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अंतर धार्मिक विवाह पर योगी आदित्यनाथ का दोहरा रवैया?

यूपी आश्रय गृह में 4 मुस्लिम लड़कियों का हिंदू लड़कों से हुए विवाह पर कुछ सवाल उठाए गए है कि जब आमतौर पर युगल जोड़े खुद अपना जीवन साथी चुनते हैं, तो उन्हें मुख्यमंत्री क्यों 'लव जिहाद' के रूप में प्रचारित करते हैं।
inter religious marriages in UP
सांकेतिक फोटोI Image Courtesy: Livecities

भारत जैसे विविधता से भरे देश में अनाथ लोगों का अंतर-धार्मिक विवाह करवाने की पहल एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अनाथ महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पुरुषों की एक बड़े पैमाने पर शादी करने और हिंदू पुरुषों से  चार मुस्लिम लड़कियों की शादी करने की हालिया 'उदार' पहल से सवाल खड़ा होता है कि यही सरकार आमतौर पर विभिन्न धर्मों के युगल के बीच की गई शादी को 'लव-जिहाद' के रूप में प्रचारित क्यों करती हैं।

याद रहे कि पिछले साल केरल में हदिया के मामले का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा था कि 'लव जिहाद एक खतरनाक चीज है'। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हाल ही में इस मामले को 'यह प्यार है न कि लव जिहाद' घोषित कर दिया है। आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद कुछ आलोचकों ने घर से अपहरण की गई विवाहित लड़कियों के उदाहरण को पेश करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में उन लड़कियों की इच्छाओं के खिलाफ उन्हे 'घर वापसी' के माध्यम से वापसी के लिए मजबूर किया गया।

टाइम्स ऑफ इंडिया ने आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार की जन विवाह योजना के तहत महानगर कल्याण मंडप में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित एक जन विवाह में हिन्दू रीति रिवाजों के अनुसार हिंदू लड़कों के लिए चार मुस्लिम अनाथ लड़कियों के विवाह की सूचना दीI जिसके बाद कई मुस्लिम संगठन और गैर सरकारी संगठनों ने इस पर सवाल किया कि क्या आश्रय घर मुस्लिम दूल्हे नहीं मिले। क्या शादी से पहले आपसी सहमति थी या नही का मुद्दा भी उठाया और साथ ही लड़कियों को हिंदू धर्म में परिवर्तित करने के सरकार के  'गुप्त' प्रयास पर भी आरोप लगाया है। इनके साथ ही, 27 हिंदू लड़कियों ने हिंदू लड़कों के साथ शादी की है।

पिछले मंगलवार को विशेष विवाह अधिनियम के तहत उपरोक्त जोड़ों का विवाह हुआ और अगले दिन पवित्र अग्नि के सात फेरे हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार लिए गए। विशेष विवाह अधिनियम के तहत जोड़ों के विवाह होने के बाद हिंदू रीति रिवाजों को करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस बारे में प्रश्न उठाए गए हैं। यह ऐसा कार्य था जिसे जोड़ों की पसंद के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए था। सभी लड़कियां मोतिनगर के सरकारी आश्रय ग्रह में तब से हैं जब से वे छह से दस साल की थीं।

न्यूज़क्लिक के साथ बात करते हुए, नरेश पारस, जो 11 साल से बाल संरक्षण के मुद्दों पर काम कर रहे हैं और आगरा में स्थित हैं, ने कहा, "अब तक मेरे करियर में मैंने जो शोध किया है वह यह है कि हमारे देश में आश्रय घरों में बच्चों के धर्म के अनुसार विकसित करने की कोइ कवायद नहीं है। ऐसी स्थिति न केवल हिंदू धर्म के आश्रय घरों की है बल्कि ईसाई लोगों के लिए भी यह सच है। आश्रय ग्रह लड़कियों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता नहीं देते हैं और जब वे बड़े होते हैं, तो उन्हें आश्रय ग्रह के पदाधिकारियों द्वारा वहां शादी  करने के लिए मजबूर किया जाता है जहां वे चाहते हैं।"

10 साल पुरानी की एक घटना को याद करते हुए, पारस ने कहा: "जुलाई 1999 को, मेरि आगरा में सड़क पर एक लड़की से मुलाकात हुयी जो 14 साल की थी। आगरा के एसडीएम ने लड़की को एकऐसे  महिला सुरक्षा घर में भेजा जहां लड़कियों को सेक्स रैकेट या अन्य अपराध से बचाकर लाया जाता है। 14 वर्षीय मुन्नी को भी उसी आश्रय घर में रखा गया था। जब, जांच के बाद, उसने पुष्टि की कि वह जयपुर से थी और उसके पिता का नाम अहमद खान था, तो प्रशासन ने उसे बलपूर्वक कानपुर के एक आश्रय ग्रह में भेजा जहां वह बाद में उसकी एक हिंदू लड़के से शादी कर दी गयी। "

पारस ने कहा कि जब स्थानीय मुसलमानों ने इस कदम का विरोध किया, तो प्रशासन ने बहाना दिया कि उन्हें उनके लिए उपयुक्त मुस्लिम लड़का नहीं मिला। इस घटना के बाद से अब 10 साल हो गए है, लेकिन स्थिति वैसी ही है। आश्रय घरों में धर्म का चयन करने की आजादी नही है।

"मैंने आगरा में मदर टेरेसा के मिशनरी ऑफ चैरिटी का दौरा किया है जहां अनाथ बच्चों को केवल ईसाई धर्म के बारे में सीख दी जाती हैं, और आर्य समाज द्वारा संचालित एक और आश्रय ग्रह - श्री मध्य नंदनाथ आश्रम है - जहां हिंदू हो या मुस्लिम सबको यज्ञ करने हिदायत दी जाती हैं। “अनाथों के पास अपने धर्म को चुनने का हक़ नहीं है” उन्होंने कहा, उन्होने यह भी जोड़ा कि "यदि आयोजकों ने लड़कियों से सहमति ली है, तो दो धर्मों के बीच विवाह एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन अगर उन्हें सूचित नहीं किया गया है, तो यह धर्म परिवर्तन है।"

दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की वकील छाया खोसला ने न्यूज़क्लिक को बताया, कि "एक लड़की, जो बच्चों के आश्रय ग्रह में रहती है, को अपने जीवन के संबन्ध में पसंद करने का अधिकार है ... किशोर न्याय कानून के अनुसार भी राय बच्चे के हित को ध्यान में रखते हुए उसकी पसंद का होना अनिवार्य है। "

खोसला ने आगे कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यह प्रशासन की विफलता है कि उन्हें उन लड़कियों के लिए समुदाय में एक उपयुक्त लड़का नहीं मिला जिनकी यहां पर चर्चा है।

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