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राजस्थान: दलित बच्चे की मौत के मामले में चार्जशीट दायर

दलित लड़के को कथित तौर पर एक उच्च जाति के शिक्षक द्वारा मटके से पानी पीने पर बेरहमी से पीटा गया था
dalit child
फ़ोटो साभार: tv9hindi

जालोर पुलिस ने उस शिक्षक के खिलाफ चार्जशीट दायर की है जिसने 9 साल के एक दलित लड़के को मटके से पानी पीने के लिए कथित तौर पर पीटा था।
 
इंद्र कुमार मेघवाल, जिसे उसके शिक्षक छैल सिंह ने कथित तौर पर पीटा था, की इस साल अगस्त में मृत्यु हो गई। इस मामले में अब राजस्थान पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। उसके परिवार ने दावा किया कि इंद्र कुमार मेघवाल को उच्च जाति के शिक्षक ने पीटा था क्योंकि छात्र ने उसके मटके से पानी पी लिया था। बाद में बच्चे ने दम तोड़ दिया।
 
आरोपी शिक्षक छैल सिंह पर पुलिस ने किशोर न्याय अधिनियम, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोप लगाया है, जो हत्या से संबंधित है।
 
मामले के जांच अधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवा राम चौधरी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि पुलिस को अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे पता चलता हो कि लड़के को मटकी से पानी पीने के लिए पीटा गया था। मटकी से जुड़े मामले की जांच अभी भी जारी है।
 
चार्जशीट में उल्लेख किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 173 (8) के तहत मामले के कुछ बिंदुओं पर आगे की जांच की जा रही है।
 
चार्जशीट के अनुसार, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है, आरोपी छैल सिंह ने 20 जुलाई को स्कूल में मृतक इंद्र कुमार को पीटा और घायल कर दिया था, चश्मदीदों के बयान, आरोपी और पिता के बीच बातचीत के ऑडियो और स्कूल के अन्य शिक्षकों की गवाही के आधार पर चार्जशीट है जिसमें आरोपी ने मृतक को चोट पहुँचाना स्वीकार किया है, ।
 
चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि मेघवाल के डॉक्टरों ने दावा किया था कि खून का थक्का बनने से उसकी मौत हुई थी। डॉक्टरों ने कहा कि गर्दन के पास मस्तिष्क तक रक्त पहुंचाने वाली धमनी में रक्त का थक्का बन गया था, जिससे मस्तिष्क में संक्रमण हो गया, जिससे अंततः इंद्र कुमार की मृत्यु हो गई। इसके अतिरिक्त, डॉक्टरों ने यह भी सुझाव दिया कि यह संभव है कि मृतक के चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बन गया हो। इसी साक्ष्य के आधार पर छैल सिंह पर आरोप लगाया गया है।
 
मेघवाल परिवार के लगातार दावे के मुताबिक, मिट्टी के बर्तन से पानी पीने के लिए छोटे बच्चे को पीटा गया था। इस मामले में शिकायतकर्ता और मेघवाल के चाचा किशोर कुमार ने कहा कि वे निश्चित रूप से जानते हैं कि मटकी से पानी पीने के लिए शिक्षक द्वारा मेघवाल पर हमला किया गया था, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस ने बताया था। परिवार का यह भी दावा है कि उसके निधन से ठीक पहले घटना पर चर्चा करने वाले वीडियो भी उपलब्ध हैं। कुमार का कहना है कि अगर अंतिम जांच में मटकी का पानी पीने से उसकी मौत का कारण नहीं बताया गया तो मृतक के परिवार के साथ अन्याय होगा।
 
मामले की संक्षिप्त पृष्ठभूमि
 
सार्वजनिक रूप से उपलब्ध विवरण के अनुसार, 9 वर्षीय दलित लड़के को कथित तौर पर 20 जुलाई को एक शिक्षक द्वारा कथित तौर पर पानी के एक बर्तन को छूने के लिए बेरहमी से पीटा गया था, जो स्पष्ट रूप से केवल "उच्च जाति" के लिए था। अंतरिम रूप से कम से कम छह अन्य अस्पतालों में ले जाने के बाद, 13 अगस्त को अहमदाबाद के एक अस्पताल में लड़के ने दम तोड़ दिया।
 
लड़के के पिता का आरोप है कि जब वह स्कूल से लौटा तो उसके कान और चेहरे पर चोट के निशान थे। चोटों के बारे में पूछे जाने पर, लड़के ने अपने परिवार को बताया कि उसे उसके शिक्षक ने पीटा था। लड़के के पिता के अनुसार, क्रूर पिटाई से रक्तस्राव हुआ था और लड़के के अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। सिंह ने कथित तौर पर जातिसूचक गालियों के साथ उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया था।
 
आरोपी शिक्षक छैल सिंह को बच्चे की मौत के बाद 13 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और पुलिस ने उस दिन मौजूद उसके सहपाठियों और अन्य छात्रों के बयान लिए हैं।
 
सीजेपी की एनसीएससी से शिकायत
 
सिटीजंस फॉर जस्टिस एंड पीस (सीजेपी) ने मेघवाल के परिवार के लिए अधिक सुरक्षा की मांग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) में शिकायत दर्ज कराई थी। सीजेपी की शिकायत में कथित अपराधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की गई है।
 
याचिका में सीजेपी ने भारत में रहने वाले दलित समुदाय की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है। अपराध का विस्तृत विवरण देते हुए, सीजेपी ने पीड़ित के परिवार को मौजूदा कानून के तहत और सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्च जाति के लोग अपनी शिकायत वापस लेने के लिए परिवार को परेशान न करें।
 
सीजेपी की शिकायत में कहा गया है, "हम जानते हैं कि एक अपराध पहले ही दर्ज किया जा चुका है और हम केवल यह आग्रह कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार को मौजूदा कानून के तहत और सुरक्षा प्रदान की जाए।" शिकायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 15 ए के प्रावधानों को सूचीबद्ध किया गया है।  जो "पीड़ितों, उनके आश्रितों और गवाहों को किसी भी प्रकार की धमकी या जबरदस्ती या प्रलोभन या हिंसा या हिंसा की धमकियों से सुरक्षा प्रदान करता है" और साथ ही पीड़ित के परिवार को "किसी भी समय सुनवाई का अधिकार" प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत किसी अभियुक्त की जमानत, डिस्चार्ज, रिहाई, पैरोल, सजा या किसी भी संबंधित कार्यवाही या तर्क के संबंध में कार्यवाही करना और दोषसिद्धि, दोषमुक्ति या सजा पर लिखित सबमिशन फाइल करना शामिल है।
  
सीजेपी ने आयोग से हाथरस बलात्कार मामले के उदाहरण का अनुसरण करने का आग्रह किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक 20 वर्षीय महिला का कथित सामूहिक बलात्कार और हत्या हुई थी। उक्त मामले में, पीड़ित परिवारों को किसी भी प्रकार के दबाव से बचाने के लिए तीन गुना सुरक्षा तंत्र तैयार किया गया था। अत्याचार झेलने वाले कई दलित परिवारों के संघर्ष उनके खिलाफ किए गए अपराध से खत्म नहीं होते हैं। इसलिए, स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, सीजेपी ने एनसीएससी से आग्रह किया है:
 
*भारतीय दंड संहिता, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत आरोपी द्वारा किए गए कृत्यों के संबंध में इस मामले की तुरंत जांच और पूछताछ करना;

*राजस्थान पुलिस द्वारा की गई जांच की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना कि फास्ट-ट्रैक ट्रायल और न्याय का त्वरित निवारण हो;
 
*यह सुनिश्चित करना कि मृतक पीड़ित के परिवार को आवश्यक राहत मिले;
 
*यह सुनिश्चित करना कि ऐसी निगरानी पर डेटा डिजिटल रूप से सार्वजनिक किया जाए और इस मामले में प्रगति भी दिखाई दे और इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रूप से सार्वजनिक किया जाए।
 
*कोई अन्य कार्रवाई करने के लिए जो आप उचित समझें।
 
सीजेपी की शिकायत यहां पढ़ी जा सकती है:

For-website-220919-CJP-Complaint-to-SC-Commission-about-death-of-Rajasthan-Dalit-boy (1).pdf from sabrangsabrang

साभार : सबरंग 

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