ज्ञानवापी केस : श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा के लिए अब हाईकोर्ट में होगी सुनवाई
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी विवाद से जुड़े शृंगार गौरी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग वाली याचिका को सुनवाई योग्य माना है। इसके चलते अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति की खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद नियमित पूजा की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है।
जिला कोर्ट वाराणसी श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। जस्टिस जेजे मुनीर की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। दरअसल, शृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग को लेकर राखी सिंह समेत नौ अन्य ने वाराणसी की अदालत में सिविल वाद दाखिल किया था।
हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला कोर्ट को यह तय करना था कि मामला सुनने योग्य है या नहीं। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में पोषणीय नहीं होने की दलील देते हुए इस केस को खारिज करने की मांग की थी। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के तहत इस मामले में सुनवाई हो सकती है। उम्मीद की जा रही है कि हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जा सकता है।
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