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यूएनएचआरसी संकल्प से हटने के लिए श्रीलंका सरकार ने विवादास्पद निर्णय को मंज़ूरी दी

इस संकल्प को यूएनएससी में पिछली सरकार द्वारा सह-प्रायोजित करार देते हुए राजापाक्षे की अगुवाई वाली सरकार ने इस विवादास्पद निर्णय को मंजूरी दी। सरकार ने इस संकल्प को नुकसानदेह और देशहित के खिलाफ बताया।
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हज़ारों की संख्या में लापता हुए तमिलों के मारे जाने की बात को स्वीकार करने के कुछ सप्ताह बाद श्रीलंका की सरकार ने 19 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के संकल्प को 2015 में पिछली सरकार द्वारा सह-प्रायोजित करार देते हुए वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव में तमिल अल्पसंख्यकों के साथ युद्ध अपराधों और समाधान की चर्चा की गई है।

यूएनएचआरसी के संकल्प 30/1 और उसके अनुवर्ती 40/1 के औचित्य को श्रीलंका के लिए हानिकारक और इसके हितों के खिलाफ बताते हुए यह विवादास्पद निर्णय कैबिनेट के समक्ष विदेश मामलों के मंत्री दिनेश गुनावर्दना द्वारा पेश किया गया।

इन रिपोर्टों के अनुसार राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्षे ने कैबिनेट को सूचित किया है कि इस प्रस्ताव में कई धाराएं संविधान के खिलाफ हैं, जिसने उनकी सरकार को पिछली सरकार के फैसले को रोकने को मजबूर किया है।

सरकार का यह भी दावा है कि श्रीलंका में पिछली सरकार को सैन्य कर्मियों के खिलाफ सभी आरोपों को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया था, जिसने न केवल सशस्त्र बलों की छवि को खराब किया बल्कि निहित स्वार्थ से प्रेरित थे।

21 अप्रैल को कोलंबो में चर्चों और होटलों पर ईस्टर के दौरान के हमलों को रोकने के लिए पिछली सरकार की विफलता ने भी राष्ट्रपति राजपक्षे के पक्ष में जनाधार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाल के महीनों में, सिंहली पहचान को मजबूत बनाने के लिए सशस्त्र बलों सहित विभिन्न संस्थानों की प्रतिष्ठा का बचाव करना उनका मुख्य उद्देश्य बन गया है।

राजापाक्षे ने अपने बयान में पूर्व सैन्य अधिकारियों का बचाव किया है (इनमें से कई अधिकारियों पर लिट्टे संगठन के खिलाफ युद्ध के दौरान वार क्राइम का आरोप लगाया जा रहा है)। उन्होंने कहा कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र का सुझाव है कि कोई व्यक्ति दोषी साबित होने तक निर्दोष है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सिद्धांत श्रीलंका के सेना कमांडरों और उनके परिवार के सदस्यों पर लागू नहीं होता है।

मानवाधिकारों के उच्चायुक्त के संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुसार, श्रीलंकाई सशस्त्र बलों में 26 वर्षों के लंबे युद्ध के दौरान ये "तमिलों के खिलाफ हुई हिंसा में गैरकानूनी हत्याओं, जबरन लापता होने और लिंग आधारित हिंसा में शामिल था।"

साभार : पीपल्स डिस्पैच

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