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सिंगरौली : फ़्लाई ऐश की बाढ़ ऐसी औद्योगिक दुर्घटना थी जिसका होना तय था
मध्य प्रदेश राज्य सरकार के रिकोर्ड्स इस तथ्य की तरफ़ इशारा करते हैं कि सासन यूएमपीपी के प्रबंधन को फ़्लाई ऐश बांध को अपग्रेड करने और उसे मज़बूत करने के लिए तीन महीने में पांच चेतावनी दी गई थी पर उसने इन पर कोई ध्यान नहीं दिया।
अयसकांत दास 
17 Apr 2020
Translated by महेश कुमार
सिंगरौली
Image Courtesy: Scroll

नई दिल्ली: 10 अप्रैल को मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले में फ्लाई ऐश के गारे की बाढ़ आ गई थी, बाढ़ की इस धार में बहने से छह लोग लापता हो गए थे जिसमें से अब तक तीन लोगों के मरने की सूचना है: यह एक ऐसी आपदा है जिसके होने का इंतजार किया जा रहा था। एक साल से कम में यह इस इलाके की तीसरी औद्योगिक दुर्घटना है। यह घटना निजी स्वामित्व वाली 3,960-मेगावाट सासन अल्ट्रा मेगा थर्मल पावर प्रोजेक्ट (यूएमपीपी) की फ्लाई ऐश तालाब के बांध के टूटने कारण हुई है।

मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले से लेकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले के बीच फैले इस क्षेत्र में लगभग एक दर्जन थर्मल पावर प्लांट काम करते हैं जो अंतर-राज्य की सीमाओं के आर-पार हैं। रिपोर्टों के अनुसार, थर्मल पावर प्लांट ने दावा किया है कि सासन यूएमपीपी के राख़ के बांध को रास्ता दिया जा सकता था क्योंकि पिछले तीन हफ्तों में फ्लाई ऐश का भारी जमाव हो गया था। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कथित तौर पर कोरोनोवायरस महामारी को रोकने के लिए लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की वजह से साधनों की कमी थी। हालांकि, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इस तथ्य को दर्ज किया है कि उसने सासन यूएमपीपी के प्रबंधन को तय मानकों के अनुसार फ्लाई ऐश बांध को अपग्रेड करने और मजबूत करने के लिए बार-बार चेतावनी दी थी लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सिंगरौली के ज़िला प्रशासन ने ये चेतावनियाँ अक्टूबर 2019 और दिसंबर 2019 के बीच, सासन यूएमपीपी को पांच पत्र लिखकर की, और प्रबंधन से आग्रह किया था कि वे राख तालाब के बांध को मजबूत करें और उसे मजबूती दें।

10 अप्रैल की घटना के बाद, ज़िला प्रशासन ने सासन यूएमपीपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें पूछा गया था कि इसके प्रबंधन ने नोटिस के बावजूद फ्लाई ऐश बांध को मजबूत क्यों नहीं किया गया। प्रशासन ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए हैं।

सिंगरौली के ज़िला मजिस्ट्रेट के.वी.एस. चौधरी ने बुधवार को कहा, “एक तीसरा शव, जो लगभग 30 साल की एक महिला का है मिला, जो पहले बरामद किए गए दो शवों के अलावा है। शेष तीन व्यक्तियों का पता लगाने का प्रयास चल रहा है, जो इस गंदी बाढ़ में लापता हो गए थे। मजिस्ट्रियल जांच 45 दिनों के भीतर पूरी हो जाएगी।” 

विशेषज्ञों ने फ़्लाई ऐश वाले उन बांधों के निर्माण के लिए उचित दिशानिर्देशों की कमी की तरफ़ इशारा किया है, जो थर्मल पावर प्लांट से अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न होते हैं।

