उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या मामले में कुलदीप सेंगर को 10 साल की सज़ा
दिल्ली : दिल्ली की की तीस हज़ारी कोर्ट ने भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत सात को उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में शुक्रवार को 10 साल की सजा सुनाई।
जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने सेंगर और उसके भाई अतुल सेंगर को बलात्कार पीड़िता के परिवार को 10-10 लाख रुपये देने का आदेश भी दिया।
पीड़िता के पिता की नौ अप्रैल, 2018 को न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी। पीड़िता का 2017 में सेंगर ने कथित तौर पर अपहरण कर बलात्कार किया था। घटना के समय वह नाबालिग थी।
कोर्ट ने बीती 3 मार्च को कुलदीप सिंह सेंगर को आपराधिक साजिश (120 बी) के तहत दोषी करार दिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि कुलदीप का हत्या का इरादा नहीं था लेकिन पीड़िता के पिता को बुरी तरह पीटा गया। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने पुलिस कॉन्स्टेबल अमीर खान को बरी कर दिया था।
इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर समेत 11 आरोपी थे। इनमें से 4 को बरी कर दिया गया था। बाकी 7 को कोर्ट ने पीड़िता के पिता की कस्टडी में हुई मौत का दोषी माना था। कोर्ट ने अपने आदेश में एसएचओ अशोक भदौरिया और सब इंस्पेक्टर केपी सिंह को भी दोषी ठहराया था।
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आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक रहे कुलदीप सेंगर को नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में उम्रकैद की सजा हो चुकी है। 16 दिसंबर, 2019 को तीस हजारी कोर्ट ने इस मामले में सेंगर को दोषी ठहराया था और 20 दिसंबर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)
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