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नताशा, देवांगना और आसिफ़ को ज़मानत: अदालत ने असहमति की आवाज़ें दबाए जाने पर जताई चिंता

दिल्ली दंगे के एक मामले में ज़मानत देते हुए कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा, "हम यह बोलने के लिए मजबूर हैं, ऐसा लगता है, कि राज्य (सरकार) के मन में असहमति की आवाज़ को दबाने के चिंता में विरोध करने के लिए संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच की जो रेखा है वो कुछ धुंधली होती दिख रही है। अगर यह सोच ज़ोर पकड़ती है तो यह लोकतंत्र के लिए एक दुखद दिन होगा।"
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तस्वीर में देवांगना (बाएं), नताशा (बीच में) और आसिफ़ (दाएं)

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तर-पूर्व दिल्ली दंगे के एक मामले में जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय की छात्राओं नताशा नरवाल, देवांगना कालिता और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को आज मंगलवार 15 जून को ज़मानत दे दी। इन लोगों को पिछले साल फरवरी में दंगों से जुड़े एक मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया था।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति एजे भंभानी की पीठ ने निचली अदालत के इन्हें ज़मानत ना देने के आदेश को ख़ारिज करते हुए तीनों को नियमित ज़मानत दे दी।

न्यायालय ने माना है कि प्रथम दृष्टया, तीनों के खिलाफ वर्तमान मामले में रिकॉर्ड की गई सामग्री के आधार पर धारा 15, 17 या 18 यूएपीए के तहत कोई अपराध नहीं बनता है।

इन्हें 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर ज़मानत दी गई। अदालत ने पिंजरा तोड़ कार्यकर्ताओं नताशा नरवाल, देवांगना कालिता और तन्हा को अपने-अपने पासपोर्ट जमा करने, गवाहों को प्रभावित न करने और सबूतों के साथ छेड़खानी न करने का निर्देश भी दिया।

ज़मानत देते हुए, जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और एजे भंभानी की पीठ ने गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा, "हम यह बोलने के लिए मजबूर हैं, ऐसा लगता है, कि राज्य (सरकार) के मन में असहमति की आवाज़ को दबाने के चिंता में विरोध करने के लिए संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच की जो रेखा है वो कुछ धुंधली होती दिख रही है। अगर यह सोच ज़ोर पकड़ती है तो यह लोकतंत्र के लिए एक दुखद दिन होगा।"

दिल्ली हाईकोर्ट ने इससे पहले जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा की अपील पर आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसमें पिछले साल दिल्ली में हुए दंगों में बड़ी साजिश से जुड़े एक मामले में उनकी ज़मानत खारिज करने के खिलाफ अपील की गई थी।

तन्हा ने 26 अक्टूबर, 2020 के एक आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनकी ज़मानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। तन्हा को कड़े यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने प्रथम दृष्टया यह देखते हुए ज़मानत अर्जी खारिज कर दी कि तन्हा के खिलाफ मामला चलने योग्य है और उन्होंने कथित तौर पर पूरी साजिश में सक्रिय भूमिका निभाई।

तन्हा की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल पेश हुए, जबकि सरकार की ओर से अमन लेखी दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष पेश हुए।

दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में दर्ज प्राथमिकी 59/2020 में कुल 15 लोगों को नामजद किया गया था। इनमें तन्हा, नरवाल और कलिता, गुलफिशा फातिमा, इशरत जहां, सफूर ज़रगर, मीरन हैदर, खालिद सैफी, शिफू-उर-रहमान और कई अन्य कार्यकर्ता भी शामिल है। पुलिस ने दावा किया कि तन्हा ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को अंजाम देने में सक्रिय भूमिका निभाई।

न्यायालय में, दिल्ली पुलिस ने उनकी नियमित ज़मानत का विरोध करते हुए कहा कि दंगे पूर्व नियोजित थे और एक साजिश रची गई थी जिसमें तन्हा एक हिस्सा थे ।

तन्हा के वकीलों ने तर्क दिया था कि वह दंगों के दौरान दिल्ली में मौजूद नहीं थे और किसी भी विरोध स्थल का दौरा नहीं किया था जहां दंगा और हिंसा हुई थी, और तन्हा को दंगों से जोड़ने का कोई भौतिक सबूत नहीं है और किसी भी धन के संबंध में कोई आरोप नहीं है ।

