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सीता सोरेन मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फ़ैसला

सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने माना कि संसद सदस्यों द्वारा भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को खत्म करने का ज़रिया बनती है।
SC

अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पी.वी. नरसिम्हा राव बनाम राज्य (1998) मामले में पांच-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए बहुमत के विचारों को खारिज कर दिया, जिसने संसद के किसी भी उस सदस्य को अभियोजन से छूट प्रदान की थी, जो वोट देने या पक्ष में बोलने के लिए रिश्वतखोरी में लिप्त पाए गए थे। 

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़ सहित सात न्यायाधीशों की पीठ जिसमें जस्टिस ए.एस. बोपन्ना, एम.एम. सुंदरेश, पी.एस. नरसिम्हा, जे.बी. पारदीवाला, संजय कुमार और मनोज मिश्रा शामिल थे, ने सर्वसम्मति से कहा कि पी.वी. नरसिम्हा राव केस का सार्वजनिक हित, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और संसदीय लोकतंत्र पर व्यापक प्रभाव था और इसलिए वे इस मामले में गलतियों को कायम नहीं रहने दे सकते।

खंडपीठ ने माना कि संसद के सदस्यों द्वारा भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को खत्म करती है।

पी.वी. नरसिम्हा राव का केस किस बारे में था?

1991 में दसवीं लोकसभा के लिए हुए आम चुनावों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और पी.वी. नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और अल्पमत सरकार बनाई थी।

लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव को गिराने के लिए चौदह सदस्यों के समर्थन की जरूरत थी। दो सौ इक्यावन सदस्यों ने समर्थन में और दो सौ पैंसठ सदस्यों ने प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया था जिससे अविश्वास प्रस्ताव गिर गया था।

खंडपीठ ने माना कि संसद के सदस्यों द्वारा भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को खत्म करती है।

झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) और जनता दल (अजीत) के प्रति निष्ठा रखने वाले संसद सदस्यों के एक समूह ने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। विशेष रूप से, जद (ए) के एक सांसद, अजीत सिंह, ने मतदान में भाग ही नहीं लिया।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के सामने एक शिकायत दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक आपराधिक साजिश रची गई थी जिसके तहत झामुमो और जद (ए) के उपरोक्त सदस्यों ने एक समझौता किया था और अविश्वास के खिलाफ मतदान करने के लिए रिश्वत ली थी। 

आरोप यह था कि पी.वी. नरसिम्हा राव और कई अन्य सांसद, आपराधिक साजिश में लिप्त थे, और उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को हराने के लिए कथित रिश्वत लेने वालों को "कई लाख रुपये" दिए थे।

कथित रिश्वत देने वालों और रिश्वत लेने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया और दिल्ली के एक विशेष न्यायाधीश द्वारा इसका संज्ञान लिया गया। आरोपी ने आरोपों को रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। हाई कोर्ट ने याचिकाएं खारिज कर दीं। सर्वोच्च न्यायालय में अपील को प्राथमिकता दी गई।

सुप्रीम कोर्ट के सामने दो बड़े सवाल विचार के लिए आये। पहला, क्या संविधान के अनुच्छेद 105 के आधार पर, एक सांसद आपराधिक अदालत में रिश्वतखोरी के आरोप में मुक़दमे से छूट का दावा कर सकता है।

दूसरा, क्या कोई सांसद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के दायरे में आता है, और अधिनियम के तहत एक सांसद के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के लिए प्राधिकारी के रूप में किसे नामित किया जा सकता है।

मामले में तीन राय लिखी गईं। न्यायमूर्ति एस.सी. अग्रवाल और न्यायमूर्ति डॉ. ए.एस. द्वारा, न्यायमूर्ति एस.पी. भरूचा और न्यायमूर्ति एस. राजेंद्र बाबू द्वारा और न्यायमूर्ति जी.एन. ने राय लिखी।

न्यायमूर्ति भरुचा, जो बहुमत के फैसले का हिस्सा थे, ने माना कि अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट डालने वाले कथित रिश्वत लेने वालों को संविधान के अनुच्छेद 105(2) के तहत अदालत में मुकदमा चलाने से छूट हासिल है।

हालांकि, अजीत सिंह (जो मतदान से अनुपस्थित रहे) और कथित रिश्वत देने वालों को इस समान छूट हासिल नहीं थी।

