मानहानि केस में राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से गुजरात HC का इनकार
अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने ‘‘मोदी उपनाम’’ वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध करने संबंधी उनकी याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
PHOTO | Gujarat High Court rejects Congress leader Rahul Gandhi's plea seeking a stay on his conviction in a criminal defamation case over his Modi surname remark. pic.twitter.com/Hgbzmi6N5l
— Press Trust of India (@PTI_News) July 7, 2023
न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि गांधी पहले ही देशभर में 10 मामलों का सामना कर रहे हैं और निचली अदालत का कांग्रेस नेता को दोषी ठहराने का आदेश ‘‘न्यायसंगत, उचित और वैध’’ है।
अदालत ने कहा कि दोषसिद्धि पर रोक लगाने का कोई तर्कसंगत कारण नहीं है।
यदि दोषसिद्धि पर रोक लग जाती, तो इससे राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने का मार्ग प्रशस्त हो जाता।
गुजरात में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी।
फैसले के बाद गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे।
राहुल गांधी ने 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान टिप्पणी की थी कि ‘‘सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही क्यों होता है?’’ इस टिप्पणी को लेकर विधायक ने गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
वहीं कांग्रेस ने गुजरात उच्च न्यायालय के इस फैसले को लेकर कहा कि इस निर्णय ने मामले को आगे ले जाने के उसके संकल्प को दोगुना कर दिया है ।
पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, "राहुल गांधी की संसद से अयोग्यता पर गुजरात उच्च न्यायालय की एकल पीठ का फैसला हमारे संज्ञान में आया है। फैसले का अध्ययन किया जा रहा है, जैसा कि होना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी दोपहर तीन बजे संवाददाता सम्मेलन में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे।"
.@RahulGandhi की संसद से अयोग्यता पर गुजरात हाई कोर्ट की एकल पीठ का फ़ैसला हमारे संज्ञान में आया है। माननीय न्यायाधीश के तर्कों का अध्ययन किया जा रहा है, जैसा कि होना चाहिए। डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी दोपहर 3 बजे मीडिया से इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हाई कोर्ट के फ़ैसले ने इस मामले… https://t.co/D8apLwLm24
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) July 7, 2023
उन्होंने कहा, "उच्च न्यायलय के फ़ैसले ने इस मामले को आगे ले जाने के हमारे संकल्प को दोगुना किया है। "
कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने कहा कि मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने संबंधी याचिका खारिज करने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जाएगी।
(समाचार एजेंसी भाषा इनपुट के साथ)
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