दक्षिण एशिया नेटवर्क ऑन डेम्स, रिवर एंड पीपल (SANDRP) के उदास हिमांशु ठक्कर ने कहा, “ये कृत्रिम रूप से बनाए गए डाईक्स या बांध हैं जो लाखों लीटर विषाक्त और कार्सियोनोजेनिक घोल तैयार करते हैं। इस बात को कौन सुनिश्चित कर रहा है कि ये बांध ठीक से डिज़ाइन हो, इनका निर्माण ठीक हो और इसके भंडारण को ठीक से संचालित किया जाएं? आखिर इसका मानदंड क्या हैं? केंद्रीय जल आयोग बांधों पर एक विशेषज्ञ निकाय या संस्था है। लेकिन थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स में इसकी कोई भूमिका दिखाई नहीं देती है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की बांधों के मामले में कोई विशेषज्ञता नहीं है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एमपी और यूपी के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी बांधों पर कोई विशेषज्ञता हासिल नहीं है। इन फ्लाई ऐश बांधों में से प्रत्येक खतरे का एक संभावित स्रोत है।” SANDRP जल क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों और व्यक्तियों का एक अनौपचारिक नेटवर्क और बांधों से संबंधित मुद्दों पर भी काम करता है।

सिंगरौली-सोनभद्र क्षेत्र में पिछले आठ महीनों में थर्मल पावर प्लांटों से दो में एक समान दुर्घटनाएँ हुई हैं। अगस्त 2019 में, सिंगरौली में एस्सार थर्मल पावर प्लांट के फ्लाई ऐश डाइक के टूटने से राख के घोल में बाढ़ आ गई थी और फसलों और घरों को काफी नुकसान हुआ था। अक्टूबर 2019 में, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (NTPC)  के एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट की फ्लाई ऐश बांध से आई बाढ़ की वजह से फसल बर्बाद हो गई और आसपास के क्षेत्रों में मवेशियों की मौत हो गई थी।

एक अनुमान के अनुसार, थर्मल पावर प्लांट में बिजली उत्पन्न करने के लिए इनपुट के रूप में इस्तेमाल होने वाले कोयले का कम से कम 35 प्रतिशत कोयला इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद फ्लाई ऐश में बदल जाता है। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) - जैसा कि तब इसे कहा जाता था - ने नवंबर 2009 में एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें विस्तृत दिशानिर्देशों का एक सेट जारी किया गया था जिसमें किसी भी तरह भवन निर्माण की सामाग्री या निर्माण के काम में फ्लाई ऐश के उपयोग को बढ़ावा दिए जाने की बात की गई थी, जिसे लिगनाईट और कोयला आधारित पावर प्लांट से एक सौ किलोमीटर के दायरे में किए जाने की बात कही गई थी। अधिसूचना में इस सब के लिए एक समयावधि दी गई है, जिस पर सभी थर्मल पावर परियोजनाओं को किसी भी प्रकार के प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव से बचने के लिए वैज्ञानिक तरीके से अपने संयंत्रों में उत्पन्न फ्लाई ऐश से निपटाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है।

क्षेत्र में तापीय विद्युत परियोजनाओं के निर्माण से विस्थापित लोगों के पुनर्वास के अधिकारों के लिए लड़ने वाले और इन संयंत्रों के कारण बड़े पैमाने पर पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ आंदोलित लोगों का आरोप है कि यहाँ फ्लाई ऐश से निपटने के दिशा-निर्देशों का पालन शायद ही किया जाता है।

के.एस. शर्मा, उदवासित किसान मजदूर परिषद के संयोजक हैं, जो क्षेत्र के स्थानीय नागरिकों के अधिकारों के लिए लड़ने वाला संगठन है। उन्होंने कहा, “इस तथ्य को मानते हुए कि 24 घंटे के दौरान 1,000 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए लगभग 15,000 से 16,000 मीट्रिक टन कोयले की मात्रा को जलाया जाना आवश्यक है। नतीजतन अकेले एक संयंत्र में कचरे के रूप में 5,000 से 6,000 टन फ्लाई ऐश पैदा होती है। वर्तमान में, इस क्षेत्र के सभी ताप बिजली संयंत्रों की संयुक्त क्षमता लगभग 20,000 मेगावाट प्रतिदिन है। यह इशारा करता है कि यहाँ कम से कम एक लाख टन फ्लाई ऐश प्रतिदिन पैदा होती होता है खासकर जब ये प्लांट अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करते हैं।”

