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सुप्रीम कोर्ट ने दो ट्वीट के लिए अधिवक्ता प्रशांत भूषण को अवमाना का दोषी ठहराया

न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी ठहराते हुये कहा कि इसकी सज़ा की मात्रा के मुद्दे पर 20 अगस्त को बहस सुनी जायेगी।
 प्रशांत भूषण
Image courtesy: The Logical Indian

नयी दिल्ली: वरिष्ठ अधिवक्ता और नागरिक अधिकार अधिवक्ता प्रशांत भूषण को उनके दो ट्वीट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का दोषी ठहराया है। इसके लिए सज़ा का ऐलान 20 अगस्त को होगा।

पीटीआई-भाषा की ख़बर के अनुसार शुक्रवार को न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी ठहराते हुये कहा कि इसकी सज़ा की मात्रा के मुद्दे पर 20 अगस्त को बहस सुनी जायेगी।

शीर्ष अदालत ने पांच अगस्त को इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुये कहा था कि इस पर फैसला बाद में सुनाया जायेगा।

इससे पहले, अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने उन दो ट्वीट का बचाव किया था, जिसमें कथित तौर पर अदालत की अवमानना की गई है। उन्होंने कहा था कि वे ट्वीट न्यायाधीशों के खिलाफ उनके व्यक्तिगत स्तर पर आचरण को लेकर थे और वे न्याय प्रशासन में बाधा उत्पन्न नहीं करते।

न्यायालय ने इस मामले में एक याचिका का संज्ञान लेते हुये प्रशांत भूषण के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही के लिये उन्हें 22 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

आपको यह भी बता दें प्रशांत भूषण पर एक और अवमानना का केस भी चल रहा है। जिसपर सुप्रीम कोर्ट 17 अगस्त को फिर सुनवाई करेगा।

उच्चतम न्यायालय ने 10 अगस्त को उस मामले में कहा कि कार्यकर्ता-अधिवक्ता प्रशांत भूषण और पत्रकार तरुण तेजपाल के खिलाफ 2009 के आपराधिक अवमानना मामले में और सुनवाई की जरूरत है ताकि यह देखा जा सके कि न्यायाधीशों के खिलाफ भ्रष्टाचार की टिप्पणी अवमानना है या नहीं।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमू्र्ति कृष्ण मुरारी की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि अवमानना के मामले में आगे सुनवाई की जरूरत है। पीठ इस मामले में अब 17 अगस्त को आगे सुनवाई करेगी।

शीर्ष अदालत ने नवंबर 2009 में एक समाचार पत्रिका के साक्षात्कार में शीर्ष अदालत के कुछ मौजूदा एवं पूर्व न्यायाधीशों पर कथित तौर पर आक्षेप लगाने के लिए भूषण और तेजपाल को अवमानना नोटिस जारी किये थे। तेजपाल तब इस पत्रिका के संपादक थे।

आपको यह भी बता दें कि प्रशांत भूषण के ख़िलाफ़ इन दो अवमानना मामलों में सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने प्रशांत भूषण के साथ एकजुटता ज़ाहिर करते हुए एक बयान जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि न्याय और निष्पक्षता के हित में और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा को बनाये रखने के लिए हम न्यायालय से श्री प्रशांत भूषण के ख़िलाफ़ स्वत:संज्ञान अवमानना कार्यवाही शुरू करने के अपने फ़ैसले पर पुनर्विचार करने और जल्द से जल्द इसे वापस लेने का आग्रह करते हैं।

पूरी ख़बर आप यहां पढ़ सकते हैं- प्रशांत भूषण के ख़िलाफ़ कार्यवाही असल में आलोचना का दम घोंटने वाली एक कोशिश लगती है

अन्य लेखकों और बौद्धिकों ने भी इस विषय में चिंताएं जताई हैं। उनके लेख आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं।

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