सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली सिसोदिया को राहत, ज़मानत याचिका पर सुनवाई 4 अक्टूबर तक टली
नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े दो मामलों में आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई चार अक्टूबर के लिए टाल दी। इस दो मामलों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहे हैं।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने मामले को तब स्थगित कर दिया जब सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि उन्हें मामले पर बहस करने के लिए दो से तीन घंटे का समय चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट (#SupremeCourt) ने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया (#ManishSisodia) की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई 4 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी। pic.twitter.com/kHD4NuIinU
— IANS Hindi (@IANSKhabar) September 15, 2023
सिंघवी ने कहा, ‘‘मैं जेल में हूं। हम (दोनों पक्ष) सहमत हैं। मेरी तरफ से सुनवाई में कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे। इस मामले पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।’’
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू उनकी बात से सहमत हुए।
सिंघवी ने यह भी आरोप लगाया कि जब भी यह मामला या सत्येन्द्र जैन का मामला सामने आता है तो मामले के गुण-दोष को लेकर अखबार में लेख छपते हैं।
पीठ ने कहा कि उसने समाचार पत्र नहीं पढ़ा है और कहा, ‘‘हमें इसकी आदत डालनी होगी।’’
शीर्ष अदालत ने 14 जुलाई को मामलों में सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा था।
उपमुख्यमंत्री के तौर पर सिसोदिया के पास कई विभागों का जिम्मा था जिसमें आबकारी विभाग भी शामिल था। सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को ‘‘घोटाले’’ में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था। तब से वह हिरासत में हैं।
ईडी ने तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ के बाद नौ मार्च को सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े धन शोधन के मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
सिसोदिया ने 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।
उच्च न्यायालय ने 30 मई को सीबीआई मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि उपमुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री होने के नाते वह एक ‘‘हाई-प्रोफाइल’’ व्यक्ति हैं जो गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं।
उच्च न्यायालय ने तीन जुलाई को दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि उनके खिलाफ आरोप ‘‘बहुत गंभीर प्रकृति’’ के हैं।
उच्च न्यायालय ने 30 मई के अपने आदेश में कहा था कि कथित घोटाला होने के समय सिसोदिया विभाग के प्रमुख थे, इसलिए वह यह नहीं कह सकते कि उनकी कोई भूमिका नहीं थी।
उच्च न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में उनकी पार्टी अब भी सत्ता में है और उनका प्रभाव अब भी कायम है जो कभी 18 विभाग संभालते थे। अदालत ने कहा कि गवाह ज्यादातर लोक सेवक हैं, इसलिए उनके प्रभावित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
दो संघीय जांच एजेंसियों के अनुसार, आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया था।
(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)
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