बड़े पैमाने पर वायु और जल प्रदूषण के कारण सिंगरौली देश के शीर्ष दस गंभीर रूप से प्रदूषित औद्योगिक कल्स्टर की सूची में दूसरे स्थान पर आता है, जिसकी रैंकिंग में यूपी का गाजियाबाद ज़िला पहले स्थान पर आता है। 

शर्मा ने कहा, “धुंध की तरह उड़ती राख हवा में छाई रहती है। यह हमारे भोजन और पानी में रहती है। थर्मल पॉवर प्लांट द्वारा पास के रिहंद वाटर रिज़रवायर में जिस गारा को बहाया जाता है, वही इस क्षेत्र के लाखों लोगों के लिए पीने योग्य और पीने के पानी के लिए उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक तरीके से फ्लाई ऐश से निपटान एक महंगी और समय लेने वाली प्रक्रिया है। जल जमाव के लिए गारे को हटाने के लिए बांध के उल्लंघन के पीछे की तोड़फोड़ से इंकार नहीं किया जा सकता है।”

दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (NEERI) के निदेशक की अध्यक्षता में सिंगरौली क्षेत्र में औद्योगिक विकास के संभावित खतरों की निगरानी करने के लिए एक कोर समिति का गठन अगस्त 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा किया गया था। पैनल ने ज़िले के कुछ ब्लॉकों में भूजल में फ्लोराइड की उच्च मात्रा के कारण स्थानीय लोगों में फ्लोरोसिस का प्रचलन पाया था। क्षेत्र के दौरे के दौरान, समिति ने कई गांवों से एकत्र भूजल के नमूनों में सुरक्षित सीमा से अधिक पारे(मर्करी) की मात्रा की खोज की। समिति ने आगे पाया कि थर्मल पावर प्लांटों के अधिकांश राख के तालाबों ने अपनी अधिकतम ऊंचाई को पार कर लिया है और अब उनमें ज्यादा को समाने की क्षमता नहीं है, और अगले पांच वर्षों में "स्थिति के बिगड़ने की चेतावनी दी गई, जब तक कि 2009 की [MoEF] अधिसूचना के अनुसार फ्लाई ऐश के निपटान के लिए उचित उपायों को लागू नहीं किया जाता हैं। 

रिहंद जलाशय में राख डालने से जलाशय के भीतर कीचड़ हो जाती है, जो कितनी राख़ को बहाया जा सकता है उसकी सीमा का पालन नहीं करते हैं और ऐसा तालाबों की राख के मामले में किए गए उल्लंघन से होता है। इस तरह के उद्योगों को मौजूदा दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए और तालाबों की ऊपरी सीमा तय करने की आवश्यकता है, ”समिति ने उक्त बात कही।

समिति ने सिफारिश की थी कि क्षेत्र में थर्मल पावर प्लांट नवंबर 2009 के एमओईएफ मंत्रालय मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार फ्लाई ऐश के उपयोग या निपटान पर एक रोड मैप तैयार करना हैं। इसके अलावा, पैनल ने थर्मल पावर प्लांटों द्वारा फ्लाई ऐश को ईंट और ब्लॉक निर्माण को बनाने की भी सिफारिश की थी, जिसे एमओईएफ अधिसूचना के अनुसार एक निर्दिष्ट इलाके में निर्माण और अन्य निर्माण गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा सकता है।

अगस्त 2018 में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक कोर कमेटी का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राजेश कुमार ने की थी, जो कि पहले बनाई गई कोर समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए बनी थी।