आपको बता दें कि तन्हा जामिया मिलिया इस्लामिया में बीए (ऑनर्स) (फारसी) के अंतिम वर्ष के छात्र है। उन्हें मई 2020 में यूएपीए के तहत दिल्ली दंगों के मामले में गिरफ्तार किया गया था और तब से लगातार हिरासत में है।

मई 2020 में ही 23 तरीख को शाम पिंजरा तोड़ की दो कार्यकर्ता देवांगना कलिता और नताशा नरवाल को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा उनके घर से गिरफ़्तार किया गया था। दोनों को बीती फरवरी में जाफ़राबाद में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के ख़िलाफ़ हुए एक प्रदर्शन के सिलसिले में गिरफ़्तार किया गया। हालांकि आरोप है कि गिरफ़्तारी के समय परिवार वालों को कारण तक नहीं बताया गया था। अगले दिन रविवार, 24 मई को दोनों को कोर्ट में पेश किया गया लेकिन कोर्ट ने दोनों को ज़मानत दे दी थी। इसके बाद ताकि वो जेल से रिहा न हो सके इसलिए पुलिस ने कई अन्य मुक़दमे लगाएं है। हालाँकि अभी किसी भी मामले में पुलिस उन्हें दोषी नहीं ठहरा पाई है।

अंग्रेजी अख़बार इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि देवांगना पर चार और नताशा पर तीन मामलों में मुकदमा चल रहा है। अब उन्हें सभी मामलों में ज़मानत मिल गई है। उनके वकील अदित पुजारी ने कहा कि उन्हें जेल से रिहा किया जाएगा।

जिस मामले में उन्हें 23 मई को गिरफ़्तार किया गया था वो भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 147, 186, 188, 283, 109, 341, 353 के तहत दर्ज किया गया था। जबकि जिस मामले में उन्हें 24 मई को गिरफ़्तार दिखाया गया वो IPC की धारा 147, 149, 353, 283, 323, 332, 307, 302, 427, 120-बी, 188 के साथ ही हथियार कानून और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान रोकथाम कानून की प्रासंगिक धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। बाद में शुक्रवार 29 मई 2020 को, दिल्ली पुलिस ने नताशा के ऊपर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत भी मुकदमा दर्ज किया था ।

गौरतलब है कि 24 फरवरी 2020 को उत्तर-पूर्व दिल्ली में संशोधित नागरिकता कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसा भड़क गई थी, जिसने सांप्रदायिक टकराव का रूप ले लिया था। हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी तथा करीब 200 लोग घायल हो गए थे।

देवांगना कलिता सेंटर ऑफ़ वीमेन स्टडियज़ में एमफिल की छात्रा हैं, वहीं नताशा नरवाल सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज में पीएचडी की छात्रा हैं। वे दोनों पिंजरा तोड़ की संस्थापक सदस्य हैं। ‘पिंजरा तोड़’ की स्थापना साल 2015 में हॉस्टल और पेइंग गेस्ट में छात्राओं की सुविधा और अधिकारों के मकसद से की गई थी। कालिता और नरवाल ने क्रमशः डीयू के मिरांडा हाउस और हिंदू कॉलेज से ग्रेज्युशन किया है।

अभी ये दोनों जेल में ही हैं। हालांकि उम्मीद है कि जल्द ही कुछ कागज़ी कार्रवाई के बाद ये सभी जेल से बाहर आ जाएंगे। आपको बता दे जेल में रहने के दौरान नताशा के पिता की कोरोना से मृत्यु भी हो गई। नताशा को ज़मानत न मिलने से वो अंतिम समय के संघर्ष में पिता का साथ न दे पाईं। उनकी माता का निधन काफ़ी साल पहले ही हो चुका था। जबकि उनका एक ही भाई था जो स्वयं कोरोना से जूझ रहा था। हालांकि पिता की मृत्यु के बाद उन्हें न्यायलय ने 14 दिन की अंतिरम ज़मानत दी थी।

नताशा के पिता महावीर जब तक जीवित थे वो लगातार कहते रहे कि उनकी बेटी बेक़सूर है और जेल से बाहर आएगी और उन्होंने यह भी कहा था की हो सकता है कि जब वो जेल से बाहर आए तो वो इस दुनिया में न हों। दुर्भाग्य से उनकी ये बात पूरी तरह सही साबित हुई और जब उनकी बेटी को ज़मानत मिली तो वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं।

(समाचार एजेंसी भाषा इनपुट के साथ )

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