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फ़्रांस : पुलिस को अधिक अधिकार देने वाले बिल के ख़िलाफ़ भारी विरोध जारी

इमैनुएल मैक्रोन की सरकार ने फ़्रांस की संसद में ग्लोबल सिक्योरिटी बिल पेश किया है जो अन्य चीजों के अलावा पुलिस की सर्विलांस की शक्तियों के विस्तार को प्रस्तावित करता है।
फ़्रांस

फ्रांस की संसद में इमैनुएल मैक्रोन सरकार द्वारा विवादास्पद 'ग्लोबल सिक्योरिटी' बिल पेश करने के ख़िलाफ़ पेरिस के ट्रोकाडेरो में ह्युमन राइट्स स्क्वायर पर हज़ारों लोगों ने 21 नवंबर को विरोध प्रदर्शन किया। ये बिल स्थानीय पुलिस को अधिक स्वायत्तता देता है,सर्विलांस ड्रोन के इस्तेमाल का विस्तार करता है और तस्वीरों के प्रसार को अवैध बनाता है जिसमें पुलिस अधिकारी या सशस्त्र पुलिस अधिकारियों को पहचाने जा सकते हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि ये बिल देश में प्रेस की आज़ादी के लिए बड़ा ख़तरा है। इस बिल पर 24 नवंबर को पहले वाचन में मतदान किया जाएगा।

जब पहली बार नेशनल एसेंबली ने इस बिल पर चर्चा शुरू की तो विरोध प्रदर्शन पूरे फ्रांस में शुरू हो गए। येलो वेस्ट प्रदर्शन की शुरुआत से देश में विरोध प्रदर्शन के ख़िलाफ़ फ्रांस पहले से ही दमनकारी उपायों को प्रारंभ कर दिया है। देश में पत्रकारों और प्रगतिशील तबकों को डर है कि इस नए क़ानून से सत्ता के दुरुपयोग के ख़िलाफ़ जांच प्रभावित होगा। नए विधेयक के अनुच्छेद 24 के विवरण के तहत जब तक किसी अधिकारी के चेहरे को धुंधला नहीं किया जाता ऐसे में इन तस्वीरों को साझा करना अपराध माना जाएगा और 45,000 यूरो (53,354 अमरीकी डॉलर) तक का जुर्माना या एक साल तक जेल की सजा हो सकती है। अनुच्छेद 21 पैट्रोलिंग यूनिट द्वारा पोर्टेबल कैमरों के उपयोग को बढ़ाने और उचित समय पर कमांड सेंटर में वीडियो स्ट्रीम के प्रसारण को अधिकृत करने की चर्चा करता है। इस बिल का अनुच्छेद 22 प्रदर्शनों के दौरान सर्विलांस ड्रोन के उपयोग को वैध बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है।

मिनिस्टर ऑफ द इंटेरियर जेराल्ड डरमेनिन ने उचित ठहराते हुए कहा है कि यह बिल "हमारी रक्षा करने वाले"की रक्षा के लिए आवश्यक है। हालांकि, फ्रेंच कम्युनिस्ट पार्टी (पीसीएफ) और ला फ्रांस इंसोउमाइज (एलएफआई) के प्रतिनिधियों ने इस बिल के ख़िलाफ़कड़ी आपत्ति जताई है।

फ्रेंच कम्युनिस्ट पार्टी (पीसीएफ) ने अनुच्छेद 24 को वापस लेने का आह्वान किया है और कहा है कि इससे सीधे तौर पर पुलिस की हिंसा के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए सूचना एवं संचार की स्वतंत्रता को ख़तरा है। पीसीएफ ने इस बिल के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शनों के साथ एकजुटता दिखाई है।

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