Skip to main content
xआप एक स्वतंत्र और सवाल पूछने वाले मीडिया के हक़दार हैं। हमें आप जैसे पाठक चाहिए। स्वतंत्र और बेबाक मीडिया का समर्थन करें।

किसान आंदोलन: सुप्रीम कोर्ट का समिति बनाने का प्रस्ताव, कानून पर रोक के संकेत

आज सुनवाई के दौरान कोर्ट का रुख किसानों के प्रति कुछ सकारात्मक लगा, हालांकि इसमें अभी कई किंतु-परंतु हैं। और इसे कानून के साथ-साथ राजनीतिक नज़रिये से भी देखा-परखा जा रहा है।
किसान आंदोलन
Image Courtesy: Bar & Bench

तीन कृषि कानूनों और किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट कल, मंगलवार को कोई फ़ैसला सुना सकता है।

आज सुनवाई के दौरान कोर्ट का रुख किसानों के प्रति कुछ सकारात्मक लगा, हालांकि इसमें अभी कई किंतु-परंतु हैं। फिर भी पहली नज़र में सुप्रीम कोर्ट सरकार से नाराज़ लगा और तीनों कानूनों को होल्ड पर रखने के भी संकेत दिए।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि नए कृषि कानूनों को लेकर जिस तरह से केन्द्र और किसानों के बीच बातचीत चल रही है, उससे वह ‘‘बेहद निराश’’ है और कानून के क्रियान्वयन पर रोक भी लगा सकता है।

प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा, ‘‘ क्या चल रहा है? राज्य आपके कानूनों के खिलाफ बगावत कर रहे हैं।’’

उसने ने कहा, ‘‘ हम बातचीत की प्रक्रिया से बेहद निराश हैं।’’

पीठ ने कहा, ‘‘ हम आपकी बातचीत को भटकाने वाली कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते लेकिन हम इसकी प्रक्रिया से बेहद निराश हैं।’’

पीठ में न्यायमूर्ति एस. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. सुब्रमण्यम भी शामिल थे।

शीर्ष अदालत प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों के साथ सरकार की बातचीत में गतिरोध बरकरार रहने के बीच नए कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं और दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई कर रही थी।

उसने कहा ‘‘ यह एक बहुत ही नाजुक स्थिति है।’’

पीठ ने कहा, ‘‘ हमारे समक्ष एक भी ऐसी याचिका दायर नहीं की गई, जिसमें कहा गया हो कि ये तीन कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद हैं।’’

उच्चतम न्यायालय ने कृषि कानूनों को लेकर समिति की आवश्यकता को दोहराया और कहा कि अगर समिति ने सुझाव दिया तो, वह इसके क्रियान्वयन पर रोक लगा देगा।

उसने केन्द्र से कहा, ‘‘हम अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ नहीं हैं; आप बताएं कि सरकार कृषि कानूनों पर रोक लगाएगी या हम लगाएं?’’

हालांकि अटॉर्नी जनरल केके. वेणुगोपाल ने शीर्ष अदालत से कहा कि किसी कानून पर तब तक रोक नहीं लगाई जा सकती, जब तक वह मौलिक अधिकारों या संवैधानिक योजनाओं का उल्लंघन ना करे।

वहीं, न्यायालय ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों से कहा, ‘‘ आपको भरोसा हो या नहीं, हम भारत की शीर्ष अदालत हैं, हम अपना काम करेंगे।’’

उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि वह अलग अलग हिस्सों में, किसान प्रदर्शन और नए कृषि कानूनों के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश पारित करेगा।

एजी के. के. वेणुगोपाल के और समय मांगने पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि श्रीमान अटॉर्नी जनरल हम आपको बहुत समय दे चुके हैं; कृपया आप हमें संयम पर भाषण ना दें।

कोर्ट ने कहा- हम, हमारे द्वारा नियुक्त की जाने वाली समिति के माध्यम से कृषि कानूनों की समस्या के समाधान के लिए आदेश पारित करने का प्रस्ताव कर रहे हैं। इसके लिए आर एम. लोढा सहित सभी पूर्व सीजेआई के नाम कृषि कानूनों के खिलाफ जारी प्रदर्शन के संभावित समाधान खोजने वाली समिति के अध्यक्ष पद के लिए दिए।

इसी के साथ प्रधान न्यायाधीश बोबडे ने कहा,‘ मैं यह कहने का खतरा उठाना चाहता हूं कि प्रदर्शन कर रहे किसान अपने घरों को लौटें।

केन्द्र और किसान संगठनों के बीच आठ जनवरी को हुई आठवें दौर की बातचीत में भी कोई समाधान निकलता नजर नहीं आया क्योंकि केंद्र ने विवादास्पद कानून निरस्त करने से इनकार कर दिया था जबकि किसान नेताओं ने कहा था कि वे अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ने के लिये तैयार हैं और उनकी “घर वापसी” सिर्फ “कानून वापसी” के बाद होगी।

केन्द्र और किसान नेताओं के बीच 15 जनवरी को अगली बैठक प्रस्तावित है।

उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के बाद कांग्रेस ने कहा: तीनों कानूनों को रद्द करने की जरूरत

कांग्रेस ने कृषि कानूनों को लेकर चल रही बातचीत पर उच्चतम न्यायालय की ओर से निराशा जताए जाने के बाद सोमवार को कहा कि तीनों को कानून रद्द करने की जरूरत है।

पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, ‘‘उच्चतम न्यायालय राजनीतिक मुद्दों का निर्णय करता है, राजनीतिक बेईमानी से खेती को पूंजीपतियों के दरवाजे पर बेचने की साज़िश का नहीं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ सवाल 3 कृषि विरोधी कानूनों में एमएसपी व अनाजमंडियों को ख़त्म करने का है, किसान को अपने ही खेत में ग़ुलाम बनाने का है। इसलिए क़ानून रद्द करने होंगे।’’

(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।

टेलीग्राम पर न्यूज़क्लिक को सब्सक्राइब करें

Latest