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रेलवे में नौकरी के बदले ज़मीन मामले में राबड़ी देवी व दो बेटियों को अंतरिम ज़मानत

ईडी द्वारा दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद मामले में अदालत द्वारा जारी समन के अनुपालन में आरोपी अदालत में पेश हुए।
Rabri Devi
फाइल फ़ोटो।

बिहार की मुख्‍यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती तथा हेमा यादव को रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में शुक्रवार को दिल्‍ली की एक अदालत ने 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत दी।

न्‍यूज़ एजेंसी भाषा के अनुसार विशेष न्यायमूर्ति विशाल गोगने ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के उस दावे के बाद तीनों आरोपियों को जमानत दे दी कि उसे उनकी नियमित जमानत याचिका पर दलीलें दाखिल करने के लिए समय चाहिए।

ईडी द्वारा दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद मामले में अदालत द्वारा जारी समन के अनुपालन में आरोपी अदालत में पेश हुए।

अदालत ने कार्यवाही के दौरान ईडी से पूछा कि उसे आरोपियों की हिरासत की आवश्यकता क्यों है जबकि उसने अपनी जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया था।

ज्ञात हो कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने 19 जनवरी को मामले के संबंध में लालू और उनके बेटे तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए नया समन जारी किया था।

ईडी द्वारा पटना स्थित राजद प्रमुख की पत्नी एवं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर समन सौंपा गया था। दोनों को क्रमशः 29 और 30 जनवरी को ईडी अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा गया था।

ईडी ने हाल ही में इस मामले में अपना पहला आरोपपत्र दायर किया था।

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