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निर्भया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पुनर्विचार याचिका, डेथ वारंट पर 7 जनवरी को सुनवाई

पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया की मां की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दोषियों के डेथ वॉरंट पर फैसला 7 जनवरी तक के लिए टाल दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया केस के एक दोषी अक्षय सिंह की फांसी पर दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी।
Image courtsey : The Pioneer

सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्भया केस के एक दोषी अक्षय सिंह की फांसी पर दायर पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद सभी को पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले का इंतजार था। कोर्ट ने निर्भया की मां की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दोषियों के डेथ वॉरंट पर फैसला 7 जनवरी तक के लिए टाल दिया है। निर्भया के माता-पिता ने चारों दोषियों को जल्द-से-जल्द फांस दिए जाने की मांग के साथ कोर्ट से डेथ वॉरंट जारी करने की गुहार लगाई थी।

कोर्ट ने कहा कि चारों दोषियों को जेल प्रशासन नोटिस जारी करे। पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि दोषी अपने बचे सभी कानूनी अधिकार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही अब निर्भया के दोषियों की फांसी कुछ और समय के लिए टल गई है।

क्या हुआ आज पटियाला हाउस कोर्ट में?

निर्भया की मां की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट के जज ने कहा, 'कोर्ट को प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के सिद्धांत को फॉलो करना होगा।' कोर्ट ने तिहाड़ प्रशासन को निर्देश दिया के वे एक सप्ताह के भीतर दोषियों को नोटिस जारी कर उनसे पूछे कि क्या वे दया याचिका दाखिल करना चाहते हैं। कोर्ट ने निर्भया की मां से कहा, 'हमें आपसे पूरी सहानुभूति है। हमें मालूम है कि किसी की मौत हुई है लेकिन यहां किसी अन्य के अधिकार की भी बात है। हम यहां आपको सुनने के लिए आए हैं लेकिन हम भी कानून से बंधे हैं।'

सरकारी वकील ने अपनी दलील में कहा था कि दया याचिका लंबित रहने या फिर दोषी दया याचिका दाखिल करना चाहते हैं, ये तथ्य कोर्ट को डेथ वॉरंट जारी करने से नहीं रोक सकते। इसपर दोषी के वकील ने कहा कि बिना सभी कानूनी विकल्प के खत्म हुए डेथ वॉरंट जारी नहीं किया जा सकता है।

बता दें कि इससे पहले निर्भया की मां ने दोषी की सुप्रिम कोर्ट द्वारा पुनर्विचार याचिका खारिज करने के फैसले का स्वागत किया था, वहीं पिता ने कहा कि पटियाला हाउस अदालत से ‘डेथ वारंट’ जारी होने तक वह संतुष्ट नहीं होंगे।

दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) प्रमुख स्वाति मालीवाल ने उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट किया,‘‘सात साल बाद निर्भया को न्याय मिलने की घड़ी पास आ रही है। उच्चतम न्यायालय से दुष्कर्मी की पुनर्विचार याचिका खारिज हुई है। आशा है कि अब तुरंत पटियाला हाउस अदालत से चारों कातिलों का डेथ वॉरंट जारी होगा। उन चारों कातिलों को तुरंत फांसी होनी चाहिए।’’

गौरतलब है कि दिल्ली में सात साल पहले 16 दिसंबर की रात को एक नाबालिग समेत छह लोगों ने एक चलती बस में 23 वर्षीय निर्भया का सामूहिक बलात्कार किया था और उसे बस से बाहर सड़क के किनारे फेंक दिया था। इस घटना की निर्ममता के बारे में जिसने भी पढ़ा-सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। इस घटना के बाद पूरे देश में व्यापक प्रदर्शन हुए और महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर आंदोलन शुरू हो गया था।

इस मामले के चार दोषी विनय शर्मा, मुकेश सिंह, पवन गुप्ता और अक्षय कुमार सिंह को मृत्युदंड सुनाया गया। एक अन्य दोषी राम सिंह ने 2015 में तिहाड़ जेल में कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी और नाबालिग दोषी को सुधार गृह में तीन साल की सजा काटने के बाद 2015 में रिहा कर दिया गया था।

(समाचार एजेंसी भाषा की इनपुट के साथ)

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