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छात्रों को ज़मानत देने के अदालत के आदेश में अड़चन डालने की कोशिश कर रही है दिल्ली पुलिस: बृंदा करात

करात ने आरोप लगाया, ‘‘दिल्ली पुलिस कार्यवाही को लंबित कर रही है ताकि वे छात्रों को जेल में रखे रह सकें। उन्होंने जो कारण दिये, वे अजीबोगरीब थे।’’
बृंदा करात

नयी दिल्ली : दिल्ली की उच्च न्यायालय ने दिल्ली दंगे में कथित आरोपी तीन छात्र नेताओं नताशा नरवाल, देवांगना कालिता और आसिफ इकबाल तनहा को जमानत दी थी जिसके बाद सब को उम्मीद थी की ये सभी जल्द ही जेल की सलाखों के बाहर होंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने औपचरिकताओं का बहाना बनाकर इन्हें अभी तक रिहा नहीं किया है।  जबकि इस बीच दिल्ली पुलिस इनकी ज़मानत के उच्च न्यायालय के निर्णय के ख़िलाफ़ उच्चतम न्यायालय चली गई है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस की मंशा पर लोग सवाल उठा रहे हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) पोलित ब्यूरो की सदस्यऔर पूर्व सांसद  बृंदा करात ने बुधवार को आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस पिछले साल उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से संबंधित मामलों में तीन छात्र कार्यकर्ताओं को जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश को जानबूझकर बाधित करने की कोशिश कर रही है।

करात ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम कर रही दिल्ली पुलिस नताशा नरवाल, देवांगना कालिता और आसिफ इकबाल तनहा की जमानत पर रिहाई को रोकने के लिए अजीबोगरीब बहाने बना रही है। करात ने नरवाल की रिहाई के लिए आवश्यक जमानत भी दी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तीनों को जमानत दी थी जिसके बाद नरवाल और कलीता ने एक निचली अदालत में तत्काल रिहाई के लिए अनुरोध किया था।

इस बीच दिल्ली पुलिस ने कार्यकर्ताओं को जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेशों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। इन तीनों पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामले दर्ज किये गये थे।

करात ने आरोप लगाया, ‘‘दिल्ली पुलिस कार्यवाही को लंबित करा रही है ताकि वे छात्रों को जेल में रखे रह सकें। उन्होंने जो कारण दिये, वे अजीबोगरीब थे।’’

उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने अदालत में कहा कि वह कालिता के घर के पते का सत्यापन करने के लिए एक अधिकारी को राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से असम भेज रही है। करात ने आरोप लगाया कि यह उन्हें जेल में रखने की ‘एक और चाल’ है।

आरोपियों के वकील अदित पुजारी ने आरोप लगाया कि पुलिस उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद आरोपियों की रिहाई में जानबूझकर विलंब कर रही है।

पुजारी ने पुलिस से कहा, ‘‘आप उन्हें अवैध रूप से हिरासत में रख रहे हैं। जमानत मिल चुकी है और तब से 24 घंटे हो चुके हैं।’’

तीनों छात्र कार्यकर्ताओं को पिछले साल फरवरी में हुए दंगों से जुड़े मामलों में सख्त गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मई 2020 में गिरफ्तार किया गया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कल तीनों को जमानत देते हुए कहा था कि राज्य ने प्रदर्शन के अधिकार और आतंकी गतिविधि के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया है तथा यदि इस तरह की मानसिकता मजबूत होती है तो यह ‘‘लोकतंत्र के लिए एक दुखद दिन होगा।’’

इसने यूएपीए के तहत ‘आतंकवादी गतिविधि’ की परिभाषा को ‘‘कुछ न कुछ अस्पष्ट’’ करार दिया और इसके ‘‘लापरवाह तरीके’’ से इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी देते हुए छात्र कार्यकर्ताओं को जमानत देने से इनकार करने के निचली अदालत के आदेशों को निरस्त कर दिया था।

उच्च न्यायालय ने 113, 83 और 72 पृष्ठों के तीन अलग-अलग फैसलों में कल कहा था कि यूएपीए की धारा 15 में ‘आतंकवादी गतिविधि’ की परिभाषा व्यापक है और कुछ न कुछ अस्पष्ट है, ऐसे में आतंकवाद की मूल विशेषता को सम्मिलित करना होगा तथा ‘आतंकवादी गतिविधि’ मुहावरे को उन आपराधिक गतिविधियों पर ‘‘लापरवाह तरीके से’’ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है जो भारतीय दंड संहिता के तहत आते हैं।

अदालत ने कहा था, ‘‘ऐसा लगता है कि असहमति को दबाने की अपनी बेताबी में सरकार के दिमाग में प्रदर्शन करने के लिए संविधान प्रदत्त अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच की रेखा कुछ न कुछ धुंधली होती हुई प्रतीत होती है। यदि यह मानसकिता प्रबल होती है तो यह लोकतंत्र के लिए एक दुखद दिन होगा।’’

गौरतलब है कि 24 फरवरी 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में संशोधित नागरिकता कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसा भड़क गई थी, जिसने सांप्रदायिक टकराव का रूप ले लिया था। हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी तथा करीब 200 अन्य घायल हुए थे।

(समाचार एजेंसी भाषा इनपुट के साथ )

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