यह माना गया कि अनुच्छेद 105(1) और अनुच्छेद 105(2) के प्रावधान बताते हैं कि सांसदों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में निहित बोलने की स्वतंत्रता और उसके अपवादों से स्वतंत्र थी।

सांसदों को संसद में क्या कहना और जो भी कहना है, इस बारे में सभी बाधाओं से मुक्त होना चाहिए। एक वोट को भाषण के विस्तार के रूप में माना जाता है और इसे बोले गए शब्द का संरक्षण दिया जाता है।

यह भी पाया गया कि अनुच्छेद 105(2) में "के संबंध में" अभिव्यक्ति को "व्यापक अर्थ" हासिल होना चाहिए और इसमें यह शामिल है कि एक सांसद को कानून की अदालत में किसी भी कार्यवाही से संरक्षित किया जाता है जो चिंता या उससे संबंध रखता है या संसद में उनके द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए वोट से सांठगांठ रखता है।

न्यायमूर्ति अग्रवाल ने माना कि न तो कथित रिश्वत लेने वालों और न ही कथित रिश्वत देने वालों को अनुच्छेद 105(2) का संरक्षण हासिल है। किसी सांसद को संसद या किसी समिति में बोलने या अपना वोट देने के लिए रिश्वत की पेशकश या स्वीकार करने से जुड़े अपराध के लिए मुकदमा चलाने से अनुच्छेद 105(2) के तहत छूट नहीं मिलती है।

एक अलग राय में, न्यायमूर्ति रे ने न्यायमूर्ति अग्रवाल के इस तर्क से सहमति व्यक्त की कि एक सांसद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत और अधिनियम के तहत मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के संबंध में एक लोक सेवक है।

हालांकि, अनुच्छेद 105(2) की व्याख्या पर, न्यायमूर्ति रे ने न्यायमूर्ति भरूचा के फैसले से सहमति व्यक्त की।

इसलिए, अनुच्छेद 105(2) की व्याख्या पर न्यायमूर्ति भरूचा द्वारा लिखित राय, सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों के बहुमत के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है।

पी.वी. नरसिम्हा राव मामले पर पुनर्विचार की वजह क्या थी?

झारखंड का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यसभा के दो सदस्यों को चुनने के लिए 30 मार्च 2012 को चुनाव हुआ था। झामुमो की सीता सोरेन झारखंड विधानसभा की सदस्य थीं।

उन पर आरोप लगा कि उन्होंने एक निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालने के लिए उससे रिश्वत ली थी। लेकिन, जैसा कि राज्यसभा सीट के लिए हुए खुले मतदान से स्पष्ट पता चाल कि उन्होंने अपना वोट कथित रिश्वत देने वाले के पक्ष में नहीं डाला था बल्कि  उन्होंने अपनी ही पार्टी के एक उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाला था।

विचाराधीन चुनाव का दौर रद्द कर दिया गया और नए सिरे से चुनाव कराया गया जहां सोरेन ने फिर से अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया।

सोरेन ने अपने खिलाफ दायर आरोप पत्र और आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए झारखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने पी.वी. नरसिम्हा राव मामले में संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा जताते हुए संविधान के अनुच्छेद 194(2) (अनुच्छेद 105 के अनुरूप प्रावधान) के तहत सुरक्षा का दावा किया।

दिलचस्प बात यह है कि उच्च न्यायालय ने इस आधार पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया कि उसने कथित रिश्वत देने वाले के पक्ष में अपना वोट नहीं दिया था; इस प्रकार वह अनुच्छेद 194(2) के तहत सुरक्षा की हकदार नहीं थी।

सोरेन ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 23 सितंबर 2014 को दो जजों की बेंच ने मामले को तीन जजों की बेंच के पास भेज दिया था।

सोरेन ने अपने खिलाफ दायर आरोप पत्र और आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए झारखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

7 मार्च, 2019 को, तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने कहा कि "जो प्रश्न उठा है, उसके व्यापक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, उठाए गए संदेह और यह मुद्दा सार्वजनिक महत्व का मामला है", इस मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेजा जाना चाहिए।

आख़िरकार, 20 सितंबर, 2023 को पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने पी.वी. नरसिम्हा राव के मामले में बहुमत के दृष्टिकोण की स्पष्टता पर संदेह व्यक्त किया और मामले को सात न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया गया।

