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लखनऊ : मो. शोएब व रॉबिन वर्मा कब रिहा होंगे?

देश में इन दिनों जो माहौल है, उसमें सवाल पूछना, विरोध करना ही ‘गुनाह’ है। रिहाई मंच इसी की ‘सज़ा’ झेल रहा है। अजय सिंह का विशेष स्तंभ फ़ुटपाथ। 
Robin Shoib
फोटो (बाएं से) रॉबिन वर्मा, मो. शोएब

लखनऊ की ज़िला जेल से कुछ दिन पहले मानवाधिकार कार्यकर्ता व भूतपूर्व पुलिस अधिकारी सरवन राम दारापुरी, कांग्रेस कार्यकर्ता व कलाकार सदफ़ जाफ़र और संस्कृतिकर्मी दीपक कबीर ज़मानत पर रिहा हो गये। लेकिन रिहाई मंच के अध्यक्ष व मानवाधिकारवादी वकील मोहम्मद शोएब और रिहाई मंच के कार्यकर्ता व लखनऊ के एक डिग्री कॉलेज में अध्यापक रॉबिन वर्मा को अभी तक रिहा नहीं किया गया है। ये दोनों लगभग एक महीने से लखनऊ ज़िला जेल में बंद हैं और अदालत में इनकी ज़मानत की अर्ज़ियों पर सुनवाई टलती जा रही है।

इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या इसकी वजह यह है कि मोहम्मद शोएब और रॉबिन वर्मा रिहाई मंच से जुड़े हैं, जिस पर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की ‘टेढ़ी निगाह’ है और वह ‘बदला लेने’ को उतारू हैं? क्या इसी के चलते इन दोनों मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को सरकार ‘सबक सिखा’ रही है?

नागरिकता संशोधन कानून (सीएएऔर संभावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसीके विरोध में 19 दिसंबर 2019 को लखनऊ में जनता के विभिन्न तबकों व जन संगठनों की ओर से धरनाप्रदर्शन और रैली का आयोजन किया गया था। उसी सिलसिले में मोहम्मद शोएबसरवन राम दारापुरीसदफ़ जाफ़ररॉबिन वर्मा और दीपक कबीर को पुलिस ने गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया। दस-पंद्रह दिनों के बाद दारापुरीसदफ़ जाफ़र व दीपक कबीर को ज़मानत मिल गयी और वे रिहा हो गये। लेकिन 76 साल के मोहम्मद शोएब व नौजवान रॉबिन वर्मा की अभी तक रिहाई नहीं हुई है।

रिहाई मंच सरकार की नज़रों में इसलिए गड़ता रहा है कि इसके कार्यक्रमों में पत्रकार, लेखक, बुद्धिजीवी, भूतपूर्व पुलिस अधिकारी व जज, सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता और अन्य जाने-माने लोग हिस्सा लेते रहे हैं। 2007 से ही रिहाई मंच उत्तर प्रदेश में मुठभेड़ के नाम पर हत्याओं और मुसलमानों, दलितों व पिछड़ों के खिलाफ़ पुलिस की ज़्यादतियों और हिंसा के विरोध में आवाज़ उठाता रहा है और आंदोलन करता रहा है। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ़ मंच ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखि़ल की है।

लेकिन एक बहुत ख़ास वजह है, जिसके चलते सरकार रिहाई मंच से बहुत ज़्यादा चिढ़ती है। वह है : जेलों में बंद बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों को अदालती कार्रवाई (उनके मुक़दमों की पैरवी) के जरिए रिहा कराना। 2007 से लेकर अब तक रिहाई मंच और मोहम्मद शोएब ने 13 बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों को जेलों से रिहा कराया है, जिन्हें पुलिस ने आतंकवाद के झूठे मामलों में फंसा कर गिरफ़्तार कर लिया था। ये नौजवान कई सालों से जेलों में बंद थे। इनमें आफ़ताब आलम अंसारी और शाहबाज़ अहमद शामिल हैं, जिन्हें पिछले दिनों अदालतों ने बरी कर दिया। इससे सरकार व पुलिस की बड़ी किरकिरी हुई।

जो वंचित और ग़रीब हैं, जो हाशिए पर फेंक दिये गये लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर हैं-ऐसे लोग अक्सर सरकार व उसकी एजेंसियों के हमले और हिंसा के शिकार होते हैं। ऐसे लोगों को आंदोलन व अदालत के माध्यम से न्याय दिलाने का काम रिहाई मंच करता रहा है। अपनी इन न्यायसंगत और वैधानिक कामों के चलते रिहाई मंच अगर सरकार की निगाहों में ‘देशद्रोही’ और ‘राष्ट्र-विरोधी’ है, तो क्या ताज्जुब! उत्तर प्रदेश पुलिस ने तमाम तरह की अनर्गल व झूठी ख़बरें प्रचारित कर रिहाई मंच को ‘संदिग्ध’ संगठन बताने की कोशिश की है।

देश में इन दिनों जो माहौल है, उसमें सवाल पूछना, विरोध करना ही ‘गुनाह’ है। रिहाई मंच इसी की ‘सज़ा’ झेल रहा है।

(लेखक वरिष्ठ कवि और पत्रकार हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

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