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शाहीन बाग़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया बीच का रास्ता,अंतरिम आदेश से इंकार

कोर्ट ने ये तो कहा कि शाहीन बाग़ में प्रदर्शनकारी सड़क अवरुद्ध कर दूसरों के लिए असुविधा पैदा नहीं कर सकते, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि लोग विरोध करने के हकदार हैं।
shaheen bagh
Image courtesy: India Today

दिल्ली: शाहीन बाग़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता अपनाया है। कोर्ट ने ये तो कहा कि नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे लोग सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध कर दूसरों के लिए असुविधा पैदा नहीं कर सकते, लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने लोगों के विरोध के अधिकार को भी सुरक्षित रखा और तुरंत ही कोई आदेश देने से भी इंकार कर दिया। अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। 

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने शाहीनबाग से इन प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए दायर याचिकाओं पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद केन्द्र, दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटस जारी किए। 

पीठ ने कहा, ‘‘एक कानून है और इसके खिलाफ लोग हैं। मामला न्यायालय में लंबित है। इसके बावजूद कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। वे विरोध करने के हकदार हैं।’’

कोर्ट ने कहा, ‘‘आप सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध नहीं कर सकते। इस तरह के क्षेत्र में अनिश्चितकाल के लिए विरोध प्रदर्शन नहीं हो सकता। यदि आप विरोध करना चाहते हैं, तो ऐसा एक निर्धारित स्थान पर होना चाहिए।’’

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि शाहीनबाग में लंबे समय से विरोध प्रदर्शन चल रहा है लेकिन यह दूसरे लोगों के लिए असुविधा पैदा नहीं कर सकता।

पीठ ने कहा कि वह दूसरे पक्ष को सुने बगैर इस मामले में कोई निर्देश नहीं देगी। पीठ ने इसके साथ ही इस मामले को 17 फरवरी के लिए सूचीबद्ध कर दिया। 

इससे पहले, सुनवाई शुरू होते ही इस मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक अधिवक्ता अमित साहनी ने कहा कि यह प्रकरण विरोध के अधिकार की सीमा के बारे में है।
पीठ ने जानना चाहा, ‘‘क्या सरकार की ओर से कोई मौजूद है। हम इसमें नोटिस जारी करेंगे।’’

मामले में एक अन्य याचिकाकर्ता एवं भाजपा के पूर्व विधायक नंद किशोर गर्ग के अधिवक्ता शशांक देव सुधि ने पीठ से इस मामले में अंतरिम निर्देश देने का अनुरोध किया। पीठ ने कहा, ‘‘ऐसा एकपक्षीय नहीं हो सकता।’’

अधिवक्ता महमूद प्राचा ने पीठ से कहा कि वह भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद की ओर से इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहते हैं।
पीठ ने कहा, ‘‘ आप जो उचित समझें, करें।’’

सुनवाई के अंतिम क्षणों में जब सुधि ने इस मामले में कुछ निर्देश देने की मांग पर जोर देते हुए कहा कि सार्वजनिक सड़कों पर अवरोध की वजह से जनता को असुविधा हो रही है तो पीठ ने टिप्पणी की, ‘‘यदि आपने 50 से ज्यादा दिन इंतजार किया है तो कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए।’’

कोर्ट ने शिशु की मौत पर केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में शाहीनबाग में चल रहे विरोध में शामिल होने के बाद घर लौटे माता-पिता के शिशु की मृत्यु के मामले का सोमवार को संज्ञान लिया।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने चार महीने के बच्चे की मृत्यु के मामले का स्वत: संज्ञान लिए जाने पर कुछ वकीलों द्वारा आपत्ति किए जाने पर कड़ा रुख अपनाया।

पीठ ने इस मामले में पेश महिला अधिवक्ताओं से सवाल किया, ‘‘क्या चार माह का बच्चा इस तरह के विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा ले सकता है?’’
सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि चार महीने के बच्चे जैसे अवयस्कों को विरोध प्रदर्शन स्थल पर ले जाना उचित नहीं था।

शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार विजेता जेन गुणरत्न सदावर्ते द्वारा लिखे गए पत्र के आधार इस घटना का स्वत: संज्ञान लिया। सदावर्ते ने इस पत्र में कहा था कि किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन और आन्दोलनों में अवयस्कों के हिस्सा लेने को प्रतिबंधित किया जाए।

शीर्ष अदालत ने इस मामले में केन्द्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। 

पीठ ने इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले बच्चों को उनके स्कूलों में ‘पाकिस्तानी’ और ‘राष्ट्र विरोधी’ बताए जाने के बारे में दो महिला अधिवक्ताओं के बयान पर भी दु:ख व्यक्त किया। 

अदालत ने कहा, ‘‘हम नहीं चाहते कि लोग समस्याओं को और बढ़ाने के लिए इस मंच का इस्तेमाल करें।’’ 

पीठ ने इस बात पर अप्रसन्नता व्यक्त की कि वकील उसके द्वारा स्वत: संज्ञान लिए गए मुद्दे से भटक रहे हैं।

पीठ ने कहा, ‘‘हम सीएए या एनआरसी पर विचार नहीं कर रहे हैं। हम स्कूलों में पाकिस्तानी जैसी गालियों पर भी विचार नहीं कर रहे हैं।’’ 
पीठ ने स्पष्ट किया कि वह किसी की भी आवाज नहीं दबा रही है।

इसने कहा, ‘‘हम किसी की आवाज नहीं दबा रहे हैं। यह शीर्ष अदालत द्वारा सही तरीके से की जा रही स्वत: संज्ञान की कार्यवाही है।’’
दो महिला अधिवक्ताओं ने कहा कि वे पत्रकार और कार्यकर्ता जॉन दयाल तथा दो बच्चों की मां की ओर से इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहती हैं।

(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)

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