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जनता के लिए सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने को केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश जारी किये

मंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा कि प्रत्येक रेस्तरां को निर्देशों का पालन करना होगा और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी एक पर्यवेक्षक की होनी चाहिए। 
Veena George
केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज

तिरुवनंतपुरम: केरल में भोजन-विषाक्तता की घटनाओं के सामने आने के मद्देनजर, राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बृहस्पतिवार को रेस्तरां आदि के लिए निर्देश जारी किये। इन निर्देशों में लाइसेंस और पंजीकरण होना और साफ सफाई रखना शामिल है।

मंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा कि प्रत्येक रेस्तरां को निर्देशों का पालन करना होगा और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी एक पर्यवेक्षक की होनी चाहिए। 

उन्होंने कहा कि होटल के लिए एक स्वच्छता-रेटिंग प्रणाली भी लागू की जा रही है और उपभोक्ताओं के लिए किसी रेस्तरां में खरीदे गए भोजन और वहां साफ सफाई के संबंध में फोटो और वीडियो अपलोड करने के लिए इस महीने एक मोबाइल ऐप शुरू किया जाएगा।

जॉर्ज ने कहा कि लाइसेंस या पंजीकरण के बिना रेस्तरां को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और किसी रेस्तरां को लाइसेंस मिलने के बाद से वहां नियमित अंतराल पर निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है, तो इसे खाद्य सुरक्षा आयुक्त के इसको लेकर संतुष्ट होने के बाद ही फिर से जारी किया जाएगा कि कमियों को सुधार लिया गया है।

विज्ञप्ति के अनुसार उन्होंने कहा कि इसके अलावा, मायोनीज बनाने के लिए कच्चे अंडे का उपयोग राज्य में प्रतिबंधित है और क्रीमी सॉस बनाने के लिए केवल पास्चुरीकृत अंडे का उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अन्यथा, शाकाहारी मायोनीज को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

स्वास्थ्य विभाग की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि एक अन्य निर्देश यह है कि भोजन पार्सल पर एक स्टिकर लगाया जाना चाहिए, जिसमें यह बताया जाए कि यह कब तैयार किया गया था और कितने समय तक इसका सेवन किया जाना चाहिए।     इसके अलावा, भोजनालयों के सभी कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य कार्ड अनिवार्य है।

मंत्री ने कहा कि सभागारों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में, केवल भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस प्राप्त खानपान सेवा को ही भोजन परोसने की अनुमति होगी।

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