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भारत में कैदियों की अप्राकृतिक मौतों का प्रमुख कारण आत्महत्या: SC कमेटी

सबसे अधिक 101 सुसाइड के साथ अननेचुरल डेथ मामले में UP टॉप पर है
supreme court
फ़ोटो : PTI

"सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी ने बताया कि, देश भर की जेलों में 2017 से 2021 के दरमियान कैदियों की हुई 817 अप्राकृतिक मौतों की सबसे अहम वजह खुदकुशी है। UP में सर्वाधिक 101 कैदियों ने खुदकुशी की हैं। जेल सुधारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई समिति ने यह जानकारी दी है।"

रिपोर्ट के अनुसार, देश में 2017 और 2021 के बीच हुई कैदियों की अप्राकृतिक मौतों में 80 प्रतिशत (मौतों) का मुख्य कारण खुदकुशी है, सुप्रीम कोर्ट की जेल सुधार समिति ने आत्महत्या प्रतिरोधी बैरक के निर्माण की आवश्यकता पर जोर देते हुए शीर्ष अदालत को यह जानकारी दी है। SC के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अमिताव रॉय की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त (जेल सुधार) कमेटी ने कहा है कि 817 अप्राकृतिक मौतों में से 660 आत्महत्याएं थीं और इस अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 101 आत्महत्याएं दर्ज की गईं। इन मौतों में जेल के अंदर 41 हत्याएं भी शामिल हैं।

द हिंदू में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस (सेवानिवृत्त) अमिताव रॉय की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त समिति ने कहा है कि 817 अप्राकृतिक मौतों में से 660 आत्महत्याएं थीं और इस दौरान उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 101 आत्महत्याएं दर्ज की गईं। कमेटी समिति ने शीर्ष अदालत में प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा, ‘जेल के बुनियादी ढांचे के मौजूदा डिजाइन के भीतर संभावित फांसी स्थल और संवेदनशील स्थानों की पहचान कर उन्हें बदलने के साथ आत्महत्या प्रतिरोधी कक्षों/बैरक का निर्माण करने की आवश्यकता है।’

27 दिसंबर 2022 की रिपोर्ट के अंतिम रिपोर्ट में नौ अध्याय हैं, जिनमें जेलों में अप्राकृतिक मौतें, मौत की सजा पाए दोषी और भारतीय जेलों में हिंसा शामिल हैं। सितंबर 2018 में शीर्ष अदालत ने जेल सुधारों से जुड़े मुद्दों को देखने और जेलों में भीड़भाड़ सहित कई पहलुओं पर सिफारिशें देने के लिए जस्टिस (सेवानिवृत्त) रॉय की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था।

द वायर के अनुसार, ‘जेलों में अप्राकृतिक मौतें’ शीर्षक वाले अध्याय में कमेटी ने कहा है कि हिरासत में यातना या हिरासत में मौत नागरिकों के बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन है और यह ‘मानवीय गरिमा का अपमान’ है। इसमें कहा गया है कि रिपोर्ट राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा प्रकाशित 2017 से 2021 तक प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया (पीएसआई) रिपोर्ट में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित है।

रिपोर्ट में कहा गया है, ‘कमेटी ने भारत की जेलों में मौतों (प्राकृतिक और अप्राकृतिक) से संबंधित पीएसआई डेटा का विश्लेषण किया और पाया कि हिरासत में होने वाली मौतों की संख्या में 2019 के बाद से लगातार वृद्धि देखी गई है और 2021 में अब तक सबसे अधिक मौतें हुईं, इसमें आत्महत्या (80 प्रतिशत) अप्राकृतिक मौतों का प्रमुख कारण है।’ रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 से 2021 तक 5 वर्षों में वृद्धावस्था के कारण 462 मौतें हुईं और बीमारी के कारण 7,736 कैदियों की मौत हुई। इसके अनुसार, ‘2017-2021 के बीच भारत की जेलों में हुईं कुल 817 अप्राकृतिक मौतों में से 2017 से 2021 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान 660 आत्महत्याएं और 41 हत्याएं हुईं।’

कमेटी ने कहा कि इस अवधि के दौरान 46 मौतें आकस्मिक मौतों से संबंधित थीं, जबकि 7 कैदियों की मौत क्रमशः बाहरी तत्वों के हमले और जेलकर्मियों की लापरवाही या ज्यादती के कारण हुई। कमेटी ने बताया कि पिछले पांच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश की जेलों में देश में सबसे अधिक आत्महत्याएं (101) दर्ज की गई हैं, इसके बाद पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य हैं, जहां क्रमशः 63 और 60 कैदियों ने आत्महत्या की। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में इस दौरान सबसे अधिक 40 आत्महत्याएं दर्ज की गईं।

