सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता सत्येंद्र जैन की अंतरिम ज़मानत की अवधि 4 दिसंबर तक बढ़ाई
नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने धनशोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन की अंतरिम ज़मानत की अवधि शुक्रवार, 24 नवंबर को चार दिसंबर तक बढ़ा दी।
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए चार दिसंबर की तारीख निर्धारित की क्योंकि सुनवाई में शामिल रहे न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना आज मौजूद नहीं थे।
पीठ ने कहा,‘‘ इस बीच पूर्व में दी गई अंतरिम ज़मानत, सुनवाई की अगली तारीख तक बढ़ाई जाती है।’’
सुप्रीम कोर्ट (#SupremeCourt) ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में आम आदमी पार्टी (#AAP) नेता सत्येन्द्र जैन (#SatyendarJain) को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत देने के अपने आदेश को शुक्रवार को चार दिसंबर तक बढ़ा दिया। pic.twitter.com/blF65qZfpH
— IANS Hindi (@IANSKhabar) November 24, 2023
इससे पहले शीर्ष अदालत ने जैन की अंतरिम ज़मानत की अवधि नौ अक्टूबर तक बढ़ाई थी और कहा था शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित कार्यवाही को मामले की सुनवाई में देरी करने का बहाना न बनाएं।
दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दावा किया था कि आप नेता निचली अदालत में इस आधार पर बार-बार स्थगन की मांग कर रहे हैं कि उनकी ज़मानत याचिका शीर्ष अदालत में लंबित है। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि जैन ने निचली अदालत से करीब 16 बार तारीख ली हैं।
उच्चतम न्यायालय ने 26 मई को जैन को रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के लिए छह सप्ताह की अंतरिम ज़मानत देते हुए कहा था कि किसी नागरिक को अपने खर्च पर निजी अस्पताल में अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है।
अदालत ने 12 सितंबर को इस मामले में जैन की अंतरिम ज़मानत 25 सितंबर तक बढ़ा दी थी।
ईडी ने धनशोधन के आरोप में आप नेता को पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था। जैन पर आरोप है कि उन्होंने उन चार कंपनियों के जरिये धनशोधन किया जो कथित तौर पर उनसे जुड़ी थीं।
ईडी ने 2017 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जैन के खिलाफ दर्ज केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया था। सीबीआई के मामले में जैन को निचली अदालत ने छह सितंबर 2019 को नियमित ज़मानत दी थी।
(न्यूज़ एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)
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