Skip to main content
xआप एक स्वतंत्र और सवाल पूछने वाले मीडिया के हक़दार हैं। हमें आप जैसे पाठक चाहिए। स्वतंत्र और बेबाक मीडिया का समर्थन करें।

भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई को आरटीआई से छूट नहीं : सीआईसी

सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून की धारा 24 सीबीआई समेत सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को सूचना देने से छूट प्रदान करती है लेकिन अगर आवेदक ‘भ्रष्टाचार के आरोपों’ से संबंधित ऐसी कोई सामग्री मांगता है जो एजेंसी के पास है तो यह छूट लागू नहीं होती।
RTI
Image courtesy:indiatimes.com

दिल्ली: केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने कहा है कि भ्रष्टाचार के मामलों में जांच की जानकारी मांगने वाली याचिकाओं पर जवाब देने में आरटीआई कानून से छूट मांगने से पहले सीबीआई को उचित कारण पर जरूर विचार करना चाहिए।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून की धारा 24 सीबीआई समेत सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को सूचना देने से छूट प्रदान करती है लेकिन अगर आवेदक ‘भ्रष्टाचार के आरोपों’ से संबंधित ऐसी कोई सामग्री मांगता है जो एजेंसी के पास है तो यह छूट लागू नहीं होती।

सीबीआई जिन मामलों को देखती है, उनमें प्रमुख रूप से भ्रष्टाचार के आरोप वाले होते हैं और इनके बारे में जानकारी मांगने वाली आरटीआई अर्जियों का जवाब आरटीआई कानून के प्रावधानों के अनुसार दिया जाना चाहिए लेकिन एजेंसी के अधिकारी आमतौर पर सूचना के अनुरोध को खारिज करने के लिए धारा 24 के तहत छूट का उल्लेख करते हैं।

सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि सीआईसी ने अनेक आदेशों में स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के आरोपों को छूट नहीं मिली है लेकिन सीबीआई में आरटीआई अर्जियों को देखने वाले अधिकारियों के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी साफ किया है कि भ्रष्टाचार के आरोप एजेंसी को मिली छूट के दायरे में नहीं आते हैं।

ऐसे ही एक आवेदक ने 2017 में सीबीआई द्वारा उसके खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के दो मामलों के बारे में सूचना मांगी थी। उसे धारा 24 के तहत एजेंसी को मिली छूट का हवाला देते हुए सूचना नहीं दी गयी।

जब आवेदक आयोग के समक्ष पहुंचा तो सूचना आयुक्त दिव्य प्रकाश सिन्हा ने कहा कि यह अच्छी तरह साबित हो गया है कि मामले में भ्रष्टाचार के आरोप हैं।

सिन्हा ने कहा, ‘‘सीपीआईओ (सीबीआई अधिकारी) की दलील इस तथ्य को नहीं खारिज करती कि भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिनमें जांच की गयी। इसके अलावा यह तथ्य कि अपीलकर्ता ने चार साल तक कैद काटी, यह भी भ्रष्टाचार के आरोपों को साबित करता है।’’

आपको बता दें कि आज कई स्तरों पर आरटीआई कानून को लगातार कमज़ोर करने की कोशिश चल रही है। लम्बे संघर्ष के बाद वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून लागू हुआ था। इस बार मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में इसमें संशोधन का बिल पास किया गया है।  आरटीआई एक्टिविस्ट का कहना है कि सरकार ने संशोधन के जरिये आरटीआई को और कमज़ोर कर दिया है।  

इसे भी पढ़ें : आरटीआई कानून में संशोधन जनता के साथ विश्वासघात!

(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।

टेलीग्राम पर न्यूज़क्लिक को सब्सक्राइब करें

Latest