एनआरसी से छूटे लोग सभी कानूनी तरीकों का इस्तेमाल करने तक मतदाता बने रहेंगे: चुनाव आयोग
नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने कुछ दिन पहले साफ किया था कि असम में जिन लोगों के नाम राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) में शामिल नहीं हो पाये वे तब तक नागरिक के रूप में सभी अधिकार प्राप्त करते रहेंगे जब तक सारे कानूनी उपायों का इस्तेमाल नहीं कर लेते। इसके बाद चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि ऐसे लोगों के नाम यदि राज्य की मतदाता सूची में हैं तो उन्हें मताधिकार मिलता रहेगा।
चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि एनआरसी से छूट गये लोग जब तक सारे कानूनी तरीकों का इस्तेमाल नहीं कर लेते और उन्हें अंतत: विदेशी घोषित नहीं किया जाता, तब तक उन्हें मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधित्व कानून के अनुसार कोई विदेशी भारत में मतदाता नहीं हो सकता।
चुनाव आयोग के अधिकारी ने इस महीने की शुरुआत में गृह मंत्रालय द्वारा जारी स्पष्टीकरण का जिक्र किया कि जिनके नाम एनआरसी में नहीं हैं वे पहले की तरह अन्य नागरिकों की भांति सारे अधिकार प्राप्त करते रहेंगे।
उन्होंने कहा कि जब तक वे उन्हें उपलब्ध सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल नहीं कर लेते, उनके मताधिकार की कोई समीक्षा नहीं होगी। चुनाव कानूनों के अनुसार किसी मतदाता का नाम बिना उसे नोटिस दिये नहीं हटाया जा सकता।
आपको बता दें कि असम के मतदाता सूची में संदेहास्पद या D एक श्रेणी है जिसमें उन लोगों के नाम हैं जो अनिश्चित या विवादित है। 1997 में चुनाव आयोग राज्य की मतदाता सूची को रिवाइज करने के दौरान पहली बार इस श्रेणी को शामिल किया था।
ऐसे ही करीब 1.2 लाख वोटरों ने हाल के लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं किया था। मालूम हो कि असम ने एनआरसी की अंतिम सूची 30 अगस्त को प्रकाशित हुई थी। इस सूची में 3.11 करोड़ लोगों का नाम शामिल था। जबकि सूची में राज्य के 19 लाख लोग बाहर हो गए थे।
हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि राज्य के 19 लाख लोगों में कितने लोगों का नाम राज्य की मतदाता सूची में वोटर के रूप में दर्ज है।
(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ )
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