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प्रशांत भूषण ने अंत तक नहीं मांगी माफ़ी, सज़ा पर फ़ैसला सुरक्षित

अवमानना मामले में कोर्ट द्वारा बार-बार माफ़ी के लिए कहने के बावजूद प्रशांत भूषण अंत-अंत तक अपने रुख पर कायम रहे।
प्रशांत भूषण ने अंत तक नहीं मांगी माफ़ी, सज़ा पर फ़ैसला सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण के उनके दो ट्वीट के जरिये अदालत की अवमानना मामले में सज़ा का फ़ैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट द्वारा बार-बार माफ़ी के लिए कहने के बावजूद प्रशांत भूषण अंत-अंत तक अपने रुख पर कायम रहे, जिसके बाद जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सज़ा पर अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया।

अपने फ़ैसले में कोर्ट ने यहां तक कहा कि माफ़ी मांगने में क्या गलत हैक्या यह बहुत बुरा शब्द है।

लाइव लॉ के मुताबिक जस्टिस अरुण मिश्रा ने अपने जजमेंट में कहा- "हमें बताएं कि 'माफ़ीशब्द का उपयोग करने में क्या ग़लत हैमाफ़ी मांगने में क्या ग़लत हैक्या दोषी का प्रतिबिंब होगामाफ़ी एक जादुई शब्द हैजो कई चीज़ों को ठीक कर सकता है। मैं प्रशांत के बारे में नहीं बल्कि सामान्य तौर पर बात कर रहा हूं। यदि आप माफ़ी मांगते हैं तो आप महात्मा गांधी की श्रेणी में आ जाएंगे। गांधी जी ऐसा करते थे। यदि आपने किसी को चोट पहुंचाई हैतो आपको मरहम लगाना चाहिए।"

समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार इससे पहले अदालत ने प्रशांत भूषण के वकीलवरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन से अवमानना मामले में सज़ा को लेकर विचार मांगे।

राजीव धवन ने अदालत से कहा कि न सिर्फ भूषण से संबंधित अवमानना के मामले को बंद किया जाएबल्कि विवाद का भी अंत किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय की ओर से स्टेट्समैन’ जैसा संदेश दिया जाना चाहिए।

धवन ने कहा कि भूषण को शहीद न बनाएंउन्होंने कोई कत्ल या चोरी नहीं की है। उन्होंने कहा कि प्रशांत भूषण को दोषी करार देने वाले फैसले को वापस लिया जाना चाहिएउन्हें किसी प्रकार की सज़ा नहीं दी जानी चाहिए।

आपको मालूम है कि प्रशांत भूषण को उनके दो ट्वीट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का दोषी ठहराया है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या को प्रशांत भूषण को दोषी ठहराया गया और सज़ा की मात्रा के लिए 20 अगस्त की तारीख़ तय की गई। लेकिन 20 अगस्त को सज़ा की सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने माफ़ी मांगने से इंकार करते हुए अपने लिए सज़ा की मांग की। उन्होंने अपना बयान पेश करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ से कहा कि वे माफ़ी नहीं मागेंगे और न ही उनके प्रति किसी भी तरह की उदारता बरतने की अपील करते हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट जो भी सज़ा उन्हें देगाउसे वे स्वीकार करेंगे।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को उनके बयान पर पुनर्विचार करने के लिए 2-3 दिन का समय दिया। हालांकि वरिष्ठ वकील ने कहा कि उन्होंने बहुत सोच-समझकर अपना बयान पेश किया है और इस तरह बेवजह समय देना कोर्ट के समय को बर्बाद करना होगा।

इसके बाद कोर्ट में कल, सोमवार को सज़ा को लेकर सुनवाई की और एक बार फिर चाहा कि प्रशांत भूषण माफ़ी मांगें। इस पर प्रशांत भूषण ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि अपने विचारों को व्यक्त करने पर सशर्त अथवा बिना किसी शर्त माफ़ी मांगना ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा, निष्ठाहीन माफ़ी मांगना मेरे अन्तःकरण की और एक संस्था की अवमानना के समान होगा।