इसी पृष्ठभूमि में यह मामला सात न्यायाधीशों की पीठ के सामने आया। बेंच ने सीता सोरेन द्वारा दायर मामले की योग्यता पर फैसला नहीं किया है, बल्कि खुद को केवल संविधान के अनुच्छेद 105 की व्याख्या के संदर्भ तक सीमित रखा है जो सांसदों को विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा प्रदान करता है।

“105. संसद के सदनों और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। (1) इस संविधान के प्रावधानों और संसद की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन होंगे और संसद में बोलने की स्वतंत्रता होगी। 

(2) संसद का कोई भी सदस्य संसद या उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात या दिए गए वोट के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, और कोई भी व्यक्ति इसके द्वारा या उसके तहत प्रकाशन किसी भी रिपोर्ट, पेपर, वोट या कार्यवाही के संबंध में उत्तरदायी नहीं होगा। 

(3) अन्य मामलों में, संसद के प्रत्येक सदन और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जो समय-समय पर संसद द्वारा कानून द्वारा परिभाषित की जा सकती हैं, और, जब तक ऐसा न हो परिभाषित, संविधान (चौवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 15 के लागू होने से ठीक पहले उस सदन और उसके सदस्यों और समितियों की होंगी।

(4) खंड (1), (2) और (3) के प्रावधान उन व्यक्तियों के संबंध में लागू होंगे जिन्हें इस संविधान के आधार पर सदन में बोलने और अन्यथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। संसद या उसकी कोई समिति जैसा कि वे संसद सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं। 

पीठ ने उदाहरणों और संसदीय विशेषाधिकारों के ऐतिहासिक विकास का हवाला देते हुए कहा कि सदन के सदस्य या वास्तव में सदन खुद उन विशेषाधिकारों का दावा नहीं कर सकता जो अनिवार्य रूप से उनके कामकाज से संबंधित नहीं हैं।

बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि रिश्वतखोरी के अपराध के लिए नतीजे देना अप्रासंगिक है।

पीठ ने कहा कि, “संसद या विधायिका के कामकाज से असंबद्ध किसी भी विशेषाधिकार को आवश्यकतानुसार देना नागरिकों का एक ऐसा वर्ग बनाना है जो कानून के सामान्य अनुप्रयोग से अनियंत्रित छूट का आनंद लेता है। यह न तो संविधान का इरादा था और न ही संसद और विधायिका को शक्तियां, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य था।”  

इस प्रकार इसने फैसला सुनाया कि संसद या विधायिका के किसी व्यक्तिगत सदस्य द्वारा विशेषाधिकार का दावा दो-तरफा जांच के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

पहला, दावा यह किया गया कि विशेषाधिकार सदन के सामूहिक कामकाज से जुड़ा होना चाहिए, और दूसरा, इसकी आवश्यकता एक सांसद के आवश्यक कर्तव्यों के निर्वहन के साथ एक कार्यात्मक संबंध होना चाहिए।

दूसरे पहलू पर आते हैं, क्या ये विशेषाधिकार किसी सांसद या विधायिका के सदस्य को छूट प्रदान करते हैं जो अपने भाषण या वोट के संबंध में रिश्वतखोरी में लिप्त हैं?

इस पर, बेंच ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 105 का खंड (2) किसी भी व्यक्ति को रिश्वतखोरी के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता है क्योंकि अवैध रिश्वत लेना या धन लेना या समझौता करना किसी सदस्य के सदन में बोलने या वोट देने के कार्य के "संबंध में" नहीं है। 

बेंच ने फैसला सुनाया, "रिश्वतखोरी के लिए मुकदमा सिर्फ इसलिए आपराधिक अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं रखा गया है क्योंकि इसे सदन द्वारा अवमानना या अपने विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है।" 

बेंच ने कहा कि, “विधायिका के सदस्यों का भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी, भारतीय संसदीय लोकतंत्र की नींव को कमजोर करती है। यह संविधान के आकांक्षात्मक और विचारशील आदर्शों के लिए विनाशकारी है और एक ऐसी राजनीति का निर्माण करता है जो नागरिकों को एक जिम्मेदार, उत्तरदायी और प्रतिनिधि लोकतंत्र से वंचित करता है।” 

बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि रिश्वतखोरी के अपराध के लिए नतीजे देना अप्रासंगिक है। इसमें कहा गया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत, कार्य करने के इरादे से अनुचित लाभ हासिल करने या एक निश्चित तरीके से कार्य करने से रोकने के लिए केवल "प्राप्त करना", "स्वीकार करना" या "प्रयास करना" अपराध को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। 

“यह आवश्यक नहीं है कि जिस कार्य के लिए रिश्वत दी गई है वह वास्तव में किया जाए। प्रावधान का पहला स्पष्टीकरण ऐसी व्याख्या को और मजबूत करता है जब यह स्पष्ट रूप से कहता है कि अनुचित लाभ हासिल करने के लिए 'प्राप्त करना, स्वीकार करना या प्रयास करना' स्वयं एक अपराध होगा, भले ही किसी लोक सेवक द्वारा सार्वजनिक कर्तव्य का प्रदर्शन अनुचित न हो। 

बेंच ने कहा कि, "इसलिए, एक लोक सेवक को रिश्वत देने का अपराध अनुचित लाभ प्राप्त करने या प्राप्त करने के लिए सहमत होने से जुड़ा है, न कि उस कार्य का वास्तविक प्रदर्शन जिसके लिए अनुचित लाभ प्राप्त किया गया है।" 

पीठ ने कहा कि पी.वी. नरसिम्हा राव मामले में बहुमत का फैसले ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि रिश्वतखोरी का अपराध कब पूरा होता है या अपराध के घटक तत्व क्या हैं।

बेंच ने फैसला दिया कि 105 का खंड (2) किसी भी व्यक्ति को रिश्वतखोरी के खिलाफ छूट नहीं देता है क्योंकि इसके तहत किसी भी सदस्य के सदस्यों में बोलने या वोट के कार्य के "संबंध में" अवैध रिश्वत लेना या हासिल करना नहीं है। 

हालांकि, मामले के तथ्यों पर, बहुमत ने माना कि जिन सांसदों ने सहमति के अनुसार मतदान किया था, वे प्रतिरक्षा के दायरे में थे, जबकि जिन्होंने बिल्कुल भी मतदान नहीं किया था (यानी, अजीत सिंह) अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के तहत प्रतिरक्षा के दायरे में नहीं आते थे। 

बेंच ने कहा कि, “यह ग़लती से रिश्वतखोरी के अपराध को कार्य के निष्पादन से जोड़ता है। वास्तव में, आक्षेपित फैसले में भी, उच्च न्यायालय ने इस स्थिति पर भरोसा करते हुए कहा कि अपीलकर्ता छूट के दायरे में नहीं आते हैं क्योंकि उसने अंततः सहमति के अनुसार मतदान नहीं किया और अपनी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया। “ 

राज्यसभा के चुनाव अनुच्छेद 194(2) के दायरे में आते हैं

सवाल यह है कि क्या राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के चुनाव में डाले गए वोट संविधान के अनुच्छेद 194(2) द्वारा संरक्षित हैं। इस सवाल पर बेंच ने इसके सहमति में फैसला सुनाया।

इसका मत था कि ऐसे चुनावों के लिए वोट विधायिका या संसद में दिया जाता है, जो अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के पहले अंग के संरक्षण को लागू करने के लिए पर्याप्त है। ऐसी प्रक्रियाएं विधायिका के कामकाज और संसदीय लोकतंत्र की व्यापक संरचना के लिए महत्वपूर्ण हैं।

बेंच ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 एक ऐसे माहौल को बनाए रखने का प्रयास करते हैं जिसमें विधायिका के भीतर बहस और विचार-विमर्श हो सके।

“ऐसा लगता होता है कि अनुच्छेद 105(2) और अनुच्छेद 194(2) के टेक्स्ट में कोई प्रतिबंध नहीं है जो ऐसे चुनावों को प्रावधानों द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा के बाहर धकेलता है। 

बेंच ने फैसला सुनाया, "इसके अलावा, सांसदों/विधायकों को बिना किसी डर के 'बोलने' और 'वोट' करने के लिए मंच प्रदान करने के संसदीय विशेषाधिकार का उद्देश्य राज्यसभा के चुनावों और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनावों पर भी समान रूप से लागू होता है।" 

इस प्रकार यह माना गया कि संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 एक ऐसे वातावरण को बनाए रखने का प्रयास करते हैं जिसमें विधायिका के भीतर बहस और विचार-विमर्श हो सके। यह उद्देश्य तब नष्ट हो जाता है जब किसी सदस्य को रिश्वत के कृत्य के कारण एक निश्चित तरीके से वोट देने या बोलने के लिए प्रेरित किया जाता है। 

सौजन्य: द लीफ़लेट 

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