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भ्रष्टाचार मामले में नवाज़ शरीफ को 7 साल की जेल

कोर्ट ने शरीफ पर 25 लाख डॉलर का जुर्माना भी किया है। उनके बेटे हसन और हुसैन को भगोड़ा घोषित किया गया है।
Nawaz Sharif

इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक जवाबदेही अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के एक मामले में सात वर्ष की सजा सुनाई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) के नेता को अल-अजीजिया स्टील मिल्स से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में अपनी घोषित आय से ज्यादा निवेश करने के लिए सात वर्ष की सजा सुनाई गई, जिसके बाद उन्हें अदालत से गिरफ्तार किया गया। अदालत ने हालांकि उन्हें एक अन्य निवेश के मामले में बरी कर दिया।

डॉन अखबार की रपट के अनुसार, न्यायमूर्ति अरशद मलिक ने शरीफ पर 25 लाख डॉलर का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सऊदी अरब की एक कंपनी अल-अजिजिया स्टील मिल्स पूर्व प्रधानमंत्री की है और वह यह बताने में असमर्थ रहे कि इस कंपनी में धन कहां से आया।

उनके बेटे हसन और हुसैन को भगोड़ा घोषित किया गया है। शरीफ संभवत: इस फैसले के विरुद्ध अपील करेंगे।

फैसले के विरोध में पीएमएल-एन के समर्थकों की सुरक्षाकर्मियों से झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए और लाठीचार्ज किया गया।

फैसला सुनाने के मद्देनजर इस्लामाबाद के न्यायिक परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। अदालत परिसर के आस-पास कम से कम 1400 सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया था। अदालत की ओर जाने वाली सभी मार्गो को बंद कर दिया गया था।

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