2019 के उत्तरार्ध में सिंगरौली में दो ताप बिजली परियोजनाओं की राख के बांध के उल्लंघनों की लगातार घटी घटनाओं के बाद, ओवरसाइट समिति ने 22 अक्टूबर, 2019 को इस क्षेत्र के सभी बिजली संयंत्रों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक बुलाई थी। इस क्षेत्र के पहले दौरे में, पैनल ने रिहंद जलाशय के पानी की मात्रा में गिरावट पाई थी, क्योंकि इसमें लगातार गंदे पानी या गारे को बहाया जा रहा था। बैठक ने अपनी कार्यवाही में दर्ज किया कि एक वर्ष में सिंगरौली-सोनभद्र क्षेत्र में की गई यात्रा के दौरान वायु और जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत के रूप में फ्लाई ऐश को पाया गया। बिजली संयंत्रों से मांगे गए शपथपत्र जिसमें कहा गया है कि रिहंद जलाशय में वे गारे या गंदे पाने का बहाव नहीं करेंगे को कभी जमा नहीं किया गया था, इसलिए प्रतिनिधियों के साथ बैठक की आवश्यकता आन पड़ी थी।

बैठक से पहले रिपोर्ट की गई दो दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, पैनल ने नोट किया कि यह राख बांध (डाइक्स) के अनुचित और अवैज्ञानिक डिजाइन से उत्पन्न होने का का संकेत था। प्रत्येक थर्मल पावर प्लांट को हलफनामे प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, जिसमें आठ प्रश्न थे, जो यह साबित करने के लिए थे कि उनके डाईक यानि बांध वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए थे या नहीं और पैदा हुई फ्लाई एश से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम थे या नहीं। बैठक की कार्यवाही में सासन यूएमपीपी के बारे में निम्नलिखित बातें दर्ज की गई थी:

“संयंत्र के प्रतिनिधि ने हलफनामा प्रस्तुत किया। हालांकि, फ्लाई ऐश बांध (डाइक) की संरचनात्मक स्थिरता को प्रमाणित करने के लिए तीसरी पार्टी एजेंसी की रिपोर्ट पेस नहीं की गई थी। उन्होंने एजेंडे में उठाए गए प्रत्येक बिंदु का जवाब भी नहीं दिया था। प्रतिनिधि का कहना था कि वे फ्लाई ऐश बांध (डाइक) की संरचनात्मक स्थिरता के बारे में रिपोर्ट को हासिल कर एक महीने के भीतर एजेंडा में उठाए गए प्रत्येक सवाल का जवाब देंगे।"

बनाने वाली फ्लाई ऐश और इसके अवैज्ञानिक निपटान के कारण फ्लाई एश बांध (डाइक) के उलंघन की एक वर्ष में तीन घटनाओ की रिपोर्ट दर्ज़ हैं। पिछले साल अक्टूबर में एनटीपीसी थर्मल प्लांट में बांध (डाइक) के टूटने के बाद, पर्यावरण वकील अश्विनी दुबे ने सुप्रीम कोर्ट में एक सिविल रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें फ्लाई ऐश, जहरीले अवशेषों और रिहंद जलाशय और अन्य जल निकायों में औद्योगिक अपशिष्ट को नष्ट करने के लिए सिंगरौली-सोनभद्र क्षेत्र के थर्मल पावर प्लांटों के बीच संयम की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत ने दुबे को ग्रीन ट्रिब्यूनल में मामला दर्ज करने की स्वतंत्रता देते हुए याचिका खारिज कर दी टी। इस ट्रिब्यूनल ने मामले की सुनवाई करते हुए, एनटीपीसी को प्रदूषक भुगतान सिद्धांत के अनुसार अंतरिम दंड के रूप में 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। दुबे ने कहा, "हम उन लोगों के लिए हैबियस कॉरपस याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं, जो पिछले सप्ताह सासन बिजली परियोजना में फ्लाई ऐश डाइक के टूटने से गायब हैं।"

लेखक एक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

अंग्रेज़ी में लिखे मूल आलेख को आप यहाँ पढ़ सकते हैं।

Singrauli’s Fly Ash Flood was an Industrial Disaster Waiting to Happen

NTPC
Fly ash slurry
Madhya Pradesh
Singrauli dam
Slurry Flood
national green tribunal

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