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राजद्रोह मामला : शरजील इमाम की अंतरिम ज़मानत पर 26 मई को होगी सुनवाई

शरजील ने सुप्रीम कोर्ट के राजद्रोह क़ानून पर आदेश के आधार पर ज़मानत याचिका दायर की थी जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने 17 मई को 26 मई तक के लिए टाल दिया है।
Sharjeel Imam

राजद्रोह मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे शरजील इमाम के आवेदन पर सुनवाई टल गई है। उस पर सुनवाई के लिए अब 26 मई की तारीख तय की गई है। जिस डिविजन बेंच के सामने आवेदन सुनवाई के लिए लगा था, वो बैठी नहीं.

शरजील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट के राजद्रोह क़ानून पर दिये आदेश को आधार बनाते हुए हाई कोर्ट में ज़मानत अर्ज़ी दायर की थी।

दिल्ली हाईकोर्ट में जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम के खिलाफ यूएपीए के तहत दर्ज मामले में दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी। यह मामला वर्ष 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की कथित साजिश के आरोप में दर्ज किया गया है। इमाम ने निचली अदालत द्वारा जमानत अर्जी खारिज करने के फैसले को चुनौती दी थी। शरजील इमाम की अर्जी पर सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और रजनीश भटनागर की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के विवादित राजद्रोह क़ानून को तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दिया है और जिन पर इन क़ानून के तहत कार्रवाई हुई है उन्हें ज़मानत याचिका दायर करने की छूट दे दी है।

गौरतलब है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र शरजील इमाम पर संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ भाषण देने का आरोप है।

शरजील इमाम ने अर्जी में यह भी कहा था कि वह पीएचडी पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के छात्र हैं और उनका पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

इससे पहले विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत ने 11 अप्रैल को भारतीय दंड संहिता और यूएपीए के तहत आरोपी शरजील इमाम को राहत देने से इनकार कर दिया था।

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)

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