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इमरान खान को मिली बड़ी राहत, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दी दो हफ़्ते की ज़मानत

इस्लामाबाद हाईकोर्ट की एक विशेष पीठ ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दो हफ़्ते के लिए ज़मानत दी।
imran khan
फ़ोटो साभार: ट्विटर

इस्लामाबाद: इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दो सप्ताह के लिए ज़मानत दी।

न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब और न्यायमूर्ति समन रफत इम्तियाज की एक पीठ ने अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई की।

इससे एक दिन पहले ही उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को उच्च न्यायालय परिसर से खान की गिरफ्तारी को ‘‘अवैध और गैरकानूनी’’ करार दिया था।

सुरक्षा कारणों से सुनवाई करीब दो घंटे की देरी से शुरू हुई।

इससे पहले दिन में उच्च न्यायालय की पीठ ने अदालत कक्ष में एक वकील की नारेबाजी के चलते खान की ज़मानत याचिका पर सुनवाई कुछ देर के लिए स्थगित की। नाराज न्यायाधीशों ने बाद में कहा कि सुनवाई शुक्रवार की नमाज़ के बाद फिर शुरू होगी।

‘डॉन न्यूज़’ की खबर के मुताबिक, इमरान के वकीलों ने चार अतिरिक्त अर्जियां दाखिल कीं, जिनमें उच्च न्यायालय से इमरान के खिलाफ सभी मामलों को एक साथ संलग्न किए जाने तथा प्राधिकारियों को उनके खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारियां उपलब्ध कराने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है।

बता दें कि इमरान को मंगलवार को देश के अर्धसैनिक बलों ने उस समय गिरफ्तार कर लिया था, जब वह भ्रष्टाचार के एक मामले में सुनवाई के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में मौजूद थे। इमरान की गिरफ्तारी के बाद उनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (पीटीआई) के समर्थकों ने पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन किए।

इमरान की पार्टी ने दावा किया था कि सुरक्षा बलों और पीटीआई के बीच हिंसक झड़पों में देश के विभिन्न हिस्सों में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हो गए।

इमरान के खिलाफ एक मई को जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट में कहा गया है कि उन पर भ्रष्टाचार और भ्रष्ट आचरण का आरोप है।

इस्लामाबाद पुलिस ने महानिरीक्षक (आईजी) अकबर नासिर इमरान के हवाले से एक संक्षिप्त बयान जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि इमरान को उस मामले के संबंध में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें आरोप है कि बहरिया टाउन ने पीटीआई अध्यक्ष एवं उनकी पत्नी बुशरा बीबी के स्वामित्व वाले अल-कादिर ट्रस्ट को 53 करोड़ रुपये की जमीन आवंटित की थी।

अर्द्धसैनिक रेंजर्स द्वारा उनकी गिरफ्तारी किए जाने के बाद पूरे पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे, जिसके चलते इस्लामाबाद के साथ ही पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सेना तैनात करनी पड़ी।

(न्यूज़ एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)

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