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उच्चतम न्यायालय ने बिल्क़ीस बानो की पुनरीक्षण याचिका ख़ारिज की

शीर्ष अदालत के सहायक पंजीयक द्वारा बानो की वकील शोभा गुप्ता को भेजे गए संदेश में कहा गया है, ‘‘मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय में दायर उक्त पुनरीक्षण याचिका 13 दिसंबर 2022 को ख़ारिज कर दी गई।’’
उच्चतम न्यायालय ने बिल्क़ीस बानो की पुनरीक्षण याचिका ख़ारिज की
फोट साभार : टीओआई

उच्चतम न्यायालय ने बिल्क़ीस बानो की उस याचिका को ख़ारिज कर दिया है, जिसमें सामूहिक बलात्कार मामले के 11 दोषियों की सज़ा माफ़ करने की याचिका पर गुजरात सरकार से विचार करने के लिए कहने संबंधी शीर्ष अदालत के आदेश की समीक्षा का अनुरोध किया गया था।

बानो 2002 में गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई थीं और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी।

प्रक्रिया के अनुसार, शीर्ष अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ पुनरीक्षण याचिका पर फ़ैसला संबंधित निर्णय सुनाने वाले न्यायाधीश अपने कक्ष में करते हैं।

कक्ष में विचार करने के लिए यह याचिका 13 दिसंबर को न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ के समक्ष आई थी।

शीर्ष अदालत के सहायक पंजीयक द्वारा बानो की वकील शोभा गुप्ता को भेजे गए संदेश में कहा गया है, ‘‘मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय में दायर उक्त पुनरीक्षण याचिका 13 दिसंबर 2022 को ख़ारिज कर दी गई।’’

बानो ने एक दोषी की याचिका पर शीर्ष अदालत द्वारा 13 मई को सुनाए गए आदेश की समीक्षा किए जाने का अनुरोध किया था।

शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार से नौ जुलाई 1992 की नीति के तहत दोषियों की समय से पूर्व रिहाई की मांग वाली याचिका पर दो महीने के भीतर विचार करने को कहा था। गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों की सज़ा माफ़ करते हुए उन्हें 15 अगस्त को रिहा कर दिया था।

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