लेना है।

दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया था कि पिछले साल अप्रैल में एक आदेश के जरिए किसी आधिकारिक या निजी वाहन में ड्राइविंग करते वक्त मास्क पहनना अनिवार्य किया गया था और यह अब भी लागू है।

साथ ही उसने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने निजी वाहन को सार्वजनिक स्थान बताया था।

ट्रैफिक सिग्नल पर विवाद में दिल्ली नागरिक रक्षा के तीन कर्मी घायल

दिल्ली में मास्क नहीं पहनने के सिलसिले में दिल्ली नागरिक रक्षा के कर्मियों के एक ट्रैफिक सिग्नल पर मोटरवाहन चालक को अचानक रोकने से एक अन्य व्यक्ति की कार में दूसरे वाहन ने टक्कर मार दी। इसके बाद हुए विवाद में दिल्ली नागरिक रक्षा के तीन कर्मी घायल हो गये। पुलिस ने मंगलवार को इस बारे में बताया।

पुलिस ने बताया कि कोविड-19 के नियमों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाते समय मास्क नहीं पहनने के लिए 2,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। इन कर्मियों के पास जुर्माना वसूलने का अधिकार नहीं है बल्कि उन्हें पुलिस के साथ सहयोग करते हुए नियमों का पालन कराना है।

पुलिस ने बताया कि सोमवार दोपहर दक्षिण दिल्ली के हौज खास में जितेश डागर इस विवाद में कूद पड़े और घायल हो गये।

पुलिस ने बताया कि आईआईटी गेट के पास सिग्नल पर हुई घटना में तीन वाहन शामिल थे।

उन्होंने बताया कि हरी बत्ती के जलते ही दिल्ली नागरिक रक्षा के कर्मियों ने एक कार के ड्राइवर को मास्क नहीं पहनने की वजह से जुर्माना लगाने के लिए रोका।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि नतीजतन ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया जिससे जितेश डागर की कार उसके वाहन से टकरा गयी। वाहन के अचानक रुकने के कारण डागर की कार को पीछे की भी एक कार ने टक्कर मार दी।

उन्होंने बताया, ‘‘डागर अपनी कार से उतरे और दिल्ली नागरिक रक्षा के कर्मियों से उलझ पड़े। इसके बाद कर्मियों ने कथित रूप से उन पर बेल्ट से वार किया।’’

पैदल यात्री घटनास्थल पर जमा हो गये और उन्होंने डागर के साथ मिलकर कथित रूप से नागरिक रक्षा कर्मियों पर हमला किया जिससे तीन कर्मी घायल हो गये। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस ने कहा कि घायल व्यक्तियों की चिकित्सकीय-कानूनी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है और घायलों का बयान दर्ज किया जा रहा है।

पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि घटना के संबंध में दो प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

ठाकुर ने बताया कि एक प्राथमिकी दिल्ली नागरिक रक्षा कर्मियों की ओर से दर्ज की गयी है और दूसरी शिकायत डागर ने दर्ज करायी है। उन्होंने बताया, ‘‘मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जायेगी और जांच जारी है।’’

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।

टेलीग्राम पर न्यूज़क्लिक को सब्सक्राइब करें

Latest