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लंबे संघर्ष के बाद सफ़ूरा ज़रगर को मिली ज़मानत

जामिया मिलिया इस्लामिया की शोध छात्रा और जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी (जेसीसी) की सदस्य सफ़ूरा ज़रगर पर दिल्‍ली हिंसा की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। उन्हें दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत गिरफ़्तार किया था।
 सफ़ूरा ज़रगर
image courtesy : India Today

दिल्ली दंगा मामले में कथित आरोपी जामिया मिलिया इस्लामिया की शोध छात्रा और जामिया कोआर्डिनेशन कमेटी (जेसीसी) की सदस्य सफूरा जरगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी। कोर्ट में केंद्र सरकार सफूरा जरगर को मानवीय आधार पर जेल से छोड़ने पर को तैयार हो गई। इसके बाद हाईकोर्ट ने जामिया मिलिया इस्‍लामिया विश्‍विद्यालय की छात्रा की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। जमानत के साथ ही कोर्ट ने कुछ शर्त भी रखे हैं।

केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए उन्होंने कहा कि सफूरा को मानवीय आधार पर छोड़ने को लेकर उसे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसे एक मिशाल के तौर पर नहीं माना जाए। इसके साथ ही वो जिस मामले में जाँच हो रही है। उसकी किसी गतिविधियों में शामिल न हो और वो इस दौरान दिल्ली में ही रहे है। इस पर जरगर की वकील ने कहा कि उन्हें डॉक्टर की सलाह लेने के लिए फरीदाबाद जाना पड़ सकता है।

केंद्र की स्‍वीकृति को देखते हुए जस्टिस राजीव शखधर की पीठ ने 10 हजार रुपये के निजी मुचलके पर सफूरा जरगर को सशर्त जमानत दे दी हैं। कोर्ट ने अपनी शर्तों में केंद्र के लगभग सभी आपत्तियों को शामिल किया हैं।

निम्नलिखित शर्तों के साथ मिली जमानत:

1. सफूरा उन गतिविधियों में शामिल नहीं होंगी जिनकी जांच की जा रही है।
2. जांच को प्रभावित नहीं करेंगी।
3. सफूरा को दिल्ली के बाहर जाने से पहले संबंधित अदालत की अनुमति लेनी होगी।
4. सफूरा को हर 15 दिनों में एक बार फ़ोन के द्वारा जांच अधिकारी के संपर्क में रहना होगा।

इसके साथ ही कोर्ट ने साफ किया कि इस मामले के आदेश को किसी अन्य मामले में मिसाल के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। बता दें कि सफूरा जरगर पर दिल्‍ली हिंसा की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। उन्हें दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत गिरफ़्तार किया था।

उनके प्रेग्‍नेंट होने की सूचना के बाद उन्‍हें जमानत पर रिहा करने की मांग भी उठी थी। वह फिलहाल 23 हफ्तों की प्रेग्नेंट हैं और तिहाड़ जेल में बंद हैं। जबकि तिहाड़ में कोरोना संक्रमण के मामले भी आये है। सफूरा को 10 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें दिल्ली पुलिस ने फरवरी में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने को लेकर गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कहा था कि इन भाषणों से दिल्ली में हिंसा भड़की।

हालांकि बीते दिनों दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने सफूरा जरगर को जमानत पर रिहा किए जाने का विरोध किया था। पुलिस ने उनके गर्ववती होने के आधार पर जमानत देने के तर्क पर कहा था कि गत 10 वर्षों में दिल्ली की जेलों में 39 बच्चों का जन्म हुआ है। इसके साथ ही पुलिस ने कहा था कि गंभीर अपराध में शामिल गर्भवती कैदी के लिए अलग से जमानत का कोई प्रावधान नहीं है।

क्या है सफ़ूरा ज़रगर का पूरा मामला?

27 वर्षीय सफ़ूरा ज़रगर दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया की एमफिल छात्रा हैं। वो जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी (JCC) की मेंबर हैं। मीडिया कोऑर्डिनेटर का भी काम करती थीं। लॉकडाउन के बीच 10 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने फरवरी में जाफ़राबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ हुए प्रदर्शन को लीड करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया था।

सफ़ूरा के वकील ने अगले ही दिन अधिकारियों को उनकी प्रेगनेंसी की जानकारी देते हुए बेल की अपील की थी। सफ़ूरा 13 अप्रैल को ज़मानत पर बाहर आ पातीं, इससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने 6 मार्च को हुई एक FIR के तहत उन्हें दिल्ली दंगे भड़काने की साजिश करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सफ़ूरा पर एंटी टेरर एक्ट यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट (UAPA) के तहत केस दर्ज किया गया है। 

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