जेल कर्मचारियों को दी जाए विशेष ट्रेनिंग 

कमेटी ने सिफारिश की है कि जहां तक संभव हो अदालतों में वरिष्ठ नागरिकों और बीमार कैदियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से की जाए। कहा है, ‘आत्महत्या कैदियों के बीच अप्राकृतिक मौतों का एक प्रमुख कारण है। जेल कर्मचारियों को चेतावनी के संकेतों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और जेलों में जीवन की सुरक्षा के लिए उचित तंत्र तैयार करना चाहिए।’ कमेटी ने कहा कि जेल कर्मचारियों को नियमित रूप से ‘अवसाद और असामान्य व्यवहार के लक्षणों’ को पहचानने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, जिसमें आत्मघाती इरादा भी शामिल हो सकता है और कैदियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार अनिवार्य रूप से मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करनी चाहिए। इसके साथ ही कमेटी ने कहा कि प्रत्येक जेल में पहचान से लेकर चिकित्सा उपचार तक एक ‘आत्महत्या रोकथाम कार्यक्रम’ होना चाहिए, ताकि ऐसी किसी भी संभावना को विफल किया जा सके।

इसमें कहा गया है, ‘जब जोखिम वाले किसी कैदी की पहचान कर्मचारियों या सह-कैदियों द्वारा की जाती है, तो ऐसे कैदी को तत्काल मूल्यांकन और आवश्यक हस्तक्षेप के लिए मानसिक स्वास्थ्य इकाई में भेजा जाना चाहिए।’ वहीं, जेल प्रशासन को कैदियों के बीच हिंसा को रोकने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाने चाहिए। कमेटी ने कहा, ‘जेलों में हिंसा को कम करने के लिए, यह सिफारिश की गई है कि पहली बार अपराध करने वाले और बार-बार अपराध करने वाले अपराधियों के बीच जेलों, अस्पतालों और अदालतों और अन्य स्थानों पर उनके परिवहन के दौरान अलगाव होना चाहिए।’

इसमें कहा गया है, ‘जेल प्रशासन को राष्ट्रीय और राज्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और इसी तरह की राज्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को जेलों में व्यापक रूप से लागू करने का प्रयास करना चाहिए।’ कई सिफारिशों में इसने कैदियों के लिए अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र की आवश्यकता का भी सुझाव दिया। खास है कि शीर्ष अदालत पूरे भारत में 1,382 जेलों में व्याप्त स्थितियों से संबंधित मामले पर विचार कर रही है। और मामले की अगली सुनवाई अब 26 सितंबर को होनी है।

कमेटी ने की हैं यें सिफारिशें 

समिति ने शीर्ष अदालत में प्रस्तुत रिपोर्ट में भीड़-भाड़ वाली जेलों में अस्वभाविक मौतों का अंदेशा अधिक बताते हुए कहा, ‘जेल के बुनियादी ढांचे के मौजूदा डिजाइन के भीतर संभावित फांसी स्थल और संवेदनशील स्थानों की पहचान कर उन्हें बदलने के साथ आत्महत्या प्रतिरोधी कक्षों/बैरक का निर्माण करने की आवश्यकता है।’ समिति ने सिफारिश की है कि जहां तक संभव हो अदालतों में वरिष्ठ नागरिकों और बीमार कैदियों की पेशी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाए। जेल कर्मचारियों को चेतावनी के संकेतों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और जेलों में जीवन सुरक्षा के लिए उचित तंत्र तैयार करना चाहिए। इसके साथ ही जेल प्रशासन को कैदियों के बीच हिंसा को रोकने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाने चाहिए। जेलों में हिंसा को कम करने के लिए, यह सिफारिश की जाती है कि जेलों में पहली बार अपराध करने वालों और बार-बार अपराध करने वालों को जेलों, अस्पतालों और अदालतों तथा अन्य स्थानों पर अलग-अलग ले जाया जाना चाहिए। समिति ने सिफारिश में यह भी कहा है कि किन्नर कैदियों के साथ जेलों में अन्य कैदियों जैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्हें भी सभी समान अधिकार और सुविधाएं दी जानी चाहिए।

पिछले दिनों जून माह में यूपी की जेल में दो कैदियों के शव पेड़ से लटके मिले थे 

नेशनल हेराल्ड की एक खबर के अनुसार, 21 जून 2023 को एक चौंकाने वाली घटना में, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिला जेल परिसर में दो कैदियों को एक पेड़ से लटका हुआ पाया गया। मृतक कैदियों की पहचान करिया पासी और मनोज के रूप में की गई है। यें दोनों हत्या के आरोप में जेल में थे और दोनों ही अमेठी जिले के रहने वाले हैं। जिलाधिकारी जसजीत कौर और एसपी सोमेन बर्मा जेल पहुंचे और बताया कि जांच में सहायता के लिए फोरेंसिक टीमों और डॉग स्क्वायड को बुलाया गया है। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और अन्य कैदियों से पूछताछ की जा रही है। राज्य सरकार ने भी घटना की जांच के आदेश दे दिये हैं।

साभार : सबरंग 

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