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दिल्ली उच्च न्यायालय : सभी बच्चों को सरकारी विद्यालयों में दाखिला देना होगा !

दिल्ली सरकार हज़ारों बच्चों को आधारभूत ढांचा न होने की बात कह के स्कूली शिक्षा से बाहर कर दिया था परन्तु न्यायलय ने उनको वापस स्कूली शिक्षा में आने का मौका दिया हैI
school kids

दिल्ली सरकारी स्कूल में फेल लगभग 42 हज़ार छात्रों को दिल्ली उच्च न्यायालय से न्याय मिला, जब न्यायालय दिल्ली सरकार ने ये हुक्म दिया कि दिल्ली के सभी फेल हुए छात्र जो दोबारा रेगुलर पढ़ाई करना चाहते हैं उनका दाखिला करना होगा | इस आदेश के बाद दिल्ली के उन छात्रो को दिल्ली सरकार के उस फैसला से राहत मिली जिसके अनुसार 10 वीं और 12 वीं में फेल छात्रों का दाखिला दिल्ली के रेगुलर विद्यालयों में नही होगा उनका दाखिला ओपन स्कूल   विद्यालयों में ही होगा |

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी बच्चों के समर्थन में अपना फैसला दिया,ये दिल्ली के स्कूली छात्र और  दिल्ली सरकार के बीच एक संघर्ष था जिसमें दिल्ली के स्कूली छात्रों की विजय हुई है |ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब  दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले सभी सरकारी विद्यालयों ने दसवीं में फेल 42,503 बच्चों के नाम काट दिए थे और उन्हें ओपन स्कूलों में पढाई करने का हुक्म दिया |

छात्रों की तरफ से न्यायालय में उनक पक्ष रख रहे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और सामाजिक कार्यकर्ता अशोक अग्रवाल ने न्यूज़क्लिक से बात करते हुए कहा कि “इस पूर मामले में दिल्ली सरकार का रुख बहुत ही निराशाजनक था वो सुनवाई के दौरान ये तर्क दें रहे थे कि उनके पास इन बच्चों को दाखिला देकर  पढ़ाने के लिए पर्याप्त ढांचा नही है जबकि  उनकी सरकार ये कहते नहीं थकती कि उन्होंने दिल्ली स्कूली शिक्षा में क्रन्तिकारी बदलाव किये हैं जिससे दिल्ली के सरकारी स्कूलों आधारभूत ढांचा देश में सबसे बेहतर हो गया है | परन्तु यह सवाल उठता है कि कैसे ? तकरीबन 60 हज़ार छात्रों को स्कूल से बाहर फेंके गए हैं? जो कि किसी करण से 10वीं और 12वीं में किसी कारण से फेल हो गये थे” |

शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले कई सामजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि पढ़ाई में कमज़ोर छात्रों को स्कूल से बाहर कर दिया जाए और जिससे सरकारी स्कूल अपने रिजल्ट बढ़ोतरी दिखा सकें और सरकार अपनी पीठ थप-थपा सके | जो कि सरासर गलत है और ये स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के साथ अन्याय है | क्योंकि दिल्ली सरकारी स्कूल के रूल 138 के हिसाब से सभी छात्रों को फेल होने के बाद उसी विद्यालय में और उसी कक्षा में दाखिला लेने का हक़ है | जिससे ये केजरीवाल सरकार खत्म नहीं कर सकती है |

सरकार के इस तुगलकी फरमान के खिलाफ स्कूली छात्रों ने हार नहीं मानी और उन्हें इसमें अशोक अग्रवाल का साथ मिला और वो दिल्ली उच्च न्यायालय गए | उच्च न्यायालय ने भी इस पर सुनवाई की और दिल्ली सरकार को फटकारते हुए कहा कि 42 हजार 503 फेल बच्चों को ओपन स्कूल, पत्राचार से पढ़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता | न्यायालय ने आगे यह भी कहा गया कि अगर बच्चें  रेगुलर पढ़ाई करना चाहते हैं तो सरकारी स्कूलों को उनका  दोबारा दाखिला लेना  ही होगा |

अशोक अग्रवाल ने बताया कि माननीय न्यायालय ने सरकार से कहा कि सरकार ओपन स्कूल में जाने का विकल्प बच्चों को दे सकती है लेकिन यह बच्चों और उनके अभिभावकों पर निर्भर करता है कि वे सरकार द्वारा दिए गए विकल्प को मंजूर करते हैं या नहीं | न्यायालय ने अपने निर्देश में साफतौर पर यह कहा कि किसी भी हाल में ओपन स्कूल से पढ़ाई करने के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती या रेगुलर स्कूल में दोबारा दाखिले से मना नहीं किया जा सकता |

न्यायालय ने आगे कहा कि जिन बच्चों का ओपन स्कूल में पहले ही फॉर्म भरवा लिया है | उनके पास भी यह विकल्प है कि अगर वो अपने उसी स्कूल में पढना चाहतें है तो उनका भी दाखिला करना होगा | अंत में न्यायालय ने कहा कि अगर  किसी बच्चे या अभिभावक के साथ सरकारी स्कूल ज़बरदस्ती कर ओपन स्कूल में जाने का विकल्प भरवाते लेते हैं तो वे न्यायालय में सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं |

उच्च न्यायालय की यह फटकार से 10 वीं के उन हज़ारों बच्चों के लिए खुशखबरी है जिनको बोझ समझकर सरकार ने आगे की पढाई ओपन स्कूल से करने की हिदायत दी थी | इसके अतिरिक्त ये आर्डर 9 वीं से लेकर 12 वीं तक के सभी बच्चों के लिए भी खुशखबरी है जिनकी गिनती इस संख्या में शामिल नही थी |

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