इसके बाद आज मंगलवार को फिर कोर्ट में यह बहस आगे बढ़ी। आज भी कोर्ट ने अपने ट्वीट को लेकर खेद नहीं प्रकट करने के अपने रुख पर दोबारा विचार करने के लिए प्रशांत भूषण को दोपहर में 30 मिनट का समय दिया। शीर्ष अदालत ने भूषण को एक और मौका तब दिया जब अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने उनके लिए माफ़ी का अनुरोध किया।

पीठ ने जब भूषण के अवहेलना’ वाले बयान पर उनके विचार पूछे जाने पर शीर्ष विधि अधिकारी ने कहा, “उन्हें (भूषण को) सभी बयान वापस लेने चाहिए और खेद प्रकट करना चाहिए।

पीठ ने पूछा, “भूषण ने कहा कि उच्चतम न्यायालय चरमरा गया हैक्या यह आपत्तिजनक नहीं है।

पीठ ने कहा कि अदालत केवल अपने आदेशों के जरिए बोलती है और अपने हलफनामे में भीभूषण ने न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की हैं।

वेणुगोपाल ने पीठ से कहा कि अदालत को उन्हें चेतावनी देनी चाहिए और दयापूर्ण रुख अपनाना चाहिए।

पीठ में न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी भी शामिल थे।

पीठ ने कहा कि जब भूषण को लगता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो उन्हें इसे न दोहराने की सलाह देने का क्या मतलब है।

पीठ ने कहा, “एक व्यक्ति को गलती का एहसास होना चाहिएहमने भूषण को समय दिया लेकिन उन्होंने कहा कि वह माफ़ी नहीं मांगेंगे।

अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया कि अदालत की अवमानना मामले में उनकी दोषसिद्धि निरस्त की जानी चाहिए और शीर्ष अदालत की ओर से ‘‘स्टेट्समैन जैसा संदेश’’ दिया जाना चाहिए।

न्यायालय ने भूषण के खिलाफ 2009 के अवमानना मामले को दूसरी पीठ को भेजा

उच्चतम न्यायालय ने कार्यकर्ता-अधिवक्ता प्रशांत भूषण तथा पत्रकार तरूण तेजपाल के खिलाफ 2009 के अवमानना मामले को मंगलवार को दूसरी पीठ को सौंपने का फैसला किया है।

एक समाचार पत्रिका को दिए साक्षात्कार में भूषण ने शीर्ष अदालत के कुछ तत्कालीन न्यायाधीशों और पूर्व न्यायाधीशों पर कथित तौर पर कुछ आरोप लगाए थेजिसके बाद शीर्ष अदालत ने नवंबर 2009 में भूषण और तेजपाल को अवमानना के नोटिस जारी किये थे। जिस पत्रिका को भूषण ने साक्षात्कार दिया थाउसके संपादक तेजपाल थे।

न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रशांत भूषण की ओर से पेश अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा था कि उनके मुवक्किल की ओर से उठाए गए कम से कम दस प्रश्न ऐसे हैंजो संवैधानिक महत्व के हैं तथा उन्हें संविधान पीठ को ही देखने की जरूरत है।

न्यायमूर्ति बीआर गवई तथा न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी भी पीठ का हिस्सा हैं।

पीठ ने कहा, ‘‘ये व्यापक मुद्दे हैंजिन पर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता है। हम इसमें न्याय मित्र की मदद ले सकते हैं और मामले पर एक उपयुक्त पीठ विचार कर सकती है।’’

वीडियो कॉन्फ्रेस के माध्यम से हुई सुनवाई में पीठ ने कहा कि यह मामला काफी समय से लंबित हैइसे 10 सितंबर को एक उपयुक्त पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

दो सितंबर को सेवानिवृत्त होने जा रहे न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि इस मामले को देखने के लिए समय चाहिए अत: इसे ‘‘एक उपयुक्त पीठ को सौंपते हैं’’

 

 

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