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निर्वाचन आयोग ने गौतमबुद्ध नगर में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 10 प्रत्याशियों को नोटिस जारी किए

चुनाव और कोविड के मद्देनज़र गौतमबुद्ध नगर में 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक दो महीने के लिए धारा 144 लागू की गई है। इसके अलावा जेवर से चुनाव लड़ रहे सपा-रालोद के प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना और उनके समर्थकों के ख़िलाफ़ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है।
Election Commission

नोएडा (उप्र): गौतम बुद्ध नगर जिले की विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 10 उम्मीदवारों को नोटिस जारी करके उन्हें अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों की जानकारी विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल पर प्रकाशित एवं प्रसारित करने का निर्देश दिया गया है।
       
अपर जिला निर्वाचन अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव ने इन 10 उम्मीदवारों को नोटिस जारी करके कहा कि वे अपने ऊपर दर्ज मुकदमों को विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल पर तीन बार प्रकाशित एवं प्रसारित करें। 
       
अपर जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि गौतम बुद्ध नगर की नोएडा, दादरी और जेवर विधानसभा सीट से 39 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के नियम के मुताबिक, यदि किसी प्रत्याशी का आपराधिक इतिहास होता है, तो उसे नामांकन पत्र में इसका जिक्र करना होता है और मतदान से पूर्व अखबारों और टीवी चैनल पर इस संबंधी जानकारी तीन बार प्रकाशित एवं प्रसारित करनी होती है। 
       
उन्होंने बताया कि 39 प्रत्याशियों में से 10 के खिलाफ विभिन्न मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक किसी प्रत्याशी ने भी अपने आपराधिक इतिहास की जानकारी समाचार पत्रों या टीवी चैनल में प्रसारित या प्रकाशित नहीं कराई है।
       
उन्होंने बताया कि सभी प्रत्याशियों को नोटिस जारी किया गया है, ताकि कि वे समाचार पत्रों तथा टीवी चैनल के माध्यम से अपने अपराधिक इतिहास की जानकारी जल्द से जल्द जनता को दें। उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशों का पालन नहीं करने पर प्रत्याशियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
 
भड़ाना के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज

जेवर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे सपा-रालोद के संयुक्त प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना और उनके समर्थकों के खिलाफ थाना दनकौर में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला दर्ज हुआ है।  

इससे पहले आचार संहिता का उल्लंघन करने का उन पर दो मुकदमे दर्ज हो चुके हैं।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि थाना दनकौर में जेवर विधानसभा के चुनाव अधिकारी की ओर से आचार संहिता और कोरोना महामारी अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में रालोद प्रत्याशी और उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।

आरोप है कि 26 जनवरी को विधानसभा क्षेत्र के अस्तौली गांव में अवतार भड़ाना के समर्थकों ने डीजे के साथ चुनाव प्रचार किया और जुलूस निकाला था। इस दौरान अवतार भड़ाना पर नोटों की वर्षा भी की गई थी।   

सोशल मीडिया पर इस संबंध में वीडियो वायरल हुआ था।

इससे पहले जेवर कोतवाली में अवतार भड़ाना के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हो चुका है।
 
गौतमबुद्ध नगर में 31 मार्च तक धारा-144 लागू

गौतमबुद्ध नगर में मंगलवार, 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक दो महीने के लिए धारा 144 लागू की गई है। कोविड-19 महामारी के बीच चुनाव और त्योहारों के मद्देनजर गौतमबुद्ध नगर में लगायी गयी धारा-144 अब मार्च के अंत तक लागू रहेगी। 
       
अपर पुलिस उपायुक्त (कानून-व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने इस बाबत आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी को आपदा घोषित किया गया है और 10 फरवरी को जनपद में मतदान होना है। इन दो महीनों में बसंत पंचमी, रविदास जयंती, होली समेत कई त्योहार आने वाले हैं, जिसे देखते हुए जनपद में एक फरवरी से 31 मार्च तक धारा-144 लागू रखने का फैसला किया गया है।
       
उन्होंने बताया कि इस दौरान मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी के बिना कोई भी सभा का आयोजन नहीं किया जा सकता। शादी समारोह में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते। 
       
द्विवेदी ने बताया कि विधानसभा चुनाव में घर-घर जाकर प्रचार करने के लिए सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर 20 से अधिक लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी और प्रत्याशी एक बार में काफिले में पांच से अधिक गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। 

गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने शराब की तस्करी रोकने के लिए दल गठित किए
 
गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को रिझाने के वास्ते शराब का दुरुपयोग रोकने के लिए पुलिस तथा आबकारी विभाग के कई दल गठित कर छापेमारी शुरू कर दी है। 
       
जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने आबकारी विभाग के अधिकारियों को सीमा पर दलों को तैनात करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि गौतमबुद्ध नगर की सीमाएं हरियाणा और दिल्ली से जुड़ी हुई है और जानकारी मिली है कि चुनाव लड़ रहे कई प्रत्याशी दूसरे प्रदेशों से शराब मंगा रहे हैं। 
       
उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में शराब की तस्करी करने वालों पर पुलिस और जिला प्रशासन ने सख्ती की है लेकिन इसे पूरी तरह बंद करने के लिए आबकारी विभाग को दल बनाकर उन्हें अलग-अलग सीमा पर तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। 
       
जिलाधिकारी ने बताया कि शराब की तस्करी रोकने के लिए सात दलों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर यह बात सामने आती है कि प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने के लिए शराब का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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