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''बृजभूषण के ख़िलाफ़ पुख्ता सबूत के बावजूद दिल्‍ली पुलिस ने गिरफ़्तार क्‍यों नहीं किया'’

दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कहा गया है कि छह शीर्ष पहलवानों की शिकायतों की 'अब तक की जांच' के आधार पर, बृजभूषण शरण सिंह पर 'मुकदमा चलाया जा सकता है और यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने जैसे अपराधों के लिए सज़ा दी जा सकती है। 
Swati
फोटो साभार: ANI

दिल्‍ली महिला आयोग की अध्‍यक्ष स्‍वाति मालीवाल ने महिला पहलवानों के यौन उत्‍पीड़न मामले में अपनी सख्‍त टिप्‍पणी करते हुए कहा कि जब पुलिस के पास बृजभूषण के खिलाफ पुख्‍ता सबूत थे तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार क्‍यों नहीं किया। उन्‍होंने केन्‍द्र सरकार से भी सवाल करते हुए कहा कि सरकार बृजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई क्‍यों नहीं करती। उन्‍होंने कहा कि क्‍या बिडंबना है कि जिस आदमी की जगह जेल में है वह संसद में बैठा है। 

'बेटी पढ़ाओं बेटी बचाओ' का नारा देने वाली सरकार बेटियों के यौन उत्‍पीड़न पर चुप्‍पी साध लेती है। जब देश के लिए मेडल लाने वाली बेटियों को इंसाफ नहीं मिल रहा है तो देश की आम बेटियों पर होने वाले अत्‍याचारों पर न्‍याय की क्‍या उम्‍मीद की जा सकती है। 

#WATCH दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश किए हैं। मैं दिल्ली पुलिस से पूछना चाहती हूं कि उन्होंने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया, जबकि उन्हें पता था कि वह पहलवानों का यौन उत्पीड़न करता है। मैं केंद्र सरकार से सवाल पूछना चाहती हूं उन्होंने उसके… pic.twitter.com/roC7oHb5NN

बता दें कि महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपी बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट से जुड़ी ख़बर आने के बाद से राजनीतिक सरगर्मियां तेज़ हो गईं हैं। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी तल्ख़ तेवरों के साथ यह सवाल कर रही है कि सरकार इस मामले पर खामोश क्यों हैं?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ दिल्ली पुलिस ने अदालत में दाखिल चार्जशीट में कहा है कि अब तक की जांच के आधार पर बृजभूषण शरण सिंह पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक़, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कहा गया है कि छह शीर्ष पहलवानों की शिकायतों की 'अब तक की जांच' के आधार पर, बृजभूषण शरण सिंह पर 'मुकदमा चलाया जा सकता है और यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने जैसे अपराधों के लिए सज़ा दी जा सकती है।

अखबार के अनुसार सिंह पर धारा 506 (आपराधिक धमकी), 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना), 354 ए (यौन उत्पीड़न) और 354 डी (पीछा करना) जैसी गंभीर धाराओं का इस्तेमाल किया जा सकता है।

कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस के चार्जशीट संबंधी ख़बर आने के बाद मंगलवार को केंद्र सरकार पर बृजभूषण को संरक्षण देने का आरोप लगाया और सवाल किया कि उनकी गिरफ्तारी कब होगी।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, ‘‘कानून और नैतिकता कहती है कि महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले आरोपी को उसके पद से हटाया जाए, निष्पक्ष जांच हो, गिरफ्तारी हो और अदालत में उसे सजा दिलवाई जाए। लेकिन भाजपा सरकार में देश का मान बढ़ाने वाली महिला खिलाड़ियों के साथ अत्याचार करने वाले आरोपी को बचाया क्यों जाता है, मामले को दबाया क्यों जाता है, जांच में मामले को रफा-दफा क्यों किया जाता है?’’

उन्होंने पूछा, ‘‘पूरी सरकार इस मामले पर मौन क्यों है? आरोपी अभी तक भाजपा में क्यों है और कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई?’’
कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘दिल्ली पुलिस ने अपने चार्जशीट में भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न, पीछा करने और डराने-धमकाने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने अदालत से बृजभूषण सिंह के खिलाफ मुकदमा चलाने और दंडित करने की कार्रवाई करने की बात की है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘विडंबना है कि महिला पहलवानों ने जनवरी 2023 में गठित समिति के सामने भी बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, लेकिन कमेटी ने आरोपों को अनदेखा कर दिया। यही नहीं, समिति ने खेल मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट में भी बृजभूषण के खिलाफ लगे आरोपों पर चुप्पी साध ली।’’

श्रीनेत ने कहा कि जब पहलवानों को अपमानित किया गया तो वो अपने पदक गंगा में बहाने चले गए, लेकिन तब भी सरकार ने कोई अपील नहीं की।

सुप्रिया ने सवाल किया, ‘‘बृजभूषण की गिरफ्तारी कब होगी? क्या बृजभूषण सिंह पर दिल्ली पुलिस का चार्जशीट आने के बाद भी सरकार अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेगी? क्या प्रधानमंत्री मोदी अब भी कुछ नहीं बोलेंगे? आपकी सरकार बृजभूषण शरण सिंह को संरक्षण देना कब बंद करेगी?’’
 
(न्‍यूज एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)

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