NewsClick

NewsClick
  • English
  • राजनीति
  • अर्थव्यवस्था
  • विज्ञान
  • संस्कृति
  • भारत
  • अंतरराष्ट्रीय
  • हमारे लेख
  • हमारे वीडियो
search
menu
image/svg+xml
  • सारे लेख
  • न्यूज़क्लिक लेख
  • सारे वीडियो
  • न्यूज़क्लिक वीडियो
  • राजनीति
  • अर्थव्यवस्था
  • विज्ञान
  • संस्कृति
  • भारत
  • अंतरराष्ट्रीय
  • अफ्रीका
  • लैटिन अमेरिका
  • फिलिस्तीन
  • नेपाल
  • पाकिस्तान
  • श्री लंका
  • अमेरिका
  • एशिया के बाकी
हमारे बारे में
हमसे संपर्क करें
सब्सक्राइब करें
हमारा अनुसरण करो Facebook - Newsclick Twitter - Newsclick RSS - Newsclick
close menu
भारत
राजनीति
राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में फ़ैसला सुरक्षित
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुये संबंधित पक्षों को ‘मोल्डिंग ऑफ रिलीफ’ (राहत में बदलाव) के मुद्दे पर लिखित दलील दाखिल करने के लिये तीन दिन का समय दिया।
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
16 Oct 2019
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी की

सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की सुनवाई आज, बुधवार को पूरी कर ली। फैसला बाद में सुनाया जाएगा। संभावना है कि फैसला नवंबर के मध्य तक आ जाएगा।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सितंबर, 2010 के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर छह अगस्त से रोजाना 40 दिन तक सुनवाई की। इस दौरान विभिन्न पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें पेश कीं।

संविधान पीठ ने इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुये संबंधित पक्षों को ‘मोल्डिंग ऑफ रिलीफ’ (राहत में बदलाव) के मुद्दे पर लिखित दलील दाखिल करने के लिये तीन दिन का समय दिया।

संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर भी शामिल हैं।

इस मामले में दशहरा अवकाश के बाद 14 अक्टूबर से अंतिम चरण की सुनवाई शुरू हुयी। न्यायालय के पहले के कार्यक्रम के तहत यह सुनवाई 18 अक्टूबर तक पूरी की जानी थी। लेकिन 14 अक्टूबर को सुनवाई शुरू होने पर न्यायालय ने कहा कि यह 17 अक्ट्रबर तक पूरी की जायेगी लेकिन 15 अक्टूबर को पीठ ने यह समय सीमा घटाकर 16 अक्टूबर कर दी थी।

राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील इस मुद्दे पर 17 नवंबर से पहले ही फैसला आने की उम्मीद है क्योंकि प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई इस दिन सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

इस मामले में बुधवार की सुबह सुनवाई शुरू होने पर पीठ ने स्पष्ट कर दिया था कि वह पिछले 39 दिनों से अयोध्या भूमि विवाद मामले में सुनवाई कर रही है। पीठ ने कहा था कि इस मामले में सुनवाई पूरी करने के लिए किसी भी पक्षकार को आज (बुधवार) के बाद अब और समय नहीं दिया जाएगा।

शीर्ष अदालत ने शुरू में इस विवाद का मध्यस्थता के माध्यम से सर्वमान्य समाधान निकालने का प्रयास किया था। न्यायालय ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश एफएमआई कलीफुल्ला की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिति भी गठित की थी लेकिन उसे इसमें सफलता नहीं मिली। इसके बाद, प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने सारे प्रकरण पर छह अगस्त से रोजाना सुनवाई करने का निर्णय किया।

संविधान पीठ ने अयोध्या में 2.77 एकड़ विवादित भूमि को तीन पक्षकारों-सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला- के बीच बराबर-बराबर बांटने का आदेश देने संबंधी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सितंबर, 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपीलों पर इस दौरान विस्तार से सुनवाई की। शुरूआत में निचली अदालत में इस मसले पर पांच वाद दायर किये गये थे।

पहला मुकदमा ‘राम लला’ के भक्त गोपाल सिंह विशारद ने 1950 में दायर किया था। इसमें उन्होंने विवादित स्थल पर हिन्दुओं के पूजा अर्चना का अधिकार लागू करने का अनुरोध किया था। उसी साल, परमहंस रामचन्द्र दास ने भी पूजा अर्चना जारी रखने और विवादित ढांचे के मध्य गुंबद के नीचे ही मूर्तियां रखी रहने के लिये मुकदमा दायर किया था। लेकिन बाद में यह मुकदमा वापस ले लिया गया था।

बाद में, निर्मोही अखाड़े ने 1959 में 2.77 एकड़ विवादित स्थल के प्रबंधन और शेबैती अधिकार के लिये निचली अदालत में वाद दायर किया। इसके दो साल बाद 1961 में उप्र सुन्नी वक्फ बोर्ड भी अदालत में पहुंचा और उसने विवादित संपत्ति पर अपना मालिकाना हक होने का दावा किया।

‘राम लला विराजमान’ की ओर से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश देवकी नंदन अग्रवाल और जन्म भूमि ने 1989 में मुकदमा दायर कर समूची संपत्ति पर अपना दावा किया और कहा कि इस भूमि का स्वरूप देवता का और एक ‘न्यायिक व्यक्ति’ जैसा है।

अयोध्या में छह दिसंबर, 1992 को विवादित ढांचा गिराये जाने की घटना और इसे लेकर देश में हुये सांप्रदायिक दंगों के बाद में सारे मुकदमे इलाहाबाद उच्च न्यायालय को निर्णय के लिये सौंप दिये गये थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 30 सितंबर, 2010 के फैसले में 2.77 एकड़ विवादित भूमि तीन पक्षकारों-सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला- के बीच बांटने के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गयी थी।

