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मणिपुर में दर्ज दो प्राथमिकी में एडिटर्स गिल्ड के चार सदस्यों को दंडात्मक कार्रवाई से राहत

अदालत ने एडिटर्स गिल्ड द्वारा दायर याचिका पर राज्य सरकार से जवाब भी मांगा और मामले में सुनवाई की तारीख़ 11 सितंबर तय की।
supreme court
फ़ोटो : PTI

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के चार सदस्यों को दो समुदायों के बीच वैमनस्व को बढ़ावा देने सहित अन्य अपराधों के लिए राज्य में उनके खिलाफ दर्ज दो प्राथमिकियों के संबंध में सोमवार तक किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एडिटर्स गिल्ड द्वारा दायर याचिका पर राज्य सरकार से जवाब भी मांगा और मामले में सुनवाई की तारीख 11 सितंबर तय की।

इससे पहले शीर्ष अदालत स्वत: ही दिन के दौरान याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हुई।

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने चार सितंबर को कहा था कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और तीन सदस्यों के खिलाफ एक शिकायत के आधार पर पुलिस में मामला दर्ज किया गया है और उन पर राज्य में ‘संघर्ष भड़काने’ की कोशिश के आरोप हैं।

मानहानि के अतिरिक्त आरोप के साथ गिल्ड के चार सदस्यों के खिलाफ दूसरी प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी।

एडिटर्स गिल्ड ने शनिवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में मणिपुर में इंटरनेट प्रतिबंध को मीडिया रिपोर्टिंग के लिए नुकसानदेह बताया था तथा मीडिया कवरेज की आलोचना की थी। गिल्ड ने दावा किया था कि मणिपुर में जातीय हिंसा पर मीडिया में आयी खबरें एकतरफा हैं। इसके साथ ही उसने राज्य नेतृत्व पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया था।

जिन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है उनमें एडिटर्स गिल्ड की अध्यक्ष सीमा मुस्तफा और तीन सदस्य - सीमा गुहा, भारत भूषण तथा संजय कपूर शामिल हैं।

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