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केंद्रीय बजट में दलित-आदिवासी के लिए प्रत्यक्ष लाभ कम, दिखावा अधिक

दलितों और आदिवासियों के विकास के सम्बन्ध में  सरकार की बातों में जो उत्सुकता दिखाई देती है, वह 2022-23 वित्तीय वर्ष के दलितों और आदिवासियों से सम्बंधित बजट में नदारद है।  
Aadiwasi
Image courtesy: Scroll.in

इस वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनुसूचित जातियों (अजा) के लिए बजट कुल 1,42, 342.36 करोड़ रुपये और अनुसूचित जनजाति (अजजा) के लिए कुल 89,265.12 करोड़ रुपये तय किया गया है। अजा के लिए 329 योजनाओं और अजजा के लिए 336 योजनाओं को क्रमश: अनुसूचित जाति कल्याण (AWSC) और अनुसूचित जनजाति कल्याण (AWST) के लिए बजट में शामिल किया गया है।

हालांकि, आवंटित बजट दिखने में काफी बड़ा लगता है। लेकिन अजा बजट के तहत लक्षित योजनाओं का अनुपात सिर्फ 37.79% है, जिसके लिए 53794.9 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। और अजजा की लक्षित योजनाओं के लिए 39,113 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो अनुपात में 43.8% है। असल में इनमे से ज्यादातर सामान्य योजाएं हैं। जिन्हें बजट में अजा और अजजा का मुखौटा चढ़ा कर पेश किया गया है। उन्हें अजा और अजजा समुदाय के लिए कल्याणकारी योजनाएं कहना गलत होगा। क्योंकि वास्तव में ये योजनाएं खास अजा और अजजा समुदायों के लिए नहीं हैं। इनसे अजा-अजजा और अन्य समुदायों के बीच की विकासात्मक और गैर-बराबरी की  दूरी को दूर नहीं किया जा सकता है।

दलितों और आदिवासियों के विकास के सम्बन्ध में  सरकार की बातों में जो उत्सुकता दिखाई देती है, वह 2022-23 वित्तीय वर्ष के दलितों और आदिवासियों से सम्बंधित बजट में नदारद है।  

उपरोक्त विश्लेषण दो फरवरी 2022 को प्रेस क्लब ऑफ़ इंडिया में दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन ने एक प्रेस कांफ्रेंस के  आयोजन  के दौरान किया।

बजट विश्लेषण में प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार रहे :

1. AWSC और   AWST से सम्बंधित नीति आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, बजट में आवंटन आबादी के अनुपात के अनुसार होना चाहिए, लेकिन इस वर्ष भी आवंटित राशि आबादी के अनुपात के अनुसार नहीं थी। और अजा और अजजा के बजट में क्रमशः 40,634 करोड़ और 93,999 करोड़ रुपयों की कमी है।  

2. मैला उठाने की प्रथा भारत में मैन्युअल स्केवेंजिंग निषेध अधिनियम 2013 के जरिये प्रतिबंधित की जा चुकी है, लेकिन ये अभी भी कई इलाकों में अस्तित्व में है। यह अत्यंत निराशाजनक है कि ‘मैन्युअल स्केवेंजर्स के लिए स्वरोजगार योजना’ (SRMS) के लिए सिर्फ 70 करोड़ रुपये और  राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के लिए 25 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

3. पोस्ट मेट्रिक छात्रवृति के लिए सरकार ने 7,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का वायदा इस साल भी पूरा नहीं किया। इस साल अजा के लिए 5,660 करोड़ रुपये और अजजा के लिए 3,416 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

4. आंकड़ों से पता चलता है कि दलित महिलाओं के साथ अत्यचार के करीब 7000 मामले दर्ज किए जाते हैं। और रोज औसतन दस महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। लेकिन इस वर्ष अजा अजजा अत्याचार निवारण कानून  के कारगर कार्यान्वन के लिए सिर्फ 600 करोड़ रुपये ही आवंटित किए गए हैं, जिसमे से सिर्फ 180 करोड़ रुपये दलित महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों और हिंसा की रोकथाम के लिए आवंटित किए गए हैं। ट्रांस-दलित समुदाय का पूरे बजट में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई भी राशि आवंटित नहीं की गई है।
 
वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया, इस बजट में दलित आदिवासियों की  कुछ चिंताओं में से उबरने की उम्मीद थी, लेकिन यह बजट निराशाजनक रहा। अनुसूचित जाति (AWSC) के कल्याण के आवंटन के तहत अनुसूचित जाति के लिए कुल आवंटन 1,42,342 करोड़ रुपये है और अनुसूचित जनजाति के लिए एसटी कल्याण (AWST) के आवंटन के तहत 89,265 करोड़ रुपये है। बजट ने उनकी नीतियों में कमियों और दलित और आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता की कमी को उजागर किया है। क्योंकि जब कोई योजनाओं की मात्रा और गुणवत्ता को देखता है, तो महामारी और समुदायों पर इसके प्रभाव को संबोधित करने के लिए एक भी अभिनव योजना नहीं है।

दलितों और आदिवासियों के खिलाफ सुरक्षा के एकमात्र गारंटर, अत्याचार निवारण अधिनियम को इसके कार्यान्वयन के लिए 600 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ जो कि दलितों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जाति-आधारित अत्याचारों के कभी न खत्म होने वाले अत्याचारों को देखते हुए अपर्याप्त राशि है।

2019 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार, दलित महिलाओं के खिलाफ कुल 7,510 अपराध अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किए गए थे, जबकि वर्ष 2018 में यह संख्या 6,818 थी। हालांकि, दलित महिलाओं के खिलाफ अपराधों को संबोधित करने के लिए केवल 180 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह कोई छिपी हुई सच्चाई नहीं है कि भेदभाव और अत्याचार के मामलों की संख्या दर्ज मामलों की तुलना में कहीं अधिक है। भेदभाव वाले समुदायों के अधिकांश लोगों के पास शिकायत दर्ज करने के तरीकों तक पहुंच नहीं है।

हमेशा की तरह, अधिकांश योजनाएं काल्पनिक रहती हैं और समुदायों को प्रत्यक्ष लाभ नहीं देती हैं। ऐसा लगता है कि इनमें से कुछ योजनाओं को इस बजट में गलत तरीके से रखा गया है, यह एक त्रुटि है या अजा और अजजा के विकास के प्रति जानबूझकर लापरवाही है। मंत्रालयों के साथ कई समझौतों में, विश्लेषण में यह इंगित किया गया है, यह लगातार होता रहा है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि यह सरकार की जानबूझकर की गयी लापरवाही है।

योजनाओं का 31 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति के लिए आवंटित 44,429 करोड़ रुपये  को गलती से दलित बजट के तहत रखा गया है क्योंकि उन योजनाओं में अनुसूचित जाति के कल्याण या विकास के लिए कोई वित्तीय प्रवाह नहीं है।

श्री पॉल दिवाकर, एशिया दलित अधिकार मंच के अध्यक्ष, कहते हैं कि अनुसूचित जनजाति के लिए यह आदिवासी बजट का 24% है। 21,398 करोड़ रुपये गलत तरीके से रखे गए हैं। इसके विपरीत, यह भी देखा गया है कि कई प्रभावी योजनाएं विशेष रूप से उच्च शिक्षा विभाग आवंटन से वंचित हैं।

हाथ से मैला ढोने की प्रथा सबसे अमानवीय कार्यों में से एक है और हाथ से मैला उठाने वालों के नियोजन का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम के बावजूद इसका जारी रहना बहुत ही निराशाजनक है। MSJE द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में 63,246 हाथ से मैला ढोने वालों की पहचान की गई है। हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास के लिए मात्र 70 करोड़ रुपये का आवंटन है। आश्चर्य है कि "उन बच्चों की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए भी कोई आवंटन नहीं है जिनके माता-पिता अशुद्ध व्यवसायों में लगे हुए हैं और स्वास्थ्य के लिए खतरा हैं"।

बहुत ही दुखद है कि दलित और आदिवासी छात्रों के खिलाफ संस्थागत और व्यवस्थित भेदभाव द्वारा शिक्षा और शैक्षणिक क्षमता की हत्या प्रमुख जाति प्रशासन, शिक्षकों और अन्य छात्रों द्वारा की जा रही है। इस वर्ष हम पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवंटन में रुपये की वृद्धि का स्वागत करते हैं। अनुसूचित जाति के लिए 5660 करोड़ और अनुसूचित जनजाति के लिए 1965 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

प्रमुख सिफारिशें और सुझाव:

1) आवंटन :  सभी अनिवार्य मंत्रालय दलितों और आदिवासियों के लिए जनसंख्या के अनुपात में धन आवंटित करें।

2) पोस्ट मेट्रिक स्कोलरशिप:  मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, छात्रावास, कौशल विकास योजनाओं जैसी प्रत्यक्ष लाभ योजनाओं के आवंटन में वृद्धि की जानी चाहिए और लाभार्थियों को हर कीमत पर धन का समय पर हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

3) अनुसूचित जाति  और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आवंटन:   दलित और आदिवासी महिलाओं के लिए 50% का आवंटन एक विशेष घटक योजना की निगरानी और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मजबूत तंत्र के साथ स्थापित किया जाना चाहिए।

4) सामाजिक सुरक्षा:  एक न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा स्तर जो सभी दलितों और आदिवासियों को मातृत्व लाभ और बुनियादी आय सुरक्षा सहित सार्वभौमिक बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की गारंटी देता है।

5) विकलांगों के लिए आवंटन: विकलांग लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सभी स्कूलों और छात्रावासों को विकलांगों के अनुकूल बनाया जाना चाहिए और पर्याप्त आवंटन प्रदान किया जाना चाहिए।

6) कानूनी प्रावधान:  अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विधायी ढांचे की कमी के कारण अधिकांश योजनाओं के कार्यान्वयन में कमी आई है। इसलिए एससीपी/टीएसपी कानून पारित करने की तत्काल आवश्यकता है।

7) आपदा जोखिम में कमी और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए आवंटन: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए उनके लचीलेपन और अनुकूली क्षमता का निर्माण करने के लिए जनसंख्या आनुपातिक धन और प्रत्यक्ष आपदा जोखिम कमी (DRR) और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (CCA) कार्यक्रमों के लिए आवंटित करें। इन योजनाओं में सूखे के दौरान विशेष रूप से भूमिहीन खेतिहर मजदूरों, महिला किसानों और खेत मजदूरों की आजीविका तंत्र को मजबूत करने के लिए आजीविका शामिल हो सकती है।

8) न्याय तक पहुँच: दलित महिलाओं, पुरुषों, बच्चों, विकलांग लोगों और विलक्षण और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए आवंटन बढ़ाया जाना चाहिए। जाति-आधारित भेदभाव और हिंसा के शिकार किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्पष्ट तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। वर्तमान आवंटन पूरी तरह से अपर्याप्त है। मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतें गठित की जानी चाहिए और जाति और नस्ल आधारित अत्याचारों के शिकार लोगों को अधिक मुआवजा दिया जाना चाहिए।

9)  मैलाप्रथा का उन्मूलन: हाथ से मैला ढोने की प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करना महत्वपूर्ण है, इसलिए इस प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए और इस प्रथा में लगी महिलाओं और पुरुषों के पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए इस मुद्दे को हल करने के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करें।
 
(व्यक्त विचार निजी हैं। लेखक सफाई कर्मचारी आंदोलन से जुड़े हैं)

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