शीर्ष अदालत ने मई 2011 में उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुये अयोध्या में यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया था।

अब एक लंबी प्रक्रिया के बाद सुनवाई पूरी हो गई है। इसी के साथ धारा 144 लगाते हुए अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा यूपी में फील्ड में तैनात सारे अधिकारियों की छुट्टियां भी 30 नवंबर तक रद्द कर दी गई हैं।

(समाचार एजेंसी भाषा का इनपुट)

Ram Mandir
babri masjid
Ram Janamabhoomi – Babri Masjid
Supreme Court
Ayodhya Case
Babri Demolition

Trending

बंगाल ब्रिगेड रैली, रसोई गैस के बढ़ते दाम और अन्य
ख़ास मुलाक़ात: बिना लड़े हमें कुछ नहीं मिल सकता - नौदीप कौर
छत्तीसगढ़: माकपा ने कहा यह ज़मीन पर उतारने वाला बजट नहीं
मांगने आए रोज़गार, मिली पुलिस की लाठी–पानी की बौछार
बंगाल: वाम फ्रंट ने ब्रिगेड रैली से किया शक्ति प्रदर्शन, "सांप्रदायिक तृणमूल और भाजपा को हराने’’ का किया आह्वान
रसोई गैस के फिर बढ़े दाम, ‘उज्ज्वला’ से मिले महिलाओं के सम्मान का अब क्या होगा?

Related Stories

हेमंत सोरेन
अनिल अंशुमन
झारखंड: हेमंत सोरेन के "आदिवासी हिन्दू नहीं हैं" बयान पर विवाद, भाजपा परेशान!
27 February 2021
झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में दिया गया वक्तव्य काफी सियासी रंग लेता जा रहा है। इसे लेकर भाजपा व संघ संचालित
cartoon click
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
दिशा की ज़मानत पर सुनवाई, ग्रेटा ने मानवाधिकार का मुद्दा उठाया
20 February 2021
किसानों के समर्थन में टूलकिट साझा करने के मामले में आरोपी बनाई गई जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि की ज़मानत याचिका पर आज सुनवाई है। इस बीच अदालत ने उन्ह
प्रख्यात इतिहासकार डी एन झा की श्रद्धाजंलि सभा
अनीश अंकुर
प्रख्यात इतिहासकार डी एन झा की श्रद्धाजंलि सभा: वैज्ञानिक व धर्मनिरपेक्ष इतिहास लेखन की ज़रूरत पर डाला गया प्रकाश
18 February 2021
प्रख्यात इतिहासकार डी एन झा की श्रद्धाजंलि सभा का आयोजन मंगलवार को केदारदास श्रम व समाज अध्ययन संस्थान तथा अखिल भारतीय शांति व एकजुटता संगठन (इसकफ)

Pagination

  • Next page ››

बाकी खबरें

  • Daily roundup
    न्यूज़क्लिक टीम
    बंगाल ब्रिगेड रैली, रसोई गैस के बढ़ते दाम और अन्य
    01 Mar 2021
    आज के डेली राउंड-अप में शुरुआत करेंगे कोलकाता में हुई वाम सेक्युलर मोर्चा रैली से, साथ ही सुनेंगे क्या कहना है 23 वर्षीय दलित अधिकार एक्टिविस्ट, नौदीप कौर का। अंत में नज़र डालेंगे बढ़ते रसोई गैस के…
  • नौदीप कौर
    न्यूज़क्लिक टीम
    ख़ास मुलाक़ात: बिना लड़े हमें कुछ नहीं मिल सकता - नौदीप कौर
    01 Mar 2021
    वरिष्ठ पत्रकार भाषा सिंह ने बातचीत की भारत की बहादुर बेटी, दलित लेबर एक्टिविस्ट नौदीप कौर से, जिन्हें बहुत गंभीर आरोपों में हरियाणा पुलिस ने 12 जनवरी 2021 को कुंडली से गिरफ्तार किया था। वह…
  • भूपेश बघेल
    न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
    छत्तीसगढ़: माकपा ने कहा यह ज़मीन पर उतारने वाला बजट नहीं
    01 Mar 2021
    “पिछले वर्ष मनरेगा में 2600 करोड़ रुपयों का भुगतान किया गया था, लेकिन इस वर्ष के बजट में मात्र 1600 करोड़ रुपये ही आवंटित किये गए हैं। यह कटौती 38% से अधिक है।”
  • भारतीय आर्किटेक्चर के लिए अलग-अलग विषयों के समायोजन का वक़्त?
    सुदेश प्रभाकर
    भारतीय आर्किटेक्चर के लिए अलग-अलग विषयों के समायोजन का वक़्त?
    01 Mar 2021
    यहां राष्ट्रीय महत्व की चार प्रस्तावित परियोजनाओं की स्थापत्य शैली का विश्लेषण किया गया है।
  • मांगने आए रोज़गार, मिली पुलिस की लाठी–पानी की बौछार
    अनिल अंशुमन
    मांगने आए रोज़गार, मिली पुलिस की लाठी–पानी की बौछार
    01 Mar 2021
    पुलिस ने माले विधायक मनोज मंजिल और संदीप सौरभ से भी मार-पीट की, यहां तक कि विधायक अजित कुशवाहा जी के कपड़े भी फाड़ दिए गए। 
  • Load More
सब्सक्राइब करें
हमसे जुडे
हमारे बारे में
हमसे